सेम-सेक्स मैरिज याचिकाएं 'शहरी अभिजात्य विचारों' का प्रतिनिधित्व करती हैं : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

Shahadat

17 April 2023 6:11 AM GMT

  • Same Sex Marriage

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    सुप्रीम कोर्ट में दायर दूसरे जवाबी हलफनामे में भारत संघ ने फिर से उन याचिकाओं का विरोध किया जो भारत में सेम-सेक्स विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करती हैं। यह कहते हुए कि विवाह "विशेष रूप से विषम संस्था" है, जवाबी हलफनामे में कहा गया कि भारत में विवाह समानता की मांग करने वाले केवल "सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से शहरी अभिजात्य विचारों" का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों की लोकप्रिय इच्छा यह है कि विवाह को केवल विषमलैंगिक व्यक्ति के बीच में मान्यता दी जाए।

    केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं के बैच को सुनवाई योग्यता के आधार पर खारिज करने की मांग की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 5-न्यायाधीशों की पीठ की संरचना को अधिसूचित किया, जो भारत में सेम-सेक्स विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

    I. सेम-सेक्स विवाहों को कानूनी मान्यता केवल सक्षम विधायिका द्वारा दी जा सकती है, न्यायालयों द्वारा नहीं

    केंद्र ने तर्क दिया कि विवाह सामाजिक-कानूनी संस्था है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत अधिनियम के माध्यम से केवल सक्षम विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है और विनियमित किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि अदालतें या तो न्यायिक व्याख्या के माध्यम से या विवाह के लिए मौजूदा विधायी ढांचे को तोड़कर विवाह को न तो बना सकती हैं और न ही उन्हें मान्यता दे सकती हैं। यह कहते हुए कि सेम-सेक्स विवाह के अधिकार को मान्यता देने वाले न्यायालय का अर्थ "कानून की पूरी शाखा का आभासी न्यायिक पुनर्लेखन होगा", केंद्र ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जहां अदालत ने "लिंग तटस्थ और धर्म तटस्थ कानूनों" को इस आधार पर तैयार करने पर रोक लगाई थी कि वे विधायी डोमेन के अंतर्गत आते हैं और सुप्रीम कोर्ट संसद को कानून बनाने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिन देशों में सेम-सेक्स विवाह को मान्यता दी गई, वहां भी अधिकांश देशों ने विधायी मार्ग के माध्यम से ऐसा किया।

    II. 'शहरी अभिजात वर्ग' द्वारा मांगी गई विवाह समानता केवल लोकप्रिय विषमलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को मान्यता देगी

    हलफनामे में आगे कहा गया कि भले ही भारत कई अलग-अलग धर्मों, जातियों, उप-जातियों वाला देश है, जहां केवल व्यक्तिगत कानून और रीति-रिवाज सभी विषमलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को मान्यता दी गई है।

    आगे यह कहा गया,

    "शादी की संस्था आवश्यक रूप से सामाजिक अवधारणा है और उक्त संस्था के लिए पवित्रता संबंधित शासकीय कानूनों और रीति-रिवाजों के तहत जुड़ी हुई है, क्योंकि इसे सामाजिक स्वीकृति के आधार पर कानून द्वारा पवित्रता प्रदान की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामाजिक स्वीकृति और पालन लोकाचार, सामान्य मूल्य, धर्मों में साझा विश्वास, "विवाह की सामाजिक-कानूनी संस्था" की मान्यता के मामले में बहुसंख्यकवाद के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।"

    भारत में विवाह की संस्था से जुड़ी पवित्रता, सामाजिक लोकाचार, परिवार की अवधारणा में पोषित मूल्यों और ऐसे अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए हलफनामे का तर्क है कि याचिकाएं केवल शहरी अभिजात्य विचारों को दर्शाती हैं, जिनकी तुलना उपयुक्त विधायिका से नहीं की जा सकती है।

    III. विवाह की संस्था से सेम-सेक्स विवाहों को बाहर करने के लिए भेदभावपूर्ण नहीं

    केंद्र ने आगे कहा कि विवाह की संस्था से समलैंगिक विवाह को बाहर करना भेदभाव नहीं है।

    इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए,

    "ऐसा इसलिए है, क्योंकि पारंपरिक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सामाजिक-कानूनी रिश्ते जैसे सभी धर्मों में विवाह भारतीय सामाजिक संदर्भ में गहराई से निहित हैं और वास्तव में हिंदू कानून की सभी शाखाओं में एक संस्कार माना जाता है। यहां तक कि इस्लाम में भी। हालांकि यह एक अनुबंध है, यह पवित्र अनुबंध है और वैध विवाह केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों में समान स्थिति है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह गहरा सामाजिक संदर्भ भी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में निहित है।"

    यह कहते हुए कि अंतर-धार्मिक और अंतर-जाति विवाह की अनुमति देते हुए यहां तक कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954, "जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की स्पष्ट विधायी नीति को दर्शाता है और व्यक्तिगत कानूनों और रीति-रिवाजों के तत्वों को मान्यता देता है।" केंद्र ने तर्क दिया कि समान लिंग विवाह को समानता देना दो "गैर-तुलनीय वर्गों" की तुलना करने जैसा होगा। यह आगे तर्क देता है कि नई सामाजिक संस्था के निर्माण या मान्यता को पूरी तरह से अधिकार/पसंद के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार तो दूर की बात है।

    IV. विवाह निजी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं

    अंत में केंद्र ने प्रस्तुत किया कि विवाह कभी भी निजी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है।

    यह तर्क दिया गया,

    "शादी का नियमन समाज द्वारा स्वीकृति का मुद्दा है और इस तरह केवल सक्षम निकाय होने के नाते विधायिका द्वारा बहस की जानी चाहिए, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का भंडार है और लोगों की इच्छा को दर्शाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि यह तर्काधार न्यायालयों में विवाह की राज्य मान्यता के लिए बहुत आधार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विवाह राज्य के अस्तित्व के लिए पूर्व शर्त बन जाता है। विवादित कानूनों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि विधायी मंशा केवल पुरुष और महिला के मिलन से होने वाले विवाह को मान्यता देना है..."

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