मरने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को "लिविंग विल" के संबंध में जारी दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग पर सुनवाई करेगा

Avanish Pathak

30 Sept 2022 2:00 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने गुरुवार को एक विविध आवेदन पर सुनवाई का फैसला किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नौ मार्च, 2021 को दिए एक फैसले में जारी किए गए लिविंग विल/एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव की गाइडलाइंस में संशोधन की मांग की गई थी। सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

    जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, ज‌स्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच के समक्ष पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने शुरुआत में लिविंग विल की अवधारणा पर रोशनी डाली।

    उन्होंने कहा‌ कि लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज है, जो एक मरीज को चिकित्सकीय उपचार के बारे में पहले से स्पष्ट निर्देश देने की अनुमति देता है जब वह गंभीर रूप से बीमार होता है या सूचित सहमति व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है।

    सीनियर एडवोकेट दातार ने पीठ को बताया कि कोर्ट की ओर से नौ मार्च 2021 को जारी दिशा-निर्देश अव्यवहारिक हो गए हैं। उन्होंने इसे लागू करने में आने वाली बाधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लिविंग विल को दो गवाहों की उपस्थिति में निष्पादक द्वारा हस्ताक्षरित करना होता है, और यह प्रथम श्रेणी के न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाती है।

    उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 10 साल बाद वसीयत के निष्पादक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टरों की टीम प्रमाणित करती है कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, दिशानिर्देशों के अनुसार, मामला कलेक्टर को भेजा जाता है, जो दूसरी सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टरों के एक और बोर्ड का गठन करते हैं।

    इसके बाद, अधिकार क्षेत्र के जेएमएफसी को व्यक्तिगत रूप से अस्पताल जाना होता है और दस्तावेज़ को प्रमाणित करना होता है। दातार ने तर्क दिया कि यह बोझिल प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं है और इसलिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए वर्तमान आवेदन में कुछ सुझाव दिए गए हैं।

    दातार ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र सरकार इस मामले में एकमात्र प्रतिवादी है और उसने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सुझाव उपयुक्त नहीं हैं। जस्टिस रस्तोगी ने सुझाव दिया कि यदि केवल एक समिति हो सकती है और वसीयत के निष्पादक के नजदीकी रिश्तेदारों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

    उन्होंने कहा, "डॉक्टरों की एक समिति एक बार में निर्णय ले सकती है। यदि वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो क्या नजदीकी रिश्तेदार निर्णय नहीं ले सकते।"

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'कुछ परिवारों में बूढ़े लोग अवांछित हो जाते हैं, इसलिए लिविंग विल का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए'।

    उन्होंन आशंका व्‍यक्त की कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो कुछ मामलों में बुजुर्ग व्यक्ति को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एक जीवित वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाएगा और सबसे खराब स्थिति यह होगी कि दस्तावेज को निष्पादित करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार के साथ बैठेंगे।

    जस्टिस बोस ने कहा, "यह अनिवार्य रूप से विधायिका के क्षेत्र में है।"

    सीनियर एडवोकेट दातार ने प्रस्तुत किया कि लिविंग विल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश विशाखा दिशानिर्देशों की तरह हैं, जो कानून बनने तक लागू रहेंगे।

    मेहता ने सुझाव दिया कि यह कोई विरोधी मामला नहीं है, इसलिए पार्टियों और संबंधित सरकारी अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक हो सकती है।

    जैसे ही दातार ने इस संबंध में सुझाव देने के लिए पीठ से अनुरोध किया, जस्टिस रॉय ने टिप्पणी की, "एक बहुत ही रोचक फिल्म है 'Whose Life Is It Anyway?' यह मरने के अधिकार के मुद्दे पर है। मैं लगता है कि इस बहस के संदर्भ में छुट्टी के दौरान देखने के लिए यह एक दिलचस्प फिल्म होगी।"

    सुनवाई के दौरान मेहता ने बर्ट्रेंड रसेल के लेख 'राइट टू कमिट सुसाइड' का हवाला दिया। आत्महत्या के मुद्दे पर, जस्टिस जोसेफ ने कहा, "आत्महत्या के कई मामलों को वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर रखा जा सकता है। यदि उचित परामर्श दिया जाता तो उन्हें बचाया जा सकता था।"

    सॉलिसिटर जनरल की राय थी, "हो सकता है कि इस विचार को ज्यादा मानने वाले न हों, लेकिन हो सकता है कि परिवार के सिकुड़ने के कारण... अब केवल आभासी दोस्त हैं।"

    Case Status: Common Cause v. UoI MA 1699/2019 in WP(C) No. 215/2005

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