"दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती, एक अमीर और शक्तिशाली के लिए और दूसरी आम आदमी के लिए " : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी का बचाव करने पर एमपी सरकार को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

22 July 2021 2:25 PM IST

  • दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती, एक अमीर और शक्तिशाली के लिए और दूसरी आम आदमी के लिए  : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी का बचाव करने पर एमपी सरकार को फटकार लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता, रक्षा की पहली पंक्ति होने के नाते, न्याय प्रशासन के लिए आधारभूत है, और अगर नागरिकों के विश्वास को संरक्षित किया जाना है, तो जिला न्यायपालिका के प्रति "औपनिवेशिक मानसिकता" को बदलने की जरूरत है।

    यह स्वीकार करते हुए कि ट्रायल जज बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, बेंच ने जिला न्यायपालिका की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह देखते हुए कि निष्पक्षता न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आधारशिला है, यह देखा गया है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी दबाव के आगे झुक जाता है, तो राजनीतिक दबदबे का खतरा बढ़ जाता है।

    न्यायालय ने विस्तार से समझाया,

    "न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य राजनीतिक दबावों और अन्य बाहरी प्रभाव और नियंत्रण से प्रत्येक न्यायाधीश की स्वतंत्रता है, साथ ही न्यायपालिका में अपने वरिष्ठों से स्वतंत्रता है ताकि उनके निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सके।"

    मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उसकी पुलिस की खिंचाई की।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया की याचिका पर फैसला सुना रही थी जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जुलाई, 2019 में निर्देश दिया था कि जांच तीन महीने के भीतर यथासंभव पूरी की जा सकती है लेकिन 90 दिनों से अधिक में नहीं, जांच पूरी होने पर, यदि सिंह अपराध के गठन में शामिल पाया जाता है, तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। यह भी देखा गया कि न तो सिंह गवाहों और शिकायतकर्ता पक्ष को धमकी देंगे और न ही प्रभावित करेंगे। उच्च न्यायालय ने राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए सिंह की जमानत रद्द करने के लिए बेटे की याचिका का निपटारा किया था, कि राज्य सरकार सिंह की ओर से दायर एक आवेदन पर इस मामले की आगे जांच कर रही है, जिसमें कहा गया है कि उसने झूठा फंसाया गया है।

    उल्लेखनीय है कि आदेश के बाद से 2 साल तक सिंह को अदालत में पेश नहीं किया गया था। इसी साल फरवरी में सक्षम एएसजे ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इसके बाद उक्त जज को एसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा था और इस संबंध में जिला जज से शिकायत की गई थी।

    कोर्ट ने गुरुवार को यह भी टिप्पणी की कि दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती हैं, एक अमीर और शक्तिशाली के लिए और दूसरी आम आदमी के लिए, और यह कि दोहरी प्रणाली का अस्तित्व केवल कानून की वैधता को खत्म कर देगा।

    पीठ ने "हत्या की जांच पूरी करने में पुलिस की घोर विफलता" पर फटकार लगाई, कि आरोपी वारंट जारी करने और शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद गिरफ्तारी से बच गया, और राज्य ने आरोपी को सुरक्षा प्रदान की क्योंकि उसकी पत्नी विधायक है।

    पीठ ने कहा,

    "उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय चिंताओं को नजरअंदाज किया। आदेश का प्राथमिकी की जांच में हस्तक्षेप का प्रभाव था।"

    पीठ ने सिंह की जमानत रद्द कर दी। यह देखते हुए कि मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दर्ज किया था कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं, पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एएसजे के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है।

    इस साल मार्च में, बेंच ने मांग की थी,

    "एसपी द्वारा एएसजे को गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर धमकी दी जा रही है? क्या राज्य में कानून का कोई शासन है?"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के दिनांक 8 फरवरी 2021 के आदेश से संकेत मिलता है कि उन पर पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा दबाव डाला जा रहा है, जो अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर न्यायिक अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। न्यायिक अधिकारी ने आशंका व्यक्त की है कि आरोपी जो "अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति" हैं, ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया है जिसे जिला न्यायाधीश ने झूठा पाया जाने के बाद खारिज कर दिया था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आशंका जताई है कि भविष्य में वो एक "अप्रिय घटना" के शिकार हो सकते हैं। जिस तरह से आपराधिक मामले के प्रभारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हाटा को दमोह में कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा परेशान किया गया है, उस पर हम गंभीरता से ध्यान देते हैं। हमारे पास एक न्यायिक अधिकारी पर अविश्वास करने का कारण नहीं है जिसने एक भावुक दलील दी है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आदेशों के परिणामस्वरूप उस पर दबाव डाला जा रहा है कि गिरफ्तारी न करें। स्वीकार करें कि आप संविधान के अनुसार प्रशासन का संचालन करने में विफल रहे हैं, " न्यायमूर्ति शाह ने कहा, "यह जंगल-राज है!"

    न्यायालय ने इस आशय का एक निर्देश भी जारी किया है कि श्री आरपी सोनकर, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हाटा, जिला दमोह को इस निर्देश के तहत पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी,

    "हम तदनुसार मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि वे दूसरे प्रतिवादी की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित करें और इस न्यायालय में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करके अनुपालन की रिपोर्ट करें। डीजीपी अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 8 फरवरी 2021 में पुलिस अधीक्षक दमोह के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की भी जांच करेंगे। पुलिस अधीक्षक, दमोह को 26 मार्च 2021 को वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।''

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