जजमेंट का रिव्यू "छिपी हुई अपील" नहीं हो सकता, आदेश 47 नियम एक सीपीसी के दायरे में होनी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

Avanish Pathak

9 Oct 2023 9:02 PM IST

  • जजमेंट का रिव्यू छिपी हुई अपील नहीं हो सकता, आदेश 47 नियम एक सीपीसी के दायरे में होनी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में हाईकोर्ट को उपलब्ध पुनर्विचार की शक्तियों की रूप रेखा की चर्चा की, साथ ही सीपीसी के आदेश 47 नियम एक के मद्देनजर उसकी सीमा की चर्चा की। उक्त चर्चाओं के साथ कोर्ट ने एक रिव्यू पीटिशन को रद्द कर दिया।

    जस्टिस शेखर बी सराफ की एकल पीठ ने कहा:

    किसी अपील र‌िव्यू के रूप में छुप नहीं सकती... अदालतें अपने रिव्यू क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय तीसरे अंपायर के रूप में कार्य करती हैं और उन्हें केवल रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि को देखने का अधिकार है। यदि अदालतों को उस त्रुटि की तलाश में यात्रा शुरू करने की आवश्यकता है जिस पर रिव्यू की मांग की गई है, तो उस त्रुटि को रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता है। किसी निर्णय या आदेश से व्यथित पक्षों द्वारा नए सिरे से बहस करने के लिए रिव्यू क्षेत्राधिकार को दूसरे अवसर के रूप में नहीं माना जा सकता है।

    संक्षिप्त तथ्य

    ये टिप्पणियां पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा जनवरी 2021 में पारित 2019 के WPA 3086 में न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका में आईं।

    पुनर्विचार याचिका में प्रतिवादी के पास बीएससी की डिग्री थी और वह एक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए था, जिसके तहत उसे हरिभंगा जूनियर हाई स्कूल में गणित में सहायक शिक्षक के रूप में चुना गया था।

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने विनायक मिशन्स यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस में एमएससी की डिग्री हासिल की, और स्कूल ने जिला निरीक्षक, स्कूल को सूचित करने के बाद, उसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से डिग्री पूरी करने के साथ-साथ अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। जिसे उसने सफलतापूर्वक पास कर लिया।

    याचिकाकर्ता ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद स्नातक वेतनमान देने के लिए आवेदन किया था और आवेदन अनुमोदन के लिए डीआई को भेजा गया था।

    डीआई से सुनवाई नहीं होने पर, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट दायर की, जिसका निपटारा डीआई को याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार करने और उसी से संबंधित एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश देकर किया गया।

    इसके बाद याचिकाकर्ता डीआई के सामने पेश हुआ और उसे सूचना मिली कि वह डीआई से अनुमति लेने में विफल रहा है जो कि 2007 के सरकारी आदेश के अनुसार आवश्यक था। उसने 2019 के डब्ल्यूपीए 3086 में इसे चुनौती दी।

    अदालत ने उपरोक्त याचिका का निपटारा कर दिया और अधिकारियों को रिट याचिकाकर्ता को उसकी अंतिम स्नातकोत्तर परीक्षा की अंतिम तिथि के बाद की तारीख से उच्च वेतन देने का निर्देश दिया।

    कोर्ट का फैसला

    राज्य के पुनर्विचार आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायालय ने माना कि पुनर्विचार शक्ति का प्रयोग केवल अत्यधिक परिश्रम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, अन्यथा "यह ऐसी शक्ति के अस्तित्व के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा।"

    कोर्ट ने माना कि 'नियम और शर्तें' जो हाईकोर्ट की पुनर्विचार शक्ति को लागू करने के मामलों में लागू होंगी, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम एक के तहत पाई जाएंगी।

    यह देखा गया कि पुनर्विचार के मामलों में आदेश 47 नियम एक का सख्ती से पालन करना होगा, जैसे कि पार्टियों को पुनर्विचार की आड़ में "छिपी हुई अपील" के रूप में किसी मामले पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं थी।

    बेंच ने दोहराया कि किसी फैसले या आदेश की पुनर्विचार के लिए, रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "यदि अदालतों को त्रुटि की खोज करनी है, तो इसे रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता है और यह किसी पक्ष को फैसले की पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं देगा।"।

    तदनुसार, पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया गया, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान आवेदन में याचिकाकर्ता के एमएससी प्रमाणपत्र की अदालत की जांच की आवश्यकता है, जो पुनर्विचार याचिका के दायरे में नहीं था।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कलकत्ता) 312

    केस: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुदीप्त घोष

    केस नंबर: आरवीडब्ल्यू 163/2023


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