SCBA ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने, मौखिक और सूचीबद्ध उल्लेख बहाल करने की मांग की

LiveLaw News Network

27 May 2021 5:11 AM GMT

  • SCBA ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने, मौखिक और सूचीबद्ध उल्लेख बहाल करने की मांग की

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मंगलवार को सीजेआई रमना को एक पत्र लिखकर अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने, छुट्टियों के दौरान आने वाले मामलों की सूची का विस्तार करने और मौखिक और सूचीबद्ध उल्लेख प्रणाली की बहाली का अनुरोध किया है।

    यह कहते हुए कि शीर्ष अदालत के कन्वेंशन के अनुसार अवकाश पीठ के प्रमुख एक अवकाश न्यायाधीश ने मामलों की सूची के संबंध में सीजेआई की शक्ति का प्रयोग किया है, सिंह ने सीजेआई से उस परंपरा के अनुसार अवकाश पीठ की स्थिति को बहाल करने का भी अनुरोध किया।

    सिंह के अनुसार, कन्वेंशन के अनुसार अवकाश पीठ ने केवल जरूरी मुद्दों को उठाया और दूसरी पीठ के समक्ष आंशिक सुनवाई वाले मामलों की सुनवाई शुरू नहीं की। इसके अलावा, एक बार अवकाश पीठ द्वारा किसी मामले को सूचीबद्ध करने का न्यायिक आदेश पारित होने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्री द्वारा हटाया नहीं जा सकता है।

    सिंह ने कहा है कि अवकाश पीठ के दौरान मामलों की सुनवाई के लिए अपनाई जाने वाली प्रथा हमेशा से रही है। अवकाश न्यायाधीश/पीठ ने सभी विशेष पीठों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग किया। एक विशेष मामले की सुनवाई करते समय तत्काल आदेश दिया गया है और तत्काल आदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

    सीजेआई के साथ अपनी पिछली बैठक का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा है कि यह चर्चा की गई है कि इस साल लंबित मामलों में वृद्धि को देखते हुए अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान में केवल 2 अवकाश पीठ कार्यरत हैं।

    केवल 2 अवकाश पीठों के कामकाज के अलावा, सिंह ने यह भी बताया कि मंगलवार की कॉजलिस्ट ने 'आश्चर्यजनक रूप से कहा' कि मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही अवकाश पीठों के समक्ष उल्लेख करने से मना करने के लिए न्यायालय का अभ्यास कभी नहीं हुआ है।

    यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अति-आवश्यक आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश जारी किए जाएंगे। कई वरिष्ठ वकीलों ने भी तत्काल गैर-सूचीबद्धता के संबंध में शिकायतें उठाई हैं। यह छुट्टी के दौरान मायने रखता है।

    Next Story