सुप्रीम कोर्ट ने J&K में 4G बहाली का आदेश देने से इनकार किया, विशेष समिति का गठन कर याचिकाकर्ताओं के उठाए मुद्दों की जांच करने को कहा
LiveLaw News Network
11 May 2020 12:27 PM IST
जम्मू और कश्मीर में 4 जी स्पीड इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए किसी भी सकारात्मक दिशा-निर्देश को पारित करने से परहेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक "विशेष समिति" का गठन करे। ये समिति केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में होनी चाहिए
पीठ ने आदेश के भाग को निम्नानुसार पढ़ा:
"इस अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन को सुनिश्चित करना है। हम यह स्वीकार करते हैं कि UT संकट में डूबा हुआ है। इसी समय चल रही महामारी और कठिनाइयों से संबंधित चिंताओं के प्रति अदालत को संज्ञान है।"
" अनुराधा भसीन मामले में, हमने कहा कि पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होने चाहिए। उसी नोट पर, हम केंद्र और राज्यों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दे रहे हैं जो MHA के सचिव की अध्यक्षता होगी और इसमें संचार मंत्रालय के सचिव और J & K के मुख्य सचिव भी होंगे।
विशेष समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सामग्री और साथ ही वैकल्पिक उपाय की उपयुक्तता की जांच करें। "
इस नोट पर, याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है। पीठ ने कहा है कि सेवाओं को प्रतिबंधित करने के आदेश में ज़िले वार खतरे की धारणा को ध्यान में नहीं रखा गया।समिति को ज़िलेवार स्थिति को ध्यान में रखना होगा और फिर प्रतिबंधों को हटाने या जारी रखने के लिए फैसला करना होगा।
वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2G सेवाएं कार्यात्मक हैं। चार मई को सुप्रीम कोर्ट ने COVID -19 के चलते लॉकडाउन के दौरान जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं और ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए 4 जी इंटरनेट स्पीड बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने 'फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स', 'प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ J&K ' और शोएब कुरैशी की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की थी।
फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि डॉक्टरों के लिए 4 जी स्पीड के अभाव में प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में COVID-19 और 8 मौतों के 701 मामले हैं। जब याचिका दायर की गई तो 33 मामले थे, और अब संक्रमण बढ़ गया है। COVID-19 पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करने और रोगियों के साथ ऑनलाइन परामर्श के लिए डॉक्टरों को उच्च गति वाले नेट की आवश्यकता होती है।
सरकार के इन दावों को खारिज करने के लिए कि हाई स्पीड नेट से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, अहमदी ने कहा था कि आतंकवाद के ज्यादातर मामले उस समय हुए जब इंटरनेट नहीं था। राज्य ने 4 जी और आतंकवाद के बीच कोई सांठगांठ नहीं दिखाई है।
J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान कुर्शीद ने कहा था कि इन प्रतिबंधों ने ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावित किया है। अदालत ने वकील शोएब कुरैशी को भी सुना था जो पार्टी-इन-पर्सन के रूप में पेश हुए और उन्होंने कहा कि गति प्रतिबंधों ने अनुराधा भसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चर्चा की गई तर्कशीलता और आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने क्षेत्र में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपायों के रूप में गति प्रतिबंधों का बचाव किया था।
अटॉर्नी जनरल ने जोर देकर कहा था कि यह सरकार का एक "नीतिगत निर्णय" था, जिसमें न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।
J&K प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं वहां काम कर रही हैं, यहां तक कि गति प्रतिबंधों के साथ भी कोई परेशानी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा था कि इंटरनेट की कमी के कारण COVID -19 के मरने की किसी को कोई जानकारी नहीं है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जबकि लैंडलाइन का पता लगाया जा सकता है, तो "राष्ट्रविरोधी" गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने के बाद मोबाइल फोन को आसानी से फेंक दिया जा सकता है।
जवाब में वरिष्ठ वकील अहमदी ने प्रस्तुत किया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनुराधा भसीन के फैसले के अनुसार इंटरनेट प्रतिबंधों की "आवधिक समीक्षा" नहीं की है।
दरअसल केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के ठीक बाद J & K की तत्कालीन स्थिति में एक पूर्ण संचार ब्लैकआउट लागू किया था। जनवरी 2020 में पांच महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर, मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए 2 जी की गति की सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल किया गया था और इसकी पहुंच केवल एक चयनित "सफेद-सूचीबद्ध" साइटों को प्रदान की गई थी, और सोशल मीडिया को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट का अनिश्चितकालीन निलंबन स्वीकार्य नहीं है और इंटरनेट पर प्रतिबंधों को अनुच्छेद 19 (2) के तहत आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन करना होगा।4 मार्च को सोशल मीडिया पर पाबंदी हटा दी गई थी, लेकिन मोबाइल डेटा के लिए गति को 2G के रूप में बरकरार रखा गया था।
उसके बाद, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने समय-समय पर कई आदेश पारित किए, स्पीड प्रतिबंधों को बनाए रखा। प्रशासन ने कहा है कि स्पीड प्रतिबंधों ने COVID-19 नियंत्रण उपायों और ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावित नहीं किया है।