SCBA कार्यकारी समिति ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल के Electoral Bonds के फैसले को लागू करने से रोकने की मांग करने वाले पत्र की निंदा की

Shahadat

13 March 2024 5:00 AM GMT

  • SCBA कार्यकारी समिति ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल के Electoral Bonds के फैसले को लागू करने से रोकने की मांग करने वाले पत्र की निंदा की

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारी समिति ने इसके अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट डॉ आदिश सी अग्रवाल द्वारा लिखे गए हालिया पत्र की कड़ी निंदा की, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनावी बांड (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से रोकने का आग्रह किया गया।

    उन्होंने न केवल खुद को अग्रवाल के रुख से अलग कर लिया, बल्कि स्पष्ट रूप से विचारों की निंदा भी की। इसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया।

    ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) के लेटरहेड पर जारी किए गए अग्रवाल के इस पत्र में मामले पर राष्ट्रपति के संदर्भ का आह्वान किया गया और 'पूर्ण न्याय' के हित में दोबारा सुनवाई होने तक अदालत के फैसले के कार्यान्वयन को रोक दिया गया।

    अग्रवाल के पत्र में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ तर्क दिया गया, जिसने Electoral Bonds योजना को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने योगदान के समय योजना की वैधता पर जोर दिया और कहा कि कॉर्पोरेट संस्थाएं भारत की सरकार और संसद द्वारा प्रदान की गई वैध व्यवस्था का पालन करती हैं। SCBA अध्यक्ष ने कॉर्पोरेट दानकर्ताओं के विवरण सार्वजनिक किए जाने पर संभावित उत्पीड़न और उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की, कॉर्पोरेट दान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी पर इसके 'डराने वाले प्रभाव' के प्रति आगाह किया।

    इसके जवाब में, अपने सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में SCBA कार्यकारी समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने न तो अपने निवासी को ऐसा पत्र लिखने के लिए अधिकृत किया और न ही वे उनके विचारों से सहमत हैं। इसने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखे अग्रवाल के पत्र की स्पष्ट रूप से निंदा करते हुए इस कृत्य को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया।

    उक्त प्रस्ताव में कहा गया,

    "पूरा सात पेज का पत्र, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटरहेड पर मुद्रित होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इसे डॉ आदिश सी. अग्रवाल ने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में लिखा। हालांकि, यह देखा गया कि उक्त पत्र पर अपने हस्ताक्षर के नीचे उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पदनाम का उल्लेख किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के लिए यह स्पष्ट करना समीचीन हो गया कि समिति के सदस्य उन्होंने न तो राष्ट्रपति को ऐसा कोई पत्र लिखने के लिए अधिकृत किया और न ही वे उसमें व्यक्त किए गए उनके विचारों से सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति इस अधिनियम के साथ-साथ इसकी सामग्री को भी अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखती है और इसकी निंदा करती है।"

    यह हालिया घटनाक्रम SCBA के भीतर महत्वपूर्ण कलह को दर्शाता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि अग्रवाल का कार्यकारी समिति के साथ मतभेद हुआ। इससे पहले, SCBA अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखकर किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच 'गलती करने वाले किसानों' के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की और उनके कार्यों को 'राजनीति से प्रेरित' बताया।

    इसने SCBA कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्यों को प्रस्ताव जारी करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अग्रवाल ने समिति के सदस्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना एकतरफा पत्र लिखा।

    इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 वकीलों ने राष्ट्रपति अग्रवाला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए। उनके प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटरहेड पर अधिकार और क्षमता के बिना पत्र लिखने के लिए अध्यक्ष को हटाने पर चर्चा करने के लिए SCBA की एक आम सभा की बैठक बुलाने का आह्वान किया गया।

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