सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी

Sharafat

26 May 2023 6:26 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मई 2022 से हिरासत में हैं।

    जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने यह आदेश पारित किया।

    पीठ ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। जमानत निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होगी।

    पीठ ने कहा कि जैन "किसी भी मुद्दे पर कोई बयान देने के लिए" मीडिया के पास नहीं जाएंगे और वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

    पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि जैन का एम्स दिल्ली द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कोर्ट में कहा कि इस याचिका पर बाद में विचार किया जा सकता है।

    जैन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह केवल मेडिकल आधार पर जमानत मांग रहे हैं न कि गुण-दोष के आधार पर।

    उन्होंने कहा,

    "मेरे पास बहुत मजबूत आधार हैं जिन्हें मैं आज नहीं छू रहा हूं। मैं आज मेडिकल आधार पर मांग कर रहा हूं। बाकी आप बाद में जांच कर सकते हैं।"

    प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जैन की एम्स या आरएमएल दिल्ली के विशेषज्ञों के एक निकाय द्वारा जांच की जानी चाहिए।

    एएसजी ने लोक नायक अस्पताल दिल्ली से मिले मेडिकल सर्टिफिकेट पर संदेह जताया, क्योंकि जैन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं।

    उन्होंने कहा, "वह स्वास्थ्य मंत्री थे, ये अस्पताल उनके अधीन थे। मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा सकती है। एम्स या दिल्ली के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा उनकी जांच की जाए। अगर वह रिपोर्ट उनके पक्ष में है तो मैं मान लूंगा।

    "बेंच ने राजू से पूछा कि वह दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड पर भरोसा क्यों नहीं जता रहे हैं। इसके जवाब में राजू ने कहा कि जैन के पिछले आचरण ने संदेह पैदा किया। इससे पहले जब ईडी ने दलील दी थी कि एम्स में उनकी जांच होनी चाहिए तो उन्होंने मेडिकल जमानत की अर्जी वापस ले ली।

    राजू ने कहा कि "उनके पास एक वास्तविक मामला हो सकता है, मैं उस मामले में स्वीकार करूंगा। लेकिन इतिहास यह है कि वह बीमारी का नाटक करते हैं, फर्जी रिपोर्ट देते हैं, जिस क्षण हम स्वतंत्र मूल्यांकन चाहते हैं - वह वापस ले लेते हैं।"

    उन्होंने कहा कि 13 मई तक वह फिट थे और अगले दिन उन्हें अचानक बीमारी हो गई।

    सिंघवी ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल तिहाड़ जेल के लिए अनिवार्य रेफरल अस्पताल है। "जैन को मस्कुलर एट्रोफी डेवलप हो गई है। वह एक कंकाल बन गए हैं। उनका 35 किलोग्राम वजन कम हुआ है।

    राजू ने स्वतंत्र मूल्यांकन की मांग को दोहराते हुए जवाब दिया,

    "जहां तक ​​वजन की बात है, वह जैन है और मुझे बताया गया है कि वह जेल में खाना नहीं खा रहे हैं और उपवास कर रहे हैं।"

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