धारा 41-ए सीआरपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से जारी दिशा निर्देशों की तरह दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार करने के लिए कहा

Avanish Pathak

9 Jun 2022 8:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य को सीआरपीसी की धारा 41ए को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी के दिशा-निर्देशों पर गौर करने को कहा है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार धारा 41ए के शासनादेश को प्रभावी करने के लिए यदि आवश्यक हो तो किसी भी संशोधन/सुधार के साथ समान दिशानिर्देशों को लागू कर सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को हाईकोर्ट में मुकदमों की लिस्टिंग में होने वाली देरी और जमानत आवेदनों की बड़ी संख्या में लंबित होने की समस्या से निपटने के लिए सुझावों (सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एडवोकेट द्वारा पेश) को लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए भी कहा।

    जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ अभयानंद शर्मा नामक एक व्यक्ति की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका अक्टूबर, 2021 में दायर की गई थी। उसे फरवरी, 2021 में आईपीसी, ऑर्म्स एक्ट और बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट के तहत अपराधों के लिए में गिरफ्तार किया गया। रिट याचिका में उसने दावा किया था कि धारा 439 सीआरपीसी के तहत उसकी जमानत अर्जी पटना हाईकोर्ट के समक्ष अप्रैल, 2021 में दायर की गई थी, लेकिन जमानत आवेदन अभी सूचीबद्ध नहीं किया गया था। बताया गया कि इसी एफआईआर में सह-अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई कर निराकरण किया जा चुका है।

    रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत आवेदन को हाईकोर्टके समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और बाद में उन्हें भी जमानत दे दी गई थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले को लंबित रखा गया था कि हाईकोर्ट मे जारी इस प्रैक्टिस फिर से विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से, यदि एक ही एफआईआर में शामिल सह-अभियुक्तों एक से अधिक जमानत आवेदन दायर करते हैं, जमानत आवेदनों में आदेश पारित करने में किसी भी असमानता से बचने के लिए इसे उसी न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

    उस संदर्भ में कोर्ट ने एडवोकेट गौरव अग्रवाल, एडवोकेट संतोष कुमार और एडवोकेट शोएब आलम को इस मामले में सुझाव देने को कहा था। इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से "न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए और बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी करने वाले लोगों के हित में इसे लागू करने के लिए संभावित कदम उठाने के लिए कहा, खासकर जब मामले में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल हो।"

    10 मार्च को, पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि निषेध मामलों की सुनवाई के लिए और सभी मामलों की सुनवाई के लिए नामित बेंच होने का सुझाव, जहां अधिकतम सजा सात साल या उससे कम थी, दी गई राहत की निरंतरता लाएगा और कुशल निपटान में मदद करेगा

    "एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद, मजिस्ट्रेट के विचारणीय अपराधों में एक आरोपी को हिरासत में लेने की आवश्यकता कहां है। हाईकोर्ट में बहुत अधिक पेंडेंसी है और राज्य के साथ कुछ गड़बड़ है। लगभग 60 प्रतिशत न्यायाधीश केवल जमानत मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। यह जमानत अदालत नहीं है बल्कि एक संवैधानिक न्यायालय है।",

    इसके अलावा, कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41 ए को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी के दिशा-निर्देशों के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेश को नोट किया।

    स्थायी आदेश संख्या 330/2019 'गिरफ्तारी के लिए दिशानिर्देश' (उन मामलों में गिरफ्तारी जहां कारावास 7 साल से कम या विस्तारित है, वैवाहिक मामलों में गिरफ्तारी, पारिवारिक मामलों में वरिष्ठ नागरिकों की गिरफ्तारी, आदि) को शामिल करता है, जिसमें निर्णय शामिल हैं, जिसमें जोगिंदर कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और टिप्पणियों को शामिल किया गया है। डीके बसु के मामले और अर्नेश कुमार के मामले और सीआरपीसी की धारा 41 ए के इरादे को शामिल किया गया है।

    धारा 41ए के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में सीआरपीसी और अर्नेश कुमार के फैसले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीठ ने देखा था कि व्यवहार में उन सिद्धांतों का बहुत कम अनुपालन था।

    श्री आलम द्वारा यह बताया गया था कि यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा था कि "जमानत आवेदनों के लंबित मामलों में कमी लाने में मदद के लिए गिरफ्तारी के संबंध में धारा 41ए, 436ए सीआरपीसी और फैसलों के प्रावधानों को पूरे देश में लागू करने की जरूरत है।

    'जमानत नियम है और जेल एक अपवाद' का सिद्धांत" केवल अदालत कक्ष तक ही सीमित है, जबकि वास्तव में, जेल नियम हो गई है और जमानत अपवाद।

    हम एक ट्रिगर-हैप्पी नेशन हैं, जहां गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि यह आवश्यक है, बल्‍कि इसलिए कि पुलिस अधिकारी बिना विवेक के गिरफ्तार कर सकता है दिमाग। आखिरकार यह अनुच्छेद 21 का मुद्दा है।"

    अदालत ने मौखिक रूप से यह कहते हुए जवाब दिया था कि "हम इसे बिहार में पायलट आधार पर लागू करते हैं और देखते हैं कि परिणाम क्या होता है। यदि आवश्यक हो तो हम निर्देश पारित करेंगे"

    केस टाइटल: अभयानंद शर्मा @ टिंकू शर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्‍य।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story