सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की नई राजिंदर नगर मार्केट में कामर्शियल उपयोग के लिए दुरुपयोग की गई संपत्ति की सीलिंग बरकरार रखी

Praveen Mishra

31 Oct 2025 4:18 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की नई राजिंदर नगर मार्केट में कामर्शियल उपयोग के लिए दुरुपयोग की गई संपत्ति की सीलिंग बरकरार रखी

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को नई राजिंदर नगर मार्केट, दिल्ली में एक संपत्ति की डी-सीलिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आवासीय मंजिलों का कामर्शियल उपयोग अवैध है और सीलिंग उचित थी।

    चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति को “दुकान-कम-निवास” (shop-cum-residence) के रूप में स्वीकृति मिली थी, जिसमें केवल भूतल पर व्यापार की अनुमति थी, जबकि ऊपरी मंजिलें आवासीय उपयोग के लिए थीं।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया न्यायिक समिति का आदेश केवल सामान्य सिफारिश था और इससे स्वतः डी-सीलिंग का अधिकार नहीं बनता। हर मामले की जांच स्वीकृत नक्शों और दस्तावेजों के आधार पर की जानी चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि नई राजिंदर नगर मार्केट को “लोकल शॉपिंग सेंटर (LSC)” के रूप में नामित किया गया है, जहाँ केवल भूतल कामर्शियल उपयोग के लिए और ऊपरी मंजिलें आवासीय उपयोग के लिए हैं।

    हालाँकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता परिवर्तन शुल्क और दंड राशि अदा कर तथा गैर-संधेय निर्माण हटाकर संपत्ति का नियमितीकरण करा सकता है। इसके बाद ही ऊपरी मंजिलों पर कामर्शियल गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है।

    इस प्रकार, अदालत ने डी-सीलिंग की याचिका खारिज कर दी।

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