सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद BS- IV वाहनों की बिक्री का आदेश वापस लिया, ऐसे वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगाई 

LiveLaw News Network

9 July 2020 1:08 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद BS- IV वाहनों की बिक्री का आदेश वापस लिया, ऐसे वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगाई 

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 27 मार्च के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें लॉकडाउन के बाद दस दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 10% बिना बिके BS- IV वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। पीठ ने ये फैसला यह देखते हुए वापस लिया कि ऑटोमोबाइल डीलरों ने आदेश का उल्लंघन कर ऐसे वाहनों को बेच दिया था।

    आदेश को वापस लेने के बाद, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेचे गए ऐसे वाहनों को बेचा हुआ नहीं माना जाएगा

    और जो राशि प्राप्त हुई है, उसे खरीदारों को वापस कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 31 मार्च के बाद बेचे जाने वाले किसी भी वाहन को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

    जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने आदेश दिया,

    " वाहनों को डीलरों के साथ ही माना जाएगा जैसे कि वे बेचे नहीं गए हैं और यह किसी भी प्राप्त राशि को खरीदारों को वापस कर दिया जाएगा, 31.03.2020 के बाद बेचा गया कोई भी BS- IV प्रौद्योगिकी वाहन पंजीकृत नहीं होगा।"

    कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अधिक वाहनों की बिक्री के लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और अन्य डीलरों की खिंचाई की।

    "यह समझ में आता है कि लॉकडाउन के दौरान वाहनों की बिक्री कैसे हुई थी। यह कहा गया है कि ऑनलाइन बिक्री हुई है और हलफनामे में यह भी कहा गया है।

    पीठ ने कहा,

    " चूंकि गैर-लॉकडाउन अवधि के डेटा की तुलना में सारणीबद्ध रूप में दिए गए लेनदेन लॉकडाउन के दौरान अधिक बिक्री का संकेत देते हैं, हमें लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 10 दिनों के लिए वाहनों को बेचने की अनुमति देने के आदेश को वापस लेने में कोई संकोच नहीं है।"

    पीठ ने उल्लेख किया कि डीलरों को राहत देने के पहले के आदेश को एसोसिएशन के अनुरोध पर लॉकडाउन के कारण दिया गया था, जो कि 24 मार्च को राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा के कारण 31 मार्च से पहले छह दिनों के नुकसान के लिए तैयार किया गया था।

    यह देखते हुए कि लॉकडाउन के दौरान अधिक वाहन बेचे गए थे, कोर्ट ने आयोजित किया:

    "इस तथ्य के मद्देनजर कि सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अधिक वाहन बेचे थे, हमें 27.03.2020 के आदेश को वापस लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के लिए आदेश पारित करने के लिए एकमात्र विचार ये था कि लॉकडाउन के दौरान वो ऐसा वाहन नहीं बेच पाएंगे।"

    - सुप्रीम कोर्ट

    पीठ के आदेश का 31.03.2020 के बाद लॉकडाउन हटने की दस दिनों की अवधि के दौरान अधिक बिक्री करके "दो-तरफ़ा"लाभ नहीं लिया जा सकता था।

    वाहनों के पंजीकरण के पहलू पर, अदालत ने केंद्र को वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से वाहनों के सत्यापित विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा, जो सरकार के ई-पोर्टल, "वाहन" पर अपलोड किए गए थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि लॉकडाउन में लेनदेन वास्तविक थे या नहीं या उन्हें "बैक-डेट" किया गया है।

    "हम अनुरोध करते हैं कि भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी, जो सूची प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार वाहनों को वास्तव में सरकार के ई पोर्टल पर डाला गया है, उसे सत्यापित करे

    और अन्य राज्यों के डेटा भी ई- वाहन पोर्टल पर अपलोड भी किया जा सकता है और सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस अदालत में दायर किया जाना चाहिए, उसके बाद ही हम पंजीकरण के प्रश्न पर विचार करेंगे और उससे पहले नहीं," कोर्ट ने कहा।

    फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FADA) ने अपनी दलीलों के तहत सुप्रीम कोर्ट को बेचे हुए लेकिन गैर-पंजीकृत BS- IV वाहनों के विवरण के साथ एक पूर्ण हलफनामा प्रस्तुत किया कि इन वाहनों के पंजीकरण की अनुमति COVID ​​-19 लॉकडाउन के मद्देनज़र मूल 31 मार्च की समय सीमा से परे है।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एएसजी को पूरे भारत में सभी आरटीओ से विवरण एकत्र करने और BS- IV श्रेणी में बेचे जाने वाले वाहनों की संख्या के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जो लॉकडाउन हटाने के बाद बेची गईं और पंजीकृत हैं।

    27 मार्च का आदेश

    ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए थोड़ी राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को BS- IV वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए 31 मार्च की समय सीमा में कुछ छूट दी थी।

    कोर्ट ने 21 दिनों के देशव्यापी बंद के बाद 10 दिनों के लिए 10% बिना बिके BS- IV अनुपालन वाले वाहनों की बिक्री की अनुमति दी।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। BS- IV वाहनों को बिक्री के 10 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाएगा और 31 मार्च से पहले लाए गए BS- IV वाहनों को बाद में भी पंजीकृत किया जा सकता है।

    अदालत ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ( FADA) द्वारा दाखिल याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें लॉकडाउन का हवाला देते हुए 31 मार्च की समयसीमा 30 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी।

    FADA ने प्रस्तुत किया था कि 7 लाख दोपहिया वाहन, 15,000 कारें और 12,000 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री नहीं हुई और इससे उद्योग के लिए भारी वित्तीय संकट पैदा हो रहा है।

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