सरकार से सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं, अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों के बीच कोई अंतर नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

28 Sept 2021 10:54 AM IST

  • सरकार से सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं, अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों के बीच कोई अंतर नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों के बीच कोई अंतर नहीं है और सरकार से सहायता प्राप्त करने का उनका अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।

    न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए कहा कि सहायता प्राप्त करने वाली संस्था लगाई गई शर्तों से बाध्य है और इसलिए उनसे इनका अनुपालन करने की उम्मीद है और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत तैयार किया गया विनियमन 101 असंवैधानिक है।

    अदालत ने कहा कि किसी संस्था को यह कहने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती कि सहायता अनुदान अपनी शर्तों पर होना चाहिए।

    दरअसल विनियम 101 के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि (1) "आउटसोर्सिंग" के माध्यम से अकेले "IV" श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत पद को भरना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है। (2 ) अधिनियम की धारा 16 जी में इस विनियमन द्वारा निहित रूप से खारिज करने की मांग की गई है (3) मुख्य विनियमन जो सहायता प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार किया और फैसला सुनाया कि विनियम 101 असंवैधानिक है। इस फैसले को चुनौती देते हुए, राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान संलग्न शर्तों से बंधे हैं, क्योंकि न तो सहायता प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मौजूद है और न ही निहित है।

    अपील की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश द्वारा लिखित निर्णय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां शामिल हैं:

    32. जब सहायता प्राप्त संस्थानों की बात आती है, तो अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अपने स्वयं के प्रतिबंधों के उचित होने के अधीन है। किसी संरक्षण को एक गैर-अल्पसंख्यक संस्थान से बेहतर अधिकार में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर कानून काफी हद तक तय हो गया है और इसलिए किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

    सहायता प्रदान करने का निर्णय नीति के माध्यम से होता है

    29. सहायता प्रदान करने का निर्णय नीति के रूप में होता है। ऐसा करते समय, सरकार न केवल संस्थानों के हित बल्कि इस तरह के अभ्यास को करने की क्षमता के बारे में चिंतित होती है। ऐसे कई कारक हैं जिन पर सरकार से ऐसा निर्णय लेने से पहले विचार करने की अपेक्षा की जाती है। वित्तीय बाधाएं और कमियां ऐसे कारक हैं जिन्हें सहायता के लिए कोई भी निर्णय लेने में प्रासंगिक माना जाता है, जिसमें सहायता प्रदान करने का निर्णय और सहायता के वितरण के तरीके दोनों शामिल हैं।

    31. एक बार जब हम मानते हैं कि सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसे लागू करने में दिए गए निर्णय को चुनौती केवल प्रतिबंधित आधार पर होगी। इसलिए, ऐसे मामले में भी जहां सहायता वापस लेने का नीतिगत निर्णय लिया जाता है, कोई संस्था इस पर अधिकार के मामले में सवाल नहीं उठा सकती है। हो सकता है, ऐसी चुनौती तब भी एक संस्था के लिए उपलब्ध हो, जब एक संस्थान को दूसरे संस्थान के मुकाबले अनुदान दिया जाता है, जो समान रूप से रखा गया है। इसलिए, सहायता के अनुदान के साथ, शर्तें आती हैं। यदि कोई संस्था ऐसी सहायता से जुड़ी शर्तों को स्वीकार ना करना और उनका पालन नहीं करना चाहती है, तो वह अनुदान को अस्वीकार करने और अपने तरीके से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके विपरीत, किसी संस्था को यह कहने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती कि सहायता अनुदान उसकी शर्तों पर होना चाहिए।

    33. इस प्रकार, पूर्वोक्त मुद्दे पर हमें इस सिद्धांत को दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि सहायता प्राप्त करने वाली संस्था लगाई गई शर्तों से बाध्य है और इसलिए उनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। एक बार जब हम इसे तय कर लेते हैं, तो विभिन्न आधारों पर की गई चुनौती धरातल पर आ जाती है।

    इस संबंध में अदालत ने टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 SCC 481 और एसके मोहम्मद रफीक बनाम प्रबंधन समिति कोंटाई रहमानिया उच्च मदरसा (2020) 6 SCC 689 का हवाला दिया किसी विनियम को चुनौती एक अलग स्तर पर खड़ी है।

    अदालत ने कहा कि विनियमन 101 में संशोधन अधीनस्थ कानून के रूप में एक नीतिगत निर्णय है।

    इस संबंध में, अदालत ने इस प्रकार कहा :

    37. एक नीतिगत निर्णय को जनहित में माना जाता है, और एक बार किया गया ऐसा निर्णय चुनौती देने योग्य नहीं है, जब तक कि प्रकट या अत्यधिक मनमानी न हो, एक संवैधानिक अदालत से अपने हाथ दूर रखने की उम्मीद की जाती है।

    38. किसी विनियम के लिए एक चुनौती एक अधिनियम बनाने के लिए किए जा सकने वाले कदम से अलग स्तर पर खड़ी होती है। हालांकि, जब विनियम और कुछ नहीं बल्कि पहले किए गए सरकार के निर्णय को सुदृढ़ करने वाली नीति की पुनरावृत्ति है, तो एक अधिनियम की वैधता के परीक्षण के लिए आवश्यक मापदंडों का न्यायालय द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

    39. एक कार्यकारी शक्ति किसी विधायी के अवशेष है, इसलिए उक्त शक्ति का प्रयोग, यानी आक्षेपित विनियमन में संशोधन को, केवल अनुमान के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक बार नीति निर्णय के माध्यम से नियम पेश किए जाने के बाद, प्रकट, अत्यधिक मनमानी के अस्तित्व के एक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है।

    "आउटसोर्सिंग" केवल अनुमान और धारणा के आधार पर संविधान के विपरीत के रूप में घोषित नहीं की जा सकती है

    अदालत ने कहा कि नीति के तहत "आउटसोर्सिंग" को पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।

    "यह कहना एक बात है कि इसे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सावधानी के साथ लागू किया जाना है, और दूसरा इसे असंवैधानिक के रूप में समाप्त करना है। "आउटसोर्सिंग" कानून में निषिद्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि "आउटसोर्सिंग" के माध्यम से किसी भर्ती की अपनी कमियां हो सकती हैं और स्थान भर सकते हैं, हालांकि, "आउटसोर्सिंग" करने का निर्णय केवल अनुमान और धारणा के आधार पर संविधान के विपरीत के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। जाहिर है, योजना की प्रकृति और उससे जुड़े सुरक्षा उपाय हम नहीं जानते .."

    कोई केवल यह नहीं मान सकता है कि भर्ती की एक विधि के रूप में "आउटसोर्सिंग" अनिवार्य रूप से ठेका श्रम को अपनाना है और यह कि अनुचित व्यापार व्यवहार का एक तत्व मौजूद है, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा मांग की गई है।

    अनुच्छेद 14 वैध भेदभाव को निषेध नहीं करता

    अनुच्छेद 14 प्रकृति में सकारात्मक है। वर्गीकरण करने में विधि निर्माता को पर्याप्त भार प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है, जो किसी शत्रुतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवश्यक वैध भेदभाव है।

    चुनौती देने वालों को 'असंवैधानिकता' को संतुष्ट करना होगा

    जब किसी विनियमन, नियम या अधिनियम को चुनौती दी जाती है, तो यह चुनौती देने वाले व्यक्तियों के लिए है कि वे न्यायालय को संतुष्ट करें कि उन्हें कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। इस तरह की चुनौती पर कानून के दायरे में विचार किया जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वकील चुनौती दी गई नीति पर न्यायालय को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, वास्तव में यह घोषणा नहीं करेगा कि यह असंवैधानिक है। (पैरा 51)

    व्याख्या के सिद्धांत के रूप में "हमेशा बोलने" की अवधारणा

    व्याख्या के सिद्धांत के रूप में "हमेशा बोलने" की अवधारणा को पुराने अधिनियम की उचित समझ के लिए लागू किया जाना चाहिए। आखिरकार, इस तरह के एक क़ानून का अपना इच्छित उद्देश्य होता है जिसमें निश्चित रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों के कार्यों को विनियमित करना शामिल होता है, जिसकी व्याख्या अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्थितियों से निपटने के लिए की जानी चाहिए। इसलिए, एक व्याख्या जो उचित, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्य की पूर्ति करेगी।

    उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, अदालत ने राज्य को "आउटसोर्सिंग" के उचित कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अभ्यास करने का भी निर्देश दिया।

    केस: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्राचार्य अभय नंदन इंटर कॉलेज

    उद्धरण : LL 2021 SC 504

    केस नं.| दिनांक: 2021 का सीए 865 | 27 सितंबर 2021

    पीठ: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

    वकील: अपीलकर्ता राज्य के लिए एएसजी ऐश्वर्या भाटी

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story