10% EWS कोटा : सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया

LiveLaw News Network

5 Aug 2020 1:36 PM IST

  • 10% EWS कोटा : सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार कोसंविधान के 103 वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को रैफर करने का फैसला किया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है

    जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया और अनुच्छेद 15 (6) राज्य को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत शामिल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, निजी संस्थानों सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा दस प्रतिशत होगी, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

    राष्ट्रपति द्वारा संशोधन को अधिसूचित किए जाने के बाद, आर्थिक आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

    दरअसल न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 103 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश EWS कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर 31 जुलाई 2019 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि क्या इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।

    इस दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी था कि यह कहना गलत है कि 50% सीमा (आरक्षण पर) मौजूद है। इस अदालत ने कहा है कि 50% सीमा एक जनादेश है। तमिलनाडु ने इस फैसले के पालन में काम किया है और शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का कदम उठाया है।

    तमिलनाडु विधानसभा ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य में सेवाओं में नियुक्ति या पद) अधिनियम, 1993 को अपना आरक्षण 69% पर बनाए रखा था। इसके बाद इसे न्यायिक समीक्षा बाहर करने के लिए इस क़ानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया।

    "आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की अवधारणा को पहले ही राजस्थान की सोसाइटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ, 2012) में इस अदालत ने मंजूरी दे दी है, " AG ने जारी रखा था।

    उन्होंने कहा था,

    "इन फैसलों ने पहले ही अनुच्छेद 14 का प्रश्न निर्धारित कर दिया है। एक बड़ी बेंच का गठन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निर्णय लेने के लिए कोई अन्य संवैधानिक मुद्दा नहीं है ... अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को गरीबों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।"

    "लेकिन (याचिकाकर्ता) तर्क दे रहे हैं कि संविधान सभा ने केवल पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की परिकल्पना की है?" जस्टिस बोबडे ने पूछा था।

    "नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी अनुच्छेद 21 ए के तहत गरीबों को 25% आरक्षण देता है। (103 वां) संशोधन के मसौदे का संविधान से कोई लेना-देना नहीं है ... इंदिरा साहनी में कहा गया है कि 50% फैसले के अपवाद हो सकते हैं। क्या डीपीएसपी के अनुसरण में गरीबों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपवाद के रूप में योग्य नहीं है?" उन्होंने सुझाव दिया।

    AG ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े" मराठा समुदाय के फैसले को उठाया जहां उच्च न्यायालय ने कहा था कि "असाधारण परिस्थितियों में मात्रात्मक डेटा के आधार पर 50 प्रतिशत की सीमा को पार किया जा सकता है।"

    याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला के लिए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा था कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मामलों में कानून में संशोधन शामिल हैं, जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा से संबंधित हैं और उन्होंने एक नया वर्ग नहीं बनाया है। इसके अलावा, उन्होंने पूछा कि क्या 103 वां संशोधन "पिछड़े वर्ग" की एक नई परिभाषा देना चाहता है, जिसमें कहा गया है कि संसद के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं होगी।

    AG ने दोहराया था कि इंदिरा साहनी में आरक्षण के 50% सीमा के अपवाद होने का अनुमान लगाया है और अनुच्छेद 46 राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की बेहतरी की जिम्मेदारी सौंपता है।

    याचिकाकर्ता-संगठन यूथ फॉर इक्वैलिटी के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार के उल्लंघन को लेकर भी चिंता जताई कि 103 वें संशोधन ने कोटा का लाभ EWS को दिया, जबकि SC, ST और OBC 'क्रीमी लेयर' के कारण इससे वंचित हैं।

    शंकरनारायण ने कहा था कि अल्पसंख्यक निजी संस्थानों के मामले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे लागू किया जा सकता है, तो जस्टिस बोबडे ने टिप्पणी की कि 'अल्पसंख्यक' के रूप में वर्गीकरण अप्रासंगिक था क्योंकि सभी समुदायों में गरीबों का एक वर्ग है। पीठ ने संविधान पीठ के संदर्भ में सीमित सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    Next Story