गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर ट्यूशन फीस की मांग करने से रोक: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
28 May 2020 11:06 AM IST
सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अवकाश याचिकाओं के एक समूह पर नोटिस जारी किया, जिसमें लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अभिभावकों से ट्यूशन फीस की मांग करने से रोक दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने प्रिंसिपलप्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन और सेंट जूड्स स्कूल, देहरादून द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को "मौलिक रूप से गलत कानूनी आधार " पर स्थापित बताया है।
दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने निर्देश दिया था कि
"यह केवल उन छात्रों के लिए है कि जो निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा पेश किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने में सक्षम हैं, उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा, यदि वे ऐसा करने के लिए चुनते हैं। बच्चे, जिनके पास ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुंच नहीं है, उन्हें ट्यूशन शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। "
इसके अपवाद को लेते हुए, स्कूल ने कहा कि जो छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके लिए भी शुल्क का भुगतान वैकल्पिक या स्वैच्छिक किया गया है, जो स्पष्ट रूप से अनुचित है।
"माननीय उच्च न्यायालय ने मामले को केवल अनुपालन के लिए लंबित रखते हुए अंतिम दिशा-निर्देश प्रभावी रूप से पारित किए हैं और गलत तरीके से आयोजित किया गया है कि यहां तक कि वो छात्र भी, जो गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा पेश किए जा रहे ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच और उपस्थिति रखते हैं, केवल तभी ट्यूशन फीस का भुगतान कर सकते हैं , "यदि वे ऐसा करने के लिए चुनते हैं।"
गैर- सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को "ईमेल, व्हाट्सएप संदेश या माता-पिता को किसी भी तरीके से संचार भेजने, यहां तक कि उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए कॉल करने" से भी निषिद्ध कर दिया गया है। आदेश में प्रभावी रूप से ऑनलाइन कक्षा की उपस्थिति और फीस के भुगतान को वैकल्पिक बनाया गया है, और छात्रों को ऐसी कक्षाओं के लिए ट्यूशन फीस चार्ज करने की अनुमति के बिना ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है, "दलीलों में कहा गया है।
यह भी कहा गया है कि फीस के भुगतान को वैकल्पिक बनाने वाला ऐसा निर्देश, सीधे याचिकाकर्ता स्कूल के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार पर लागू होता है और इस तरह, संवैधानिक अधिकारों के एक उचित प्रतिबंध के रूप में पारित नहीं किया जा सकता है।
स्कूल ने यह भी कहा कि एक तरफ राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने और अपने कर्मचारियों-सदस्यों को नियमित रूप से मासिक वेतन देने का निर्देश दिया है, जबकि दूसरी तरफ स्कूलों की फीस का भुगतान स्वैच्छिक किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि दिए गए आदेश में ऑनलाइन कक्षाओं की उपस्थिति को वैकल्पिक बनाने का प्रभाव है, जो "अकादमिक अनुशासन को नष्ट कर रहा है।"
वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों को इंटरनेट और ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंचने में असमर्थ होने के मुद्दे पर, स्कूल ने स्पष्ट किया कि ऐसे छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने से छूट दी जा सकती है और उनके लिए शिक्षण के वैकल्पिक तरीके बनाए जा सकते हैं।
इसके अलावा स्कूल ने तर्क दिया कि लागू किए गए आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है क्योंकि न तो निजी स्कूलों को सुनवाई का अवसर दिया गया था और न ही संबंधित बोर्ड, यानी सीबीएसई और आईसीएसई और राज्य बोर्ड को कार्यवाही के लिए पक्षकार बनाया गया था।
सुधीर नागर, AOR और वकील प्रियंका सिंह के साथ वरिष्ठ वकील पीएन मिश्रा प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन के लिए उपस्थित हुए।
वकील ज़ोहेब हुसैन, अदीबा मुजाहिद (AOR ), विवेक गुरनानी, संजीव मेनन और शाहरुख अली सेंट जूड स्कूल, देहरादून के लिए पेश हुए ।