रेंट कंट्रोल एक्ट नगर निगम कानून के तहत भवन गिराने पर रोक नहीं लगाएगा : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

18 Sept 2021 9:52 AM IST

  • रेंट कंट्रोल एक्ट नगर निगम कानून के तहत भवन गिराने पर रोक नहीं लगाएगा : सुप्रीम कोर्ट

    कोर्ट ने कहा कि रेंट कंट्रोल एक्ट म्यूनिसिपल एक्ट पर हावी नहीं होगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराया नियंत्रण कानून उस एक्ट पर लागू नहीं होगा जो नगरपालिका के कार्यों से संबंधित है।

    जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं क्योंकि दोनों के अलग-अलग उद्देश्य हैं।

    पीठ ने कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट नगरपालिका के कार्यों से संबंधित है जो निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए व्यापक और कल्याणोन्मुख हैं, जबकि किराया अधिनियम भूमालिक और किरायेदार के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए सीमित तौर पर लागू होता है।

    इस मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना था कि कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 21 का कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 322 के तहत अधिभावी प्रभाव है, क्योंकि किरायेदार को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष धारा 322 के अंतर्गत कार्यवाही के तहत अपने कब्जे वाले भवन के विध्वंस को चुनौती दी थी, जिसे इस आधार पर शुरू किया गया था कि इमारत जर्जर हालत में, असुरक्षित और खतरनाक थी। कोर्ट ने माना कि अधिनियम की धारा 322 के तहत कार्यवाही की अनुमति नहीं थी।

    अपील में, यह तर्क दिया गया था कि दोनों अधिनियम अपने अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि म्यूनिसिपल एक्ट पर किराया अधिनियम को प्राथमिकता है।

    उक्त तर्क से सहमत होते हुए, कोर्ट ने कहा:

    दोनों क़ानून कर्नाटक राज्य द्वारा अधिनियमित किए गए हैं। अधिनियम नगरपालिका के कार्यों से संबंधित है, जो निगम के क्षेत्र के निवासियों के लिए व्यापक और कल्याणोन्मुख हैं, जबकि किराया अधिनियम में भूमि मालिक और किरायेदार के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए सीमित आवेदन है। दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं क्योंकि दोनों को हासिल करने के लिए अलग-अलग उद्देश्य हैं। (पैरा 38)

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून में ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां एक ही क़ानून को किसी विधान की तुलना में एक विशेष क़ानून के रूप में माना जाता है और फिर से दूसरे विधान की तुलना में एक सामान्य क़ानून।

    "(म्यूनिसिपल) अधिनियम और किराया अधिनियम के बीच, म्यूनिसिपल एक्ट स्थानीय सरकारी प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में अधिनियमित एक सामान्य क़ानून है। निगम के कार्यों में, अन्य बातों के साथ, नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले निवासियों के एक बड़े वर्ग के लिए भूमि और भवन, स्वच्छता और स्वास्थ्य, सार्वजनिक सड़कों और अन्य के विनियमन और रखरखाव शामिल हैं, जबकि किराया अधिनियम मकान मालिक और किरायेदार के बीच के मुद्दों से संबंधित है, जो मकान मालिक को बेदखली की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है और तदनुसार किरायेदार को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए, हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि किराया अधिनियम म्यूनिसिपल एक्ट पर प्रबल होगा, स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि दोनों विधान अलग-अलग उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।" (पैरा 40)

    हालांकि, उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए, कोर्ट ने पाया कि इमारत को तीन दिन का स्पष्ट नोटिस दिए बिना ध्वस्त कर दिया गया था। इसे देखते हुए कोर्ट ने वादी को पांच लाख रुपये के नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया।

    साइटेशन : एलएल 2021 एससी 464

    केस का नाम: अब्दुल खुद्दूस बनाम एच.एम. चंद्रमणि (मृत)

    केस नं./ दिनांक: सीए 1833/2008/ 14 सितंबर 2021

    कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना

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