पश्चिम बंगाल की कोर्ट ने RG Kar रेप-मर्डर के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए, 11 नवंबर से सुनवाई

  • पश्चिम बंगाल की कोर्ट ने RG Kar रेप-मर्डर के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए, 11 नवंबर से सुनवाई

    पश्चिम बंगाल की एक कोर्ट ने RG Kar बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में एक संदिग्ध के रूप में हिरासत में भेज दिया गया है।

    अदालत ने यह भी निर्धारित किया है कि मुकदमा 11 नवंबर को शुरू होगा।

    प्रशिक्षु डॉक्टर के वीभत्स बलात्कार और हत्या ने देशव्यापी अशांति पैदा कर दी। कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा स्थितियों की मांग करते हुए चिकित्सा पेशेवरों सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए।

    विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया और चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों की आवश्यकता पर जोर दिया।

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने रॉय को इस मामले में एकमात्र आरोपी पाया, जबकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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