सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटने वाले प्रवासी मज़दूरों की यात्रा के संबंध में केंद्र से जवाब मांगा
LiveLaw News Network
27 April 2020 12:26 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शहरों से घर वापस जाने के इच्छुक प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था के संबंध में केंद्र से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। साथ की शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह भी कहा कि यदि इस विषय में कोई प्रस्ताव हो तो पेश करे।
न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई ने देश भर में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों के मौलिक अधिकार के जीवन के प्रवर्तन करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीआईएल में केंद्र और राज्य को अपने गृहनगर और गांवों में प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और तर्क दिया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए बहुत कुछ नहीं कर रही है।
भूषण ने कहा,
"द हिंदू" की रिपोर्ट कहती है कि उनमें से 96% को मजदूरी नहीं मिल रही है, उनके पास बहुत कम खाना है। सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू नहीं कर रही है और मैं इस अदालत से उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विनती कर रहा हूं।"
देश भर में प्रभावित हो रहे लाखों प्रवासी मज़दूरों के इस मुद्दे पर अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए भूषण ने जोर देकर कहा कि संविधान द्वारा बनाई गई संस्था होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के इस वर्ग की रक्षा करनी चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार वास्तव में प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने स्तर पर अच्छा कर रही है और इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विचार-विमर्श में लगी हुई हैं।
सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि श्री भूषण एक मात्र ही नहीं हैं, जिन्हें देश में लोगों के अधिकारों के बारे में चिंता है। इसके अलावा, एसजी ने यह भी कहा कि वास्तव में श्रमिकों को अपनी मूल भूमि पर वापस जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां भी वे होंगे, वहां उनके परिवार के साथ उनकी दैनिक जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।
सॉलिसिटर जनरल ने आगे पीठ को आश्वासन दिया कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रही है और यह भी कहा कि शहरों से गांवों में प्रवासियों का जाना "निवारक उपायों के उद्देश्य को नष्ट कर देगा क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमित होने की आशंका है।
इसके अतिरिक्त, एसजी ने इस विशिष्ट जनहित याचिका को दायर करने पर असंतोष व्यक्त किया और टिप्पणी की कि "अपने नागरिकों की देखभाल और चिंता करने का काम वास्तव में सरकार का काम है, याचिकाकर्ता का नहीं।"
देश भर में फंसे लाखों प्रवासी कामगारों के मौलिक अधिकार के जीवन के प्रवर्तन के लिए केंद्र और राज्यों को उनके गृहनगर और गांवों में सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता, आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व डीन जगदीप एस छोकर और वकील गौरव जैन ने प्रार्थना की है कि लॉकडाउन के विस्तार के मद्देनज़र, विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को आवश्यक परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएं जो अपने घर लौटना चाहते हैं।
वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रवासी कामगार, जो चल रहे लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग के लोगों में से हैं, को COVID-19 के परीक्षण के बाद अपने घरों में वापस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि जो लोग COVID-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण करते हैं, उन्हें आश्रय स्थलों में उनकी इच्छाओं के खिलाफघरों और परिवारों से दूर ज़बरदस्ती नहीं रखा जाना चाहिए। उत्तरदाताओं को उनके गृहनगर और गांवों में सुरक्षित यात्रा के लिए अनुमति देनी चाहिए और उसके लिए आवश्यक परिवहन प्रदान करना चाहिए।
यह बताया गया है कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक हैं, जो अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने पैतृक गांवों में वापस जाने की इच्छा रखते हैं, और 24 मार्च को घोषित 21 दिनों के राष्ट्रीय लॉकडाउन के मद्देनज़र अचानक भीड़ से ये स्पष्ट है जो विभिन्न बस टर्मिनलों पर बेकाबू अराजकता का कारण बनी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कई प्रवासी मज़दूरों की दुखद मौतों के उदाहरण हैं जो बिना किसी विकल्प के साथ छोड़ दिए गए थे और उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने मूल स्थानों की यात्रा की। हाल ही में, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई हैं, जो बताती हैं कि प्रवासी मज़दूर अपनी मज़दूरी का भुगतान न करने और अपने पैतृक गांवों में लौटने की मांग के कारण कुछ स्थानों पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय निवासियों द्वारा परेशान किए जाने और यहां तक कि पीटे जाने के मामले सामने आए हैं। हालांकि COVID- '19 की अभूतपूर्व महामारी की वजह से राष्ट्रीय लॉकडाउन की आवश्यकता है और यह बहुत जरूरी है।
याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत विस्थापित प्रवासी श्रमिकों के मौलिक अधिकार [स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अधिकार] और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) [किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार ] इन क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों को अपने परिवार से दूर रहने और अप्रत्याशित और कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर करने के लिए, अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (5) के तहत परिकल्पना से परे एक अनुचित प्रतिबंध है।