अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बार और भाषण की स्वतंत्रता पर मौलिक हमला है: प्रशांत भूषण ने बीसीडी को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया

LiveLaw News Network

1 Oct 2020 11:20 AM GMT

  • अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बार और भाषण की स्वतंत्रता पर मौलिक हमला है: प्रशांत भूषण ने बीसीडी को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया

    "मैं प्रस्तुत करता हूं कि बार काउंसिल को कानूनी पेशे के सदस्यों के अधिकारों के साथ एकजुटता में खड़ा होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जिसने बार सदस्यों और सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकारों और गरिमा को गंभीर रूप से बाधित और निरस्त किया है।"

    उक्त टिप्पणी एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दिल्ली बार काउंसिल ‌की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में की है। पत्र में पूछा गया था कि स्वतः संज्ञान अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्यवाही क्यों न शुरु की जाए।

    उन्होंने कहा है कि पिछले महीने उन्हें दी गई सजा का कारण रहे उनके दो ट्वीट, बार सदस्य की "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा के भीतर" हैं और "उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे अवमानना ​​करार दिया जा सकता है"।

    उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुझे आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया और मुझे उसी के लिए सजा सुनाई है, यह भाषण की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता पर मौलिक हमला है।"

    उल्लेखनीय है कि भूषण द्वारा किए गए दो विवादास्पद ट्वीट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसमें प्रशांत भूषण को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी माना गया ‌था, ‌‌दिल्ली बार काउंसिल को कारण बताने के लिए वकील को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता थी कि उनके खिलाफ धारा 24 ए और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

    पत्र का जवाब देते हुए श्री भूषण ने कहा, "आपराधिक अवमानना ​​के लिए मेरी सजा" नैतिक अपराध से जुड़े अपराध "के लिए सजा नहीं थी, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 ए के तहत आवश्यक है।"

    अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत 'पेशेवर कदाचार' के संदर्भ में उन्होंने कहा, "जैसा पीडी खांडेकर में दोबारा कहा गया है पेशेवर कदाचार के लिए परीक्षण है कि क्या संबंधित अधिवक्ता की कार्रवाई से कानूनी पेशे का अपमान या असम्मान होता है, और जैसा कि बार के अन्य भाइयों और बहनों द्वारा समझा जाता है। मौजूदा मामले में, बार की असहमति की बात तो दूर है, मुझे अपने दो ट्वीट के लिए साथी वकीलों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से अपार समर्थन और एकजुटता मिली है।"

    श्री भूषण ने कहा है कि बार काउंसिल अदालत के फैसले से बिल्कुल भी बंधी हुई नहीं है, और यह काउंस‌िल के लिए है कि वह खुद अपना स्वतंत्र दिमाग लगाए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या उन्होंने वास्तव में कोई कृत्य किया है, जो कानून का अभ्यास करने के अधिकार के निलंबन के योग्य है।

    भूषण ने कहा, "इस प्रकार, केवल इसलिए कि मेरे ट्वीट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका संख्या 1/2020 में अवमानना का दोषी पाय गया है, यह जरूरी नहीं होगा कि यह "पेशेवर या अन्य कदाचार" का गठन करेगा। इस बिंदु पर कानून 'सुप्रीम कोर्ट बार एसएन बनाम भारत संघ ((1998) 4 एससीसी 409) के ऐतिहासिक फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया है।"

    उन्होंने आगे कहा, "मेरे खिलाफ निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.....इस कारण से भी है कि उक्त निर्णयों को बीसीडी द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए।"

    श्री भूषण ने आगे दावा किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स खुद एक वकील को अदालत का दास बनने से हतोत्साहित करता है और यह किसी न्यायिक अधिकारी के "अनुचित आचरण" के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का "कर्तव्य" उस पर डालता है।

    श्री भूषण ने कहा, अपने ट्वीट में मैंने किसी भी तरह के सामान्य कामकाज से अदालतों को बंद करने के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी, जिसका न्याय तक पहुंचने के लोगों के अधिकार पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और कानूनी समुदाय को भी बहुत प्रभावित किया है।

    उन्होंने कहा, "इस फैसले का न्यायपालिका के कामकाज की किसी भी आलोचना को अपराधी बनाने का प्रभाव होगा और वकीलों और नागरिकों के अधिकार पर अपनी राय देने के लिए एक सर्द प्रभाव होगा।"

    इस संबंध में, उन्होंने श्री भूषण की सजा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ राजीव धवन द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ पर भी काउंसिल का ध्यान आकर्षित किया।

    उन्होंने बीसीडी से बार के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया है क्योंकि बार की स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार और स्वतंत्रता आज भी दांव पर है।

    उन्होंने अनुरोध किया है कि यदि काउंसिल उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं खत्म नहीं करने का उन्हें लेती है, तो यह अवमानना के फैसले के खिलाफ उनकी समीक्षा याचिका और मामलों में अंतर-अदालत अपील के लिए निर्देश मांगने वाली रिट याचिका पर फैसले तक रुकी रहेगी।

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