प्रोमोशन में आरक्षण : एम नागराज फैसले के भावी प्रभाव की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका

LiveLaw News Network

22 Feb 2022 12:25 PM IST

  • प्रोमोशन में आरक्षण : एम नागराज फैसले के भावी प्रभाव की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका

    मध्य प्रदेश और भारतीय रेलवे से संबंधित दो कर्मचारियों ने एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 8 SCC 212 में अपने 2006 के फैसले के भावी प्रभाव के संबंध में जरनैल सिंह के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर की है।

    27 जनवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 8 SCC 212 फैसले का केवल भावी प्रभाव होगा।

    अदालत ने कहा,

    "यह अराजकता और भ्रम से बचने के लिए है जो इसके पूर्वव्यापी संचालन से उत्पन्न होगा।"

    जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा,

    "एम नागराज (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को वर्ष 1995 से प्रभावी बनाना कई सिविल सेवकों के हितों के लिए हानिकारक होगा और लंबे समय तक व्यक्तियों की वरिष्ठता को अस्थिर करने का प्रभाव होगा। "

    अदालत ने कहा कि एम ए मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 7 SCC 517 में, यह माना गया था कि भावी होने का फैसला केवल उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसने निर्णय दिया है। पीठ ने यह भी नोट किया कि, अशोक कुमार गुप्ता और अन्य बनाम यू पी राज्य (1997) 5 SCC 201 में यह देखा गया कि इंद्रा साहनी (सुप्रा) में निर्णय के संचालन को स्थगित करने या महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम रंगाचारी (1962) 2 SCC 586 में अनुपात को भावी रूप से ओवररूल करने के लिए कोई निषेध नहीं है।

    इसलिए अदालत ने माना कि एम ए मूर्ति (सुप्रा) में किया गया अवलोकन कि कोई भावी ओवररूल नहीं होगा जब तक कि विशेष निर्णय में संकेत नहीं दिया जाता है।

    कोर्ट ने कहा:

    "42. गोलक नाथ (सुप्रा) और अशोक कुमार गुप्ता (सुप्रा) में इस न्यायालय ने ऊपर उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए राहत को ढालने का अधिकार देता है। इस बिंदु पर निष्कर्ष करने के लिए, ये ठहराने का उद्देश्य कि एम नागराज (सुप्रा) का भावी प्रभाव केवल अराजकता और भ्रम से बचने के लिए होगा जो इसके पूर्वव्यापी संचालन से उत्पन्न होगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिन्होंने एम नागराज (सुप्रा) में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किए बिना पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठाया हो सकता है। उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। एम नागराज (सुप्रा) का निर्णय 2006 में अनुच्छेद 16 ( 4-ए) की व्याख्या करते हुए दिया गया था जो 1995 में लागू हुआ। एम नागराज (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को वर्ष 1995 से प्रभावी बनाना कई सिविल सेवकों के हितों के लिए हानिकारक होगा और इसका प्रभाव लंबे समय तक व्यक्तियों की वरिष्ठता को अस्थिर करने का होगा, यह आवश्यक है कि एम नागराज (सुप्रा) के निर्णय को भावी प्रभाव के लिए घोषित किया जाए।"

    याचिकाओं में यह प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड के तथ्य पर स्पष्ट त्रुटि प्रतीत होती है कि एम नागराज बनाम भारत संघ के निर्णय ने कुछ सीमाओं के अधीन 77 वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा।

    याचिका में आगे कहा गया है,

    "इसलिए एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में उक्त संशोधन में इसके लागू होने की तारीख से स्वयं के एक भाग के रूप में सीमाएं शामिल हैं, जो कि 17 जून, 1995 है। उक्त सीमाओं के बिना, उक्त संशोधन की संवैधानिक वैधता संदिग्ध होगी। इसलिए, एम नागराज बनाम भारत संघ के भावी संचालन की संभावना नहीं है और वास्तव में इस माननीय न्यायालय ने उस निर्णय में इसे घोषित ना करना उचित समझा।"

    याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि एम नागराज के उल्लंघन में संबंधित सरकारों द्वारा अवैध रूप से दी गई पदोन्नति-वरिष्ठता की रक्षा करना, प्रत्येक मामले के तथ्यों से स्वतंत्र, सभी टैग किए गए मामलों में एक सामान्य प्रश्न नहीं है।

    इस संबंध में आगे यह भी कहा गया है,

    "मध्य प्रदेश के मामलों में, 12.12.2002 तक अवैध पदोन्नति को राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के स्पष्ट आदेशों के कारण संरक्षण से रोक दिया गया है, जो कि हाईकोर्ट, जबलपुर द्वारा एम नागराज की अनुमोदित पूर्व-शर्तें हैं। एम नागराज द्वारा दायर रिट याचिका के मामले में, 3-न्यायाधीशों की पीठ ने 08.04.2002 को संविधान पीठ को चुनौती का हवाला देते हुए चार आक्षेपित संशोधनों के अनुसरण में सभी कार्रवाई को अंतिम परिणाम के अधीन किया। भारत संघ और विभिन्न राज्यों के लिए संचालन की अलग-अलग तिथियां मौजूद हैं। इस प्रकार आक्षेपित निर्णय का पैरा -42 न्यायिक समुदाय और न्यायिक अनुशासन दोनों का उल्लंघन करता है।"

    याचिका में आगे कहा गया है कि अवैध रूप से दी गई पदोन्नति और 11 साल (1995-2006) की अवधि की वरिष्ठता की रक्षा करना बेहद तर्कहीन है, जबकि घर के पास 16 साल (2006-2022) की अवैध कार्रवाई को संरक्षण से बाहर कर दिया गया है।

    याचिका में कहा गया है,

    "केवल तार्किक व्याख्या यह है कि न्यायालय राज्य-वार निपटान आदेशों में शेष 16 वर्षों की अवैध कार्रवाई का ध्यान रख सकता है। लेकिन यह एक ही मामले में डबल-डेकर संभावित ओवररूलिंग की एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। इसलिए न्यायिक इतिहास आक्षेपित निर्णय का पैरा-42, आधिकारिक निर्णयों के आलोक में अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों के प्रयोग पर, न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन करता है।"

    राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ में 7 जजों की बेंच के फैसले पर भरोसा रखा गया है जिसमें माना गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के प्रतिस्पर्धी दावों के सवाल पर परोक्ष रूप से निर्णय लेना कर्तव्य का त्याग करने के बराबर है।

    याचिकाएं वकील मृगांक प्रभाकर ने दायर की हैं।

    केस: सतीश कुमार श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य और भास्कर गुहा बनाम भारत संघ और अन्य

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