सीआरपीसी 167 के तहत रिमांड शक्ति का इस्तेमाल मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ अदालतें भी कर सकती हैं : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
17 May 2021 9:56 AM IST
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत शक्ति का प्रयोग उन न्यायालयों द्वारा भी किया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद एक्टिविस्ट गौतम नवलखा द्वारा दायर अपील को खारिज करने के फैसले में ये कहा।
न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने फैसले में इस प्रकार कहा :
हालांकि मजिस्ट्रेट के पास उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उचित क्षेत्राधिकार के माध्यम से रिमांड का आदेश देने की शक्ति निहित है, (इसमें वास्तव में सत्र न्यायालय शामिल होगा) धारा 439 के तहत कार्य करते हुए धारा 167 के तहत शक्ति का प्रयोग उन न्यायालयों द्वारा भी किया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ हैं।
अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा आदेशित ऐसी हिरासत उस अवधि की गणना के उद्देश्य से हिरासत होगी जिसके भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए, असफल होने पर आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है।
इस मामले में दिए गए तर्कों में से एक यह था कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सीआरपीसी की धारा 167 के तहत पारित आदेश नहीं है,जबकि सीआरपीसी चिंतन करती है कि ये एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश है।
इसलिए कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या मजिस्ट्रेट के अलावा कोई अन्य कोर्ट सीआरपीसी की धारा 167 के तहत रिमांड का आदेश दे सकती है।
अदालत ने इस मुद्दे का उत्तर दो उदाहरणों के माध्यम से समझाया,
65. आइए एक मामले को लेते हैं जहां एक मजिस्ट्रेट धारा 167 के तहत रिमांड का आदेश देता है और साथ ही, वह आरोपी द्वारा दायर जमानत के आवेदन को भी खारिज कर देता है। आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने आदेश को पलट दिया और उसे जमानत दे दी। जिस आरोपी को हिरासत में भेजा गया था, उसका मतलब है कि पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत से उसे बाहर लाया गया है और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जमानत पर रिहा किया गया है। इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के आदेश को पलट दिया। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित मूल आदेश को पुनर्जीवित किया गया है। यह स्पष्ट है कि आरोपी वापस हिरासत में चला गया है। यह मानकर कि 15 दिन की अवधि समाप्त हो गई है और पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है, उसे वापस न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। समान रूप से यदि वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में था, तो न्यायिक हिरासत देने के आदेश को पुनर्जीवित किया जाता है। उदाहरण में मान लेते हैं कि आरोपी केवल 10 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में था और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद और आरोपी ने 80 दिन और बिताए, दूसरे शब्दों में, वह कुल 90 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी करता है। हिरासत की अवधि को जोड़ते हुए, उसे मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड पर लेने का परिणाम भुगतना पड़ा। यानी हिरासत की इन टूटी हुई अवधियों को जोड़कर, अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए हकदार बनाने वाली 90 दिनों की वैधानिक अवधि तक पहुंच जाता है।
क्या यह कहा जा सकता है कि 90 दिनों की अवधि की गणना के लिए हिरासत देने के इस न्यायालय के आदेश को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, जिसके पूरा होने पर अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए मामला स्थापित कर सकता है। हम सोचेंगे कि केवल तथ्य यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय है जिसने रिमांड की शक्ति का प्रयोग किया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उदाहरण में गलत तरीके से सराहा गया था, जो धारा 167 के तहत अधिकृत हिरासत से अलग नहीं होगा।
66. आइए एक और उदाहरण लेते हैं। रिमांड का आदेश देने के बाद, शुरू में 15 दिनों की अवधि के लिए, जिसमें से 10 दिन पुलिस हिरासत के रूप में और 5 दिन न्यायिक हिरासत के रूप में, मजिस्ट्रेट एक आरोपी को जमानत पर रिहा देता है। उच्च न्यायालय जमानत देने के आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप करता है कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, जो व्यक्ति जमानत के आदेश के आधार पर जेल की हिरासत से बाहर आया है, उसे वापस न्यायिक हिरासत या जेल हिरासत में डाल दिया जाता है। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश है। उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत देने के आदेश को ऐसा नहीं माना जा सकता है जो सीआरपीसी की धारा 167 में निहित नहीं है। इसलिए, हम सोचेंगे कि यद्यपि मजिस्ट्रेट के पास उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त क्षेत्राधिकार के माध्यम से रिमांड का आदेश देने की शक्ति निहित है, (इसमें वास्तव में, धारा 439 के तहत कार्य करने वाला सत्र न्यायालय शामिल होगा) धारा के तहत शक्ति 167 का प्रयोग उन न्यायालयों द्वारा भी किया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ हैं।"
हिरासत की टुकड़ों की अवधि को गिना जा सकता है कि क्या हिरासत मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालयों के आदेश से प्रभावित हुई है।
एक अन्य जुड़े मुद्दे पर विचार किया गया था कि क्या हिरासत की टूटी हुई अवधि अन्यथा धारा 167 सीआरपीसी के लिए ट्रेस करने योग्य है कि अनुमति दी गई हिरासत की कुल अधिकतम अवधि को एक साथ करने के लिए पर्याप्त है जिसके बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार उत्पन्न होता है या क्या कानून प्रदाता ने केवल उस हिरासत की परिकल्पना की है जो निरंतर होती है?
इस संबंध में, पीठ ने इस प्रकार कहा:
67. इसलिए, जबकि सामान्यतया, मजिस्ट्रेट मूल न्यायालय होता है जो धारा 167 के तहत रिमांड करने की शक्ति का प्रयोग करेगा, उच्च न्यायालयों द्वारा शक्ति का प्रयोग जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा सामान्य रूप से हिरासत (पुलिस या न्यायिक हिरासत) का आदेश दिया जाएगा, इसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है, वास्तव में अवधि की गणना के उद्देश्य से हिरासत होगी जिसके भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए, असफल होने पर अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। हमने AIR 1962 SC 1506 (सुप्रा) में भी इस न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। ऐसी परिस्थितियों में हिरासत की टूटी अवधि को गिना जा सकता है कि क्या हिरासत मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ अदालतों के आदेश से प्रभावित हुई है, अगर हिरासत के बाद जांच अधूरी रहती है, चाहे निरंतर या टूटी हुई अवधि एक साथ अपेक्षित अवधि तक पहुंचती है; डिफ़ॉल्ट जमानत हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अधिकार बन जाती है।
68. समान रूप से जब जमानत आवेदन में एक मुद्दा है, तो आदेश पारित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को हिरासत में लिया जाता है, यदि ये एक वरिष्ठ अदालत द्वारा पारित किया जाता है तो धारा 167 के तहत होगा।
मामला: गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी [सीआरए 510/2021 ]
पीठ : जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस केएम जोसेफ
उद्धरण : LL 2021 SCC 254
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