PM CARES फंड के गठन की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

LiveLaw News Network

13 April 2020 12:07 PM GMT

  • PM CARES फंड के गठन की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 राहत के लिए PM CARES फंड के गठन की वैधता पर सवाल उठाते हुए दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील एमएल शर्मा से कहा, " यह पूरी तरह से गलत याचिका है।"

    पीठ ने कहा "हम आप पर जुर्माना लगाएंगे।"

    याचिकाकर्ता शर्मा ने कहा, "PM CARES अस्तित्व में कैसे आ सकता है। ऐसा करने की शक्ति अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 के तहत संसद के पास ही है।"

    हालांकि बेंच ने याचिका की सुनवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति (PM CARES) कोष का गठन अवैध है, क्योंकि यह वैधानिक अधिनियमन द्वारा नहीं बनाया गया।

    याचिकाकर्ता ने PM CARES के तहत प्राप्त सभी दान को भारत के समेकित कोष के अलावा न्यायालय की निगरानी वाली SIT जांच से स्थानांतरित करने की मांग की।

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई मौकों पर अनावश्यक मामलों पर याचिका दर्ज करने के लिए शर्मा को फटकार लगाई। पिछले साल कोर्ट ने उन्हें अनुच्छेद 370 के मामले में एक पीआईएल दाखिल करने के लिए फटकार लगाई थी।

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