एनआईए द्वारा पीएफआई से संबंधों के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार वकील को जमानत देने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

LiveLaw News Network

5 Aug 2023 9:53 AM GMT

  • एनआईए द्वारा पीएफआई से संबंधों के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार वकील को जमानत देने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मदुरै के वकील मोहम्मद अब्बास को जमानत देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन के साथ कथित संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एनआईए द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया और मामले को 12 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया।

    मद्रास हाईकोर्ट ने 2 अगस्त 2023 को अब्बास को जमानत दे दी थी। विशेष रूप से, 3 अगस्त को अब्बास को उसके खिलाफ दर्ज दो अन्य एफआईआर के आधार पर फिर से गिरफ्तार किया गया था।

    मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस आर शक्तिवेल की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (बम विस्फोट मामले की विशेष सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय) के तहत विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ वकील द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया था जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया

    हालांकि, हाईकोर्ट ने वकील द्वारा दायर एक अन्य मामला रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ट्रायल के दौरान दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही शुरू करने के संबंध में दलील दी जा सकती हैं।

    विशेष रूप से, हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 134-ए के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र मांगने वाले विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध को भी खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि यूएपीए की धारा 43 डी की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए।

    हाईकोर्ट ने कहा था,

    “हम पाते हैं कि यूएपीए की धारा 43 डी को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला यानी केस कानूनों की एक श्रृंखला में स्पष्ट और व्याख्या की गई है और हमने अपने पूर्वोक्त सामान्य आदेश में इनमें से कई केस कानूनों का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। इसलिए, हम पाते हैं कि विद्वान एसपीपी द्वारा प्रक्षेपित आधार वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 43 डी के साथ-साथ धारा 43 डी (5) और उसके प्रावधान के लिए कई आदेश और निर्णय दिए हैं और हमने सम्मानपूर्वक हमारे सामान्य आदेश में उसी का उल्लेख किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र की मांग करने वाला मौखिक आवेदन अनुच्छेद 134-ए (बी) के तहत दिए गए तर्क में फिट नहीं बैठता है।"

    अब्बास प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से संबंधित आपराधिक साजिश मामले में इस साल मई में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में से एक था। एनआईए के अनुसार, व्यापक तलाशी लेने और तेज धार वाले हथियारों, डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

    हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अब्बास को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वह नियमित रूप से अदालतों में पीएफआई के लिए पेश होता था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि हालांकि एजेंसी को अब्बास की कथित संलिप्तता के बारे में पता चल गया था, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने के समय उसे एक पक्ष नहीं बनाया गया था। हालांकि, एनआईए ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने वह सब कुछ किया है जो करने की जरूरत थी और उसके पास अब्बास के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री थी जिसमें एक ऑडियो क्लिप भी शामिल थी जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने यह भी प्रस्तुत किया था कि जिस एकमात्र आधार पर कार्यवाही को रद्द करने की मांग की जा रही थी, वह द्वेष के आधार पर थी जो हारने वाले मुकदमेबाज का अंतिम विकल्प था और आम तौर पर इसे रद्द करने के लिए एक अच्छे आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

    मदुरै बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी अदालत में पेश हुए थे और बताया था कि अब्बास पिछले 16 वर्षों से नियमित व्यवसायी थे।

    हाईकोर्ट ने अब्बास के खिलाफ उपलब्ध सामग्रियों पर गौर करने और ऑडियो क्लिप देखने के बाद कहा था कि यह यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत उसे जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

    अदालत ने कहा,

    "हम पाते हैं कि मौजूदा मामला यह मानने के लिए उचित आधार नहीं रखता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्ट्या सच है, इसे अलग तरीके से कहें तो, हमारे सामने केस डायरी (विशेष रूप से ऑडियो क्लिप सहित भाग जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था) ) यूएपीए की धारा 43डी(5) के प्रावधानों पर कोई असर नहीं डालता।"

    हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि संगठन को एफआईआर दर्ज होने के बाद ही सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और फिर भी, संगठन को अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसार आतंकवादी संगठन के रूप में नामित नहीं किया गया था और केवल एक गैरकानूनी जमावड़े के रूप में घोषित किया गया था।

    अदालत ने कहा,

    "आगे की जांच आवेदन में 'प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई' के अन्य सदस्यों की संलिप्तता के संदेह की प्रकृति में व्यापक दावों को छोड़कर, याचिकाकर्ता के लिए विशिष्टता के साथ कोई आरोप नहीं है और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पीएफआई को पहली अनुसूची में 'आतंकवादी संगठन' के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है , लेकिन भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इसे 'गैरकानूनी जमावड़ा' घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि याचिकाकर्ता के लिए विशिष्ट रूप से अध्याय IV और अध्याय VI में कोई आरोप नहीं हैं।"

    हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया था कि जिस मामले में वह वकील के रूप में पेश हो रहे थे, उस मामले में एक अन्य आरोपी की कथित हिरासत में यातना के खिलाफ अब्बास की फेसबुक पोस्ट यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

    अदालत ने कहा,

    “इस चर्चा में अब तक हमारे ट्रायल कोर्ट के आदेश के संबंध में चर्चा शामिल है और दृश्य यह स्पष्ट करता है कि हुसैनारा खातून मामले में बताए गए सभी आठ निर्धारक/मानदंड,जो अंतिल मामले में दोहराए गए/पुनः बताए गए हैं, याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए हैं या दूसरे शब्दों में वे याचिकाकर्ता को उसकी जमानत याचिका के संबंध में लाभ पहुंचाते हैं। यह कहना पर्याप्त है कि ये ऐसे बिंदु हैं जिन्होंने हमें ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया है।"

    हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि अब्बास को एक बांड भरना होगा और विशेष अदालत की संतुष्टि के लिए एक लाख रुपये की दो जमानतें देनी होंगी। हाईकोर्ट ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के चेन्नई शहर नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया और उन्हें हर दिन ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपील करने और हस्ताक्षर करने को कहा।

    अदालत ने अब्बास को जमानत अवधि के दौरान केवल एक मोबाइल फोन का उपयोग करने और ट्रायल कोर्ट को मोबाइल नंबर सूचित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नंबर सक्रिय हो और उससे संपर्क करने के लिए हर समय चार्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने अब्बास को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करने और पासपोर्ट न होने की स्थिति में ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा था, जिसे ट्रायल कोर्ट पासपोर्ट अधिकारी के साथ सत्यापित कर सके।

    केस : भारत संघ बनाम एम मोहम्मद अब्बास, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9384/2023

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