सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कथित सांप्रदायिक कार्यक्रम पर प्रसारण-पूर्व निषेधाज्ञा आदेश देने से मना किया, कार्यक्रम में मुसलमानों के यूपीएससी पास करने को बताया गया है जिहादी एजेंडा

LiveLaw News Network

29 Aug 2020 12:49 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कथित सांप्रदायिक कार्यक्रम पर प्रसारण-पूर्व निषेधाज्ञा आदेश देने से मना किया, कार्यक्रम में मुसलमानों के यूपीएससी पास करने को बताया गया है जिहादी एजेंडा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुदर्शन टीवी के एक शो के प्रसारण को रोकने के लिए प्रसारण-पूर्व निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। शो में कथित रूप से यूपीएससी में मुसलमानों के चयन को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा था।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और केएम जोसेफ की पीठ ने फिरोज इकबाल खान द्वारा दायर एक याचिका में कहा कि कोर्ट को "49 सेकंड की क्लिप के असत्यापित प्रतिलेख" के आधार पर प्रसारण-पूर्व निषेधाज्ञा लागू करने से बचना होगा।

    पीठ ने कहा, "इस स्तर पर, हम 49 सेकंड की एक क्लिप के असत्यापित प्रतिलेख के आधार पर प्रसारण-पूर्व संवादात्मक निषेधाज्ञा लागू करने से बच गए हैं। न्यायालय को प्रकाशन या विचारों के प्रसारण पर पूर्व प्रतिबंध लगाने के मामलो में चौकन्ना होना चाहिए। ध्यान दें कि वैधानिक प्रावधानों के तहत, सक्षम अधिकारियों को कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने की शक्तियों के साथ निहित किया गया है, जिसमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपराधिक कानून के प्रावधान शामिल हैं।"

    अदालत ने कहा कि सुनवाई में यह रेखांकित किया गया है कि एक विशेष समुदाय के प्रति अपमानजनक विचारों की अभिव्यक्ति में "विभाजनकारी क्षमता" है और याचिका मं "संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा" पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है।

    ऐसा करते हुए अदालत ने, यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ सुदर्शन न्यूज को नोटिस जारी किया, जिस पर15 सितंबर तक जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारण के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे की जांच करने के अपने इरादे का संकेत दिया और कहा,

    "प्रथम दृष्टया, याचिका संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है। मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ, न्यायालय को स्व-विनियमन के मानकों की स्थापना पर एक विचार विमर्श को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। मुक्त भाषण के साथ, अन्य संवैधानिक मूल्य हैं, जिन्हें संतुलित और संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसमें नागरिकों के हर वर्ग के लिए समानता और निष्पक्ष उपचार का मौलिक अधिकार शामिल है।"

    याचिकाकर्ता ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विचारों का प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत नैतिकता और समाचार प्रसारण मानक विनियमों के साथ, प्रोग्राम कोड का उल्लंघन होगा।

    एक अन्‍य मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन टीवी के शो के प्रसारण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में खबर शाम 7 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद ही लोगों के सामने आई।

    छात्रों के एक समूह और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्रों द्वारा दायर याचिका की तत्काल सुनवाई में जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया।

    दिल्ली हाईकोर्ट में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से पेश केंद्र सरकार के वकील ने निर्देश पर कहा कि मंत्रालय को सुदर्शन टीवी द्वारा टेलीकास्ट किए जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं और उसने इसे लेकर नोटिस जारी किया है। चैनल को जारी नोटिस में कहा गया है:

    "1. इस मंत्रालय को एक कार्यक्रम के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जो सुदर्शन न्यूज टीवी पर 28.08.20 बजे से रात 8 बजे प्रसारित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कार्यक्रम का प्रोमो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है, उसमें श्री चौव्हाणके सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल पर चिंता जता रह हैं कि कैसे एक विशेष समुदाय के लोग अचानक आईएएस और आईपीएस कैडर आदि में बढ़ गए हैं।

    2. इसलिए आपसे अनुरोध है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत तय प्रोग्राम कोड के संदर्भ में ऊपर दिए गए बिंदु को मेल द्वारा स्पष्ट करें। "

    इस परिस्थिति में, दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कार्यक्रम के प्रसारण को रोकने के लिए आगे बढ़ी, जिसे शुक्रवार की शाम 8 बजे निर्धारित किया गया था। दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय के पास आदेश पारित करने से पहले मंत्रालय को सुनने का अवसर नहीं था।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट शादान फरासत ने सुदर्शन न्यूज पर "बिंदास बोल" नामक कार्यक्रम के प्रस्तावित प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे आज रात 8 बजे प्रसारित किया जाना है, जिसमें कथित तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इसके पूर्व छात्रों और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत, हमला और उकसाने वाली सामग्री शामिल है।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने पत्रकार सुरेश चव्हाणके द्वारा अभिनीत शो का ट्रेलर देखा है, जिसमें श्री चव्हाणके जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के खिलाफ अभद्र भाषा और मानहानि का खुला प्रयोग कर रहे हैं।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शो में दावा किया जा रहा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की सफलता "मुसलमानों द्वारा सिविल सेवा में घुसपैठ की साजिश" का प्रतिनिधित्व करती है।

    यह आरोप लगाया गया है कि श्री चव्हाणके ने "खुलकर ल‌क्षित गैर-मुस्लिम दर्शकों को उकसाया है कि "जामिया मिल्ल‌िया इस्लामिया के जिहादी या आतंकवादी जल्द ही कलेक्टर और सेक्रेटरी जैसे शक्तिशाली पदों पर आसीन होंगे।"

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