2023 के चुनावों में मतदान SCBA सदस्य 16 अप्रैल की विशेष आम बैठक में भाग ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

13 March 2024 12:39 PM GMT

  • 2023 के चुनावों में मतदान SCBA सदस्य 16 अप्रैल की विशेष आम बैठक में भाग ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की विशेष आम बैठक से पहले कोर्ट ने उन सदस्यों की पात्रता में संशोधन किया, जो इस बैठक में भाग ले सकते हैं।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने (12 मार्च को) स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, जो एससीबीए नियमों के नियम 23 के अनुसार, पिछले चुनावों में मतदान करने के पात्र थे, इस बैठक में भाग ले सकते हैं।

    आदेश में कहा गया,

    "...जो वर्ष 2023 में आयोजित SCBA नियमों के नियम 23 के अनुसार चुनाव में मतदान करने के पात्र थे, उन्हें विशेष आम बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।"

    गौरतलब है कि पिछले हफ्ते (08 मार्च को) सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसोसिएशन की विशेष आम बैठक 16 अप्रैल को या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार लाइब्रेरी नंबर 1 में बुलाई जाएगी। इसके अलावा, यह भी दर्ज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, जो एससीबीए नियमों के नियम 18 के अनुसार, इसके चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, इस बैठक में भाग ले सकते हैं।

    आदेश में आगे कहा गया,

    “हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि वे सभी सदस्य, जो SCBA नियमों के नियम 18 के अनुसार चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र हैं, वे नियम 22 के तहत बुलाई जाने वाली विशेष आम बैठक में आमंत्रित होने और भाग लेने के पात्र होंगे।“

    डिविजन बेंच ने अब आदेश के इस हिस्से को संशोधित किया। इसके अतिरिक्त, इसने पर्यवेक्षक समिति द्वारा अभ्यावेदन/मांगें प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की।

    पिछली सुनवाई की संक्षिप्त पृष्ठभूमि देने के लिए पिछले साल अगस्त में बेंच ने अपने अध्यक्ष और सीनियर वकील अधीश सी अग्रवाल सहित SCBA सदस्यों को वकीलों के निकाय की चुनाव प्रक्रिया में और सुधारों के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

    इसके अनुसरण में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन से अपनी आम सभा की बैठक में सभी मुद्दों को उठाने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए कहा था।

    SCBA की स्थिति यह रही है कि यदि कोई SCBA की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन चाहता है तो उन्हें कम से कम 150 सदस्यों द्वारा समर्थित मांग के साथ आगे आना चाहिए, जिस पर आम सभा मतदान करेगी।

    केस टाइटल: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बीडी कौशिक, डायरी नंबर 13992/2023

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