केजरीवाल के जेल में होने के कारण लंबित छूट याचिकाओं पर अब कार्रवाई होगी: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार

Shahadat

23 Sept 2024 12:48 PM IST

  • केजरीवाल के जेल में होने के कारण लंबित छूट याचिकाओं पर अब कार्रवाई होगी: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार

    दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अब उन छूट याचिकाओं पर कार्रवाई कर सकेगी, जो पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के समय से लंबित थीं, क्योंकि आतिशी मार्लेना ने नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ दोषी द्वारा छूट की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार ने पहले कहा था कि शराब नीति मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने के कारण फैसले रुके हुए थे।

    जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

    "अब कठिनाई नहीं होगी, आप मुख्यमंत्री से आदेश ले सकते हैं।"

    केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मार्लेना की सीएम के रूप में नियुक्ति का जिक्र करते हुए।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी की छूट याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए।

    "राज्य की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अब आज से अधिकतम तीन सप्ताह के भीतर फैसले लिए जाएंगे। तदनुसार, हमने पहले दी गई अवधि को आज से तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। न्यायालय में दिए गए आदेश के अनुसार, 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करें।

    अरविंद केजरीवाल को हाल ही में दिल्ली शराब नीति मामले में दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एफआईआर में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और शनिवार को आतिशी मार्लेना ने नए सीएम के रूप में शपथ ली।

    इससे पहले, दिल्ली सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि छूट याचिकाओं पर कार्यवाही रोक दी गई, क्योंकि तत्कालीन सीएम केजरीवाल अपने कारावास के कारण आवश्यक फाइलों पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे।

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 45I(4) के खंड (i) और (vii) के अनुसार छूट की फाइलें उपराज्यपाल को भेजने से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

    इसके बाद न्यायालय ने पूछा कि क्या केजरीवाल पर जेल से अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध है।

    न्यायालय ने पहले दिल्ली सरकार को याचिकाकर्ता के स्थायी छूट के अनुरोध पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। 10 मई, 2024 को न्यायालय ने राज्य को दो महीने के भीतर छूट याचिका पर निर्णय लेने का आदेश दिया। 19 जुलाई, 2024 को यह समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी गई, लेकिन निर्णय लंबित रहा।

    अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के लिए समयसीमा तीन सप्ताह बढ़ा दी। मामले को 18 अक्टूबर, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल- हरप्रीत सिंह बनाम राज्य (दिल्ली सरकार)

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