न्यायिक कार्यवाही के कारण रिफंड आवेदन में देरी के आधार पर स्टाम्प शुल्क की वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

11 Oct 2021 10:45 AM GMT

  • न्यायिक कार्यवाही के कारण रिफंड आवेदन में देरी के आधार पर स्टाम्प शुल्क की वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत यह देखते हुए किसी व्यक्ति को स्टाम्प शुल्क की वापसी का आदेश देने के लिए शक्तियों का प्रयोग किया है कि आवेदन करने में देरी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष उसके उपभोक्ता मामले को तय करने में देरी के कारण हुई थी।

    न्यायालय ने यह देखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया कि संबंधित क़ानून, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जो स्टाम्प शुल्क की वापसी को प्रतिबंधित करता हो , जब उसके लिए आवेदन न्यायिक देरी के कारण विलंबित हो गया था।

    अदालत ने विचार व्यक्त किया कि जब लंबी न्यायिक कार्यवाही के कारण आवेदन में देरी हुई, तो देरी के आधार पर धनवापसी से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    फैसले में प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार है:

    "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कानून के एक सामान्य नियम के रूप में, धनवापसी का अधिकार एक वैधानिक सृजन है। क़ानून द्वारा परिकल्पित शर्तों के अनुसार धनवापसी की मांग की जा सकती है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलकर्ता का मामला विशेष रूप से किसी मूल प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय को वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी और ओवरराइड नहीं करना चाहिए, बल्कि स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए और सावधानी के साथ अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए, यदि कोई क़ानून एक सीमा अवधि निर्धारित करता है इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत देरी में हस्तक्षेप करने के लिए धीमा होना चाहिए।

    हालांकि, किसी घटना के मामले में जैसे कि तत्काल मामला जहां मामले के तथ्य क़ानून द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत देरी को माफ करके पूर्ण न्याय करने की शक्ति होगी। हमारा विचार है कि चूंकि तत्काल मामले में वापसी के लिए आवेदन भरने में देरी एनसीडीआरसी के समक्ष लंबी कार्यवाही के कारण हुई थी, इसलिए देरी के आधार पर आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायिक विलंब पर वादी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। रिफंड के लिए आवेदन की अस्वीकृति समता, न्याय और निष्पक्षता का उल्लंघन करेगी जहां आवेदक को न्यायिक देरी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला है।"

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने राजीव नौहर बनाम मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण महाराष्ट्र केस, पुणे नामक एक मामले में स्टाम्प पेपर की वापसी के लिए सीमा अवधि के प्रश्न से जुड़े एक फैसले में उपरोक्त टिप्पणियां कीं।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    अपीलकर्ता ने एक आवासीय अपार्टमेंट बुक किया, लेकिन जल्द ही बिल्डर के साथ विवाद हो गया जिसके कारण उपभोक्ता शिकायत हुई। 6 मई 2016 के एक आदेश द्वारा एनसीडीआरसी ने शिकायत की अनुमति दी। अपीलकर्ता को या तो डवलपर के साथ समझौते को निष्पादित करने का विकल्प दिया गया था, जिस स्थिति में डवलपर 10 लाख रुपये की राशि बतौर मुआवजे का भुगतान करेगा, या विकल्प में, यदि अपीलकर्ता एक समझौते को निष्पादित करने के लिए तैयार नहीं था, तो डवलपर को प्रत्येक किश्त की प्राप्ति की तिथि से वापसी की तिथि तक दस लाख रुपये के मुआवजे के साथ 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित संपूर्ण प्रतिफल को वापस करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता ने ब्याज सहित प्रतिफल की वापसी की मांग करने के विकल्प का प्रयोग किया। डवलपर ने एनसीडीआरसी के आदेश के अनुसार प्रतिफल की वापसी के लिए 11 जुलाई 2016 को एक चेक जारी किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने 16 जुलाई 2016 को स्टाम्प शुल्क कलेक्टर को 8,44,500 रुपये की वापसी के लिए आवेदन किया। 5 अगस्त 2016 के एक संचार द्वारा, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स ने फाइल को पंजीकरण के उप महानिरीक्षक को एक सिफारिश के साथ अग्रेषित किया कि इस आधार पर धनवापसी से इनकार किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने छह महीने के भीतर वापसी के लिए आवेदन नहीं किया था। 27 सितंबर 2016 के एक आदेश द्वारा, पंजीकरण के उप महानिरीक्षक ने स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 48 (3) द्वारा अनिवार्य रूप से वापसी के लिए आवेदन छह महीने के भीतर नहीं किया गया था।

    इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राजस्व अधिकारियों के विचार से सहमति व्यक्त की कि ई-स्टाम्प की खरीद की तारीख से छह महीने की सीमा अवधि से बाद आवेदन वर्जित है।

    अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों के वकील महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 47, 48,52 और 52A पर निर्भर थे।

    विचार

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 47 और धारा 48 के तहत आने वाले मामलों के लिए धारा 48 "खराब स्टाम्प के लिए भत्ते" के मामलों से संबंधित है। निर्णय बताता है, कि धारा 47, तीन वर्गों के मामलों को कवर करेगी: (i) खराब; (ii) मिटाई गई; और (iii) लिखित में त्रुटि या किसी अन्य माध्यम से इस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त।

    प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अपीलकर्ता का मामला 'उद्देश्य के लिए अयोग्य' की तीसरी श्रेणी के दायरे में आएगा, निर्णय कहा है:

    "अभिव्यक्ति 'किसी भी अन्य साधन' को शब्दों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो इसके ठीक पहले आता है, अर्थात् 'लिखने में त्रुटि'। अभिव्यक्ति "किसी अन्य माध्यम से" इंगित करेगी कि विधायिका किसी भी तरह से स्टाम्प पेपर के विरूपण को संदर्भित करने का इरादा रखती है जो स्टाम्प पेपर पर लिखने में त्रुटि के समान है। "कोई अन्य साधन" किसी अन्य तरीके को संदर्भित करता है जिसके द्वारा स्टाम्प पेपर को उस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त बना दिया जाता है जिसके लिए इसे खरीदा गया था।" (पैरा 14)

    इस प्रकार, निर्णय बताता है, धारा 47 का जोर उद्देश्य पर नहीं बल्कि अनफिट स्टाम्प है। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां स्टाम्प का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है क्योंकि खरीद के बाद इसकी आवश्यकता नहीं है,धारा 47 के दायरे में नहीं आएगा। इसके अलावा, निर्णय बताता है कि धारा 48 केवल उन मामलों पर लागू होगी जहां राहत धारा 47 द्वारा शासित होती है। इस प्रकार, धारा 48 के तहत 6 महीने की सीमा की अवधि का अपीलकर्ता के मामले में कोई आवेदन नहीं होगा क्योंकि यह अनफिट स्टाम्प का मामला नहीं है।

    अधिनियम की धारा 52 के संबंध में, निर्णय बताता है कि धारा 52 उन टिकटों के मामले में भत्ते के प्रावधान से संबंधित है जो किसी भी बाद की घटना के कारण उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हैं, जो स्टाम्प के उद्देश्य को शून्य कर देता है हालांकि, महत्वपूर्ण रूप से, निर्णय बताता है कि धारा 52 केवल उन मामलों पर लागू होगी जहां आवेदक को पता था कि खरीद की तारीख से छह महीने के भीतर स्टाम्प पेपर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी।

    "यह प्रावधान उन मामलों में मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है जहां स्टाम्प के खरीदार को यह जानकारी नहीं थी कि स्टाम्प की खरीद से छह महीने के भीतर उपयोग के लिए स्टाम्प की आवश्यकता नहीं होगी। तत्काल मामले में, अपीलकर्ता को इस तथ्य का कोई ज्ञान नहीं था कि स्टाम्प की खरीद के छह महीने के भीतर इसकी आवश्यकता नहीं थी। वह बिल्डर के साथ अपने अधिकारों के लिए एक वास्तविक प्रतियोगिता में था। इसलिए, अपीलकर्ता का मामला अधिनियम की धारा 52 के तहत भी नहीं आता है। " (पैरा 22)

    महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 52 ए की व्याख्या करते हुए, निर्णय कहता है कि धारा 52 ए को उन मामलों के वर्गों पर लागू करके अवशिष्ट खंड के रूप में नहीं माना जा सकता है जो किसी अन्य प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं।

    यह बताता है:

    "एक विपरीत व्याख्या आर्थिक क्षमता के आधार पर एक कृत्रिम वर्ग का निर्माण करेगी, क्योंकि जिन मामलों में स्टाम्प शुल्क का भुगतान पांच लाख रुपये से अधिक है, वे केवल एक अवशिष्ट मामले के रूप में किसी सीमा अवधि के आवेदन के बिना तय किए जाएंगे, जबकि जो मामले एक ही वर्ग के भीतर आते हैं लेकिन जहां स्टाम्प भुगतान किया गया शुल्क पांच लाख रुपये से कम है, प्रावधान का सहारा नहीं ले सकता …… व्याख्या में जो एक अविवेकी भेदभाव की ओर ले जाता है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए।" (पैरा 27)

    इसके अलावा, निर्णय समिति- जीएफआईएल बनाम लिब्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2015) 16 SCC 31 पर निर्भर करता है, एक ऐसा मामला जहां सुप्रीम कोर्ट की दो-पीठ ने माना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1950 की धारा 50 के तहत छह महीने की सीमा अवधि को न्यायालय के आदेश की तारीख से छह महीने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, यदि लेन-देन जो अदालत की निगरानी में था, कार्रवाई-खरीदारों के नियंत्रण से परे कारणों से पूरा नहीं किया जा सका।

    धारा 47,50 और धारा 52 के आयात की व्याख्या करने के बाद, निर्णय मानता है कि अपीलकर्ता का मामला इनमें से किसी भी धारा के दायरे में नहीं आता है। और चूंकि अपीलकर्ता के आचरण में कुछ भी अप्रिय नहीं था और एनसीडीआरसी में कार्यवाही के परिणाम में देरी अपीलकर्ताओं के कार्यों के कारण नहीं थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता की ओर से एक स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए आवेदन करने में देरी हुई थी।

    उपरोक्त तर्क के आधार पर, निर्णय में कहा गया है कि चूंकि अपीलकर्ता का मामला विशेष रूप से किसी भी मूल प्रावधान से बाधित नहीं था और आवेदन या धनवापसी में देरी एनसीडीआरसी के समक्ष लंबी कार्यवाही के कारण हुई थी, अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और विलंब को माफ करती है।

    "रिफंड के लिए आवेदन की अस्वीकृति समता, न्याय और निष्पक्षता का उल्लंघन करेगी जहां आवेदक को न्यायिक देरी का खामियाजा भुगतना पड़ता है।"

    बेंच ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसने आगे कहा कि अपीलकर्ता 16 जुलाई 2016 से रिफंड की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।

    केस : राजीव नौहर बनाम मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण महाराष्ट्र केस, पुणे

    उद्धरण: LL 2021 SC 568

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