रोटोमैक घोटाला मामला : सुप्रीम कोर्ट ने उदय जे देसाई को मेडिकल आधार पर जमानत दी
LiveLaw News Network
11 Aug 2021 10:55 AM IST

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक उदय जे देसाई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ रोटोमैक समूह की कंपनियों द्वारा किए गए 7,500 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने मेडिकल आधार पर देसाई को जमानत दी।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत दी जा सकती है।
एसएफआईओ की ओर से दी गई रियायत के आधार पर पीठ ने आदेश दिया,
"इस प्रकार हम ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए नियम और शर्तों पर याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देते हैं।"
तदनुसार, पीठ ने देसाई द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 25 मार्च को जमानत से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
उदय को 19 मार्च को एक अन्य निदेशक सुजय देसाई के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एसएफआईओ द्वारा रोटोमैक समूह और फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड की 11 कंपनियों की जांच की जा रही है।
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

