योग्यता के बावजूद कुछ कर्मचारियों की सेवा नियमित करना और अन्य की नहीं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

12 July 2023 6:56 AM GMT

  • योग्यता के बावजूद कुछ कर्मचारियों की सेवा नियमित करना और अन्य की नहीं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का कार्य और अन्य हकदार कर्मचारियों की नहीं, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मुख्य आयकर आयुक्त ने 65 कर्मचारियों को रोजगार के नियमितीकरण का हकदार पाया था, लेकिन केवल 35 को ही नियमित किया जा सका, क्योंकि केवल 35 पद ही उपलब्ध थे।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने रमन कुमार और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए आयकर विभाग को शेष पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को उस तारीख से नियमित करने का निर्देश दिया है, जिस तारीख से अन्य 35 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई थीं, और बकाया वेतन और अन्य परिणामी लाभों का भुगतान छह महीने की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया।

    तथ्य

    सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य, (2006) 4 एससीसी एक में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हालांकि पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सेवा के दस साल से अधिक समय पूरा कर चुके कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक बार का उपाय किया जा सकता है।

    सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य के बनाम उमादेवी और अन्य के अनुसरण में मुख्य आयकर आयुक्त ने 14.02.2013 की अपनी रिपोर्ट में 65 कर्मचारियों को नियमितीकरण का पात्र पाया था। हालांकि, केवल 35 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गईं और शेष 30 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित नहीं की गईं, क्योंकि केवल 35 रिक्तियाँ उपलब्ध थीं।

    शेष तीस कर्मचारियों में से सोलह व्यक्तियों ("अपीलकर्ता") ने अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि विभाग ("प्रतिवादी") उनकी सेवाओं को नियमित नहीं कर रहे हैं और इस तरह उन्होंने न्यायालय की अवमानना की है।

    आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) (प्रतिवादी) ने हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि पद उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सकता है।

    09.12.2019 को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया कि आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) के हलफनामे के मद्देनजर कोई अवमानना नहीं है।

    अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि पदों की अनुपस्थिति और उसके बाद 'ग्रुप डी' पदों के समाप्त होने के कारण अपीलकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा सका।

    निष्कर्ष

    खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने दस साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। रवि वर्मा और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, सिविल अपील संख्या 2795-2796/2018 पर भरोसा रखा गया था, जिसमें यह माना गया था कि केवल कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का कार्य, दूसरों की नहीं, भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

    केवल कुछ कर्मचारियों के रोजगार को नियमित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है

    खंडपीठ ने कहा कि चूंकि मुख्य आयकर आयुक्त ने स्वयं पाया था कि 65 व्यक्ति नियमितीकरण के हकदार थे, तो केवल 35 व्यक्तियों की सेवा को नियमित करने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

    पीठ ने कहा,

    “हम उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतीकरण स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। जब मुख्य आयकर आयुक्त ने स्वयं पाया कि 65 व्यक्ति नियमित होने के हकदार थे, तो केवल 35 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और अपीलकर्ताओं सहित अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित नहीं करने का कार्य स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

    इसके अलावा, हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर विचार न करके गलती की। चूंकि अपीलकर्ताओं को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने से न्याय देने में अनावश्यक देरी होगी, बेंच ने निर्देश दिया है कि अपीलकर्ताओं की सेवाओं को उसी तारीख से नियमित किया जाए जिस दिन अन्य 35 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया था और बकाया वेतन और अन्य परिणामी लाभों का भुगतान छह महीने की अवधि के भीतर किया जाए।

    केस टाइटल: रमन कुमार और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया और अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 520


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