धर्म परिवर्तन| पीआईएल याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला हलफनामा वापस लिया
Avanish Pathak
3 Feb 2023 7:11 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धर्म परिवर्तन से जुड़ी याचिकाओं पर विचार किया। याचिकाओं में शामिल कुछ मामलों में बल या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अन्य मामले विभिन्न राज्यों द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है। यह मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
शुक्रवार की कार्यवाही में याचिकाकर्ता भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार ने पीठ को अवगत कराया कि उन्होंने अतिरिक्त हलफनामा वापस ले लिया है, जिसमें कुछ बयानों पर आपत्ति जताई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर हलफनामे में अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ दिए गए कुछ अपमानजनक बयानों पर आपत्ति जताई थी, जिसमें देश भर में "बड़े पैमाने पर धर्मांतरण" होने का आरोप लगाया गया था।
सीनियर एडवोकेट दातार ने आज कहा-
"पिछली बार, बहुत सारे लोगों को अतिरिक्त हलफनामे में कही गई कुछ बातों से परेशानी हुई थी। हमने पूरे अतिरिक्त हलफनामे को वापस लेने का फैसला किया है।"
हालांकि, एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि न केवल हलफनामे में बल्कि रिट याचिका में भी आपत्तिजनक बयान थे।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा-
"श्री दातार, आप अदालत के एक अधिकारी के रूप में उपस्थित हो रहे हैं, बस सुनिश्चित करें कि याचिका की पवित्रता बनी रहे।"
इस मामले में विभिन्न हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए थे, जिसमें तर्क दिया गया था कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उपाध्याय की याचिका आपत्तिजनक थी।
धर्मांतरण कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ, अदालत ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की स्थानांतरण याचिका को सूचीबद्ध किया था, जिसमें 6 हाईकोर्ट्स में लंबित 21 मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा धर्मांतरण से संबंधित कानूनों को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली कुछ नई याचिकाओं पर आज नोटिस जारी किया।
केस टाइटल: सीजेपी बनाम यूपी राज्य और अन्य। WP (Crl) No. 428/2020 PIL + जमीयत उलमा-ए-हिंद गुजरात और अन्य बनाम गुजरात राज्य डायरी नंबर 3670/2023 + पीयूसीएल और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य WP (C) No. 124/2023