सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की तैयारी की, एससीएओआरए परामर्श नहीं किए जाने से नाखुश

Avanish Pathak

4 March 2023 3:28 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की तैयारी की, एससीएओआरए परामर्श नहीं किए जाने से नाखुश

    सु्प्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने नई ई-फाइलिंग प्रणाली की शुरुआत से पहले वकीलों के लिए एक प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की योजना पर असंतोष व्यक्त किया है और सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के फैसले से पहले एसो‌‌सिएशन से या इसके किसी सदस्य से परामर्श ना करने की आलोचना की है।

    एससीएओआरए ने रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है,

    “हम जवाब में भेजे पत्र से चौंक गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री नया ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर लाने का प्रस्ताव कर रही है। यह चौंकाने वाला है क्योंकि एससीएओआरए या इसके सदस्यों से प्रस्तावित नए ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले परामर्श नहीं किया गया है।

    ई-फाइलिंग प्रक्रिया में किए जाने वाले किसी भी बदलाव पर विचार करने से पहले रजिस्ट्री को एससीएओआरए के सदस्यों के साथ विस्तृत परामर्श और चर्चा की उम्मीद की जाती है।

    अदालत के निरीक्षण की निंदा करने के अलावा, एससीएओआरए ने रजिस्ट्री से "मौजूदा प्रणाली में समस्याओं या खामियों के साथ-साथ प्रस्तावित नए फाइलिंग सॉफ्टवेयर सबंध‌ित समझ" साझा करने के लिए संगठन के साथ एक बैठक तय करने का भी आग्रह किया है।

    प्रस्तावित बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि नए सॉफ्टवेयर के उद्घाटन से बार के सदस्यों की प्रैक्टिस को कैसे फायदा होगा और यह उनके हितों के लिए कैसे लाभकारी होगा।

    इसके अलावा, एससीएओआरए ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड को ही शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि चैंबर के कर्मचारियों और कनिष्ठ सहयोगियों को "जो वास्तव में ई-फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाले होंगे" को भी शामिल किया जाना चाहिए।

    पत्र में कहा गया है, "एओआर वरिष्ठ और अनुभवी प्रैक्टिशनर हैं, जो केवल ई-फाइलिंग के बजाय याचिका की ड्राफ्टिंग और सेटलिंग में अधिक योगदान देते हैं।"

    एससीएओआरए के सचिव एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड देवव्रत ने LiveLaw को बताया,

    “रजिस्ट्री ने हमें ई-फाइलिंग के लिए डिज़ाइन किए गए नए मॉड्यूल के लिए एक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम की घोषणा करते हुए एक पत्र भेजा है। हमारी आपत्ति यह है कि SCOARA या किसी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड से परामर्श किए बिना एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जो मामलों को दायर करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। हमें अब एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि इस मॉड्यूल को डिजाइन करने से पहले हमसे परामर्श किया जाना चाहिए था।”

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