दावेदार पर निर्भर नहीं रहने वाले रिश्तेदार मुआवजे और पुनर्वास के उद्देश्य से अलग परिवार का गठन करेंगे: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
10 Aug 2021 1:15 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिश्तेदार दावेदार पर निर्भर नहीं हैं, वे मुआवजे और पुनर्वास के लिए एक अलग परिवार का गठन करेंगे। मौजूदा मामला यह यह था कि क्या अनादिनाथ बनर्जी एक त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर भूमि के अधिग्रहण की एवज में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दिए गए रोजगार के हकदार हैं।
उक्त समझौते के अनुसार, एक दावेदार रोजगार का पात्र होगा यदि परियोजना के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भूमि कम से कम 2.0 एकड़ है। उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका को तब अनुमति दी जब यह पाया गया कि उनके पास न्यूनतम आवश्यक (2 एकड़) से अधिक भूमि है और इसलिए, वह रोजगार के हकदार हैं।
अपील में, अदालत ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर की रिपोर्ट पर दावेदार द्वारा भरोसा किया गया था। अदालत ने कहा कि यह इंगित करता है कि 2.01 एकड़ की कुल जोत की गणना की गई है, जिसमें कई रिश्तेदारों और अन्य लोगों की भूमि शामिल है, जिन पर कथित तौर पर उनके पक्ष में हलफनामे निष्पादित करने का आरोप है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि रिश्तेदारों और अन्य लोगों की होल्डिंग को केवल स्वयंभू हलफनामों के आधार पर प्रतिवादी की होल्डिंग में शामिल नहीं किया जा सकता है, जो कि संपत्ति के हस्तांतरण के बराबद नहीं होगा ।
अदालत ने कहा कि मुआवजा योजनाओं में 'परिवार' को इकाई माना जाता है। अदालत ने पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत परिवार की परिभाषा का भी उल्लेख किया। यह भी देखा गया कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में 'परिवार' को परिभाषित किया गया है, जिसमें पत्नी, बच्चों और आश्रित परिवारों को शामिल किया गया है।
"12 जो सिद्धांत जिससे यह निकाला ज सकता है कि वह यह है कि जो रिश्तेदार दावेदार पर निर्भर नहीं हैं, वे मुआवजे और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए एक अलग परिवार का गठन करेंगे। प्रतिवादी के पिता, भाई और भतीजों द्वारा निष्पादित हलफनामे यह निर्धारित करने के आधार नहीं हो सकते कि क्या प्रतिवादी की जोत दो एकड़ की सीमा से अधिक थी। इस तरह के हलफनामों से भूमि में कोई दिलचस्पी नहीं पैदा होती है, खासकर जब उन्हें निष्पादित करने वाले व्यक्ति 'परिवार' के दायरे में नहीं आते हैं। ",
अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने माना कि दावेदार यह स्थापित करने में विफल रहा कि उसकी जोत 2 एकड़ से अधिक थी, और इस प्रकार वह रोजगार का हकदार नहीं था।
मामला: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम अनादिनाथ बनर्जी (डी); सीए 2887-89/2021
सिटेशन: एलएल 2021 एससी 366
कोरम: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह