अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड इनपुट सेवाओं के आधार पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (3) को वैध ठहराया

LiveLaw News Network

13 Sept 2021 6:01 PM IST

  • अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड इनपुट सेवाओं के आधार पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (3) को वैध ठहराया

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (3) (ii) इनपुट सेवाओं के कारण जमा हुए अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को बाहर करती है।

    जब न तो संवैधानिक गारंटी है और न ही वापसी के लिए वैधानिक अधिकार, यह प्रस्तुत करना कि अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान रूप से माना जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अदालत ने इस आधार पर धारा 54 (3) के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए कहा यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89(5) ने केवल इनपुट माल के लिए रिफंड को प्रतिबंधित करके, धारा 54( 3) सीजीएसटी अधिनियम को विपरीत बना दिया है।

    इसने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को मंज़ूरी दी जिसने नियम को बरकरार रखा।

    जीएसटी अधिनियम और रिफंड पर नियम

    सीजीएसटी एक्ट की धारा 54 में टैक्स रिफंड का प्रावधान है। उप-धारा (3) में शामिल मामलों में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी का प्रावधान है: (i) कर के भुगतान के बिना शून्य रेटेड आपूर्ति; और (ii) "उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर के कारण" क्रेडिट संचय।

    नियम 89(5) "इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण रिफंड के मामले में" इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए एक फॉर्मूला प्रदान करता है। इस नियम के स्पष्टीकरण (ए) में प्रावधान है कि कुल आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, जिसके लिए उपनियम 4 (ए) या (4 बी) या दोनों के तहत रिफंड का दावा किया गया है।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क

    उच्च न्यायालयों के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि धारा 54(3) इनपुट के साथ-साथ इनपुट सेवाओं में उत्पन्न आईटीसी की वापसी की अनुमति देता है, नियम 89(5) विपरीत है क्योंकि यह सूत्र दायरे से इनपुट सेवाओं पर कर को बाहर करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि धारा 54 (3) को केवल इनपुट पर कर तक सीमित करके संचित आईटीसी की वापसी के दावे के खिलाफ प्रतिबंध के रूप में व्याख्या की जाती है, तो यह असंवैधानिक होगा क्योंकि इससे इनपुट और इनपुट सेवाओं के बीच भेदभाव होगा।

    गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों के भिन्न विचार

    गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि "नियम 89(5) का स्पष्टीकरण (ए) जो "इनपुट सेवाओं" पर भुगतान किए गए "अप्रयुक्त इनपुट टैक्स" की वापसी से इनकार करता है, जो उल्टे शुल्क संरचना के कारण संचित "इनपुट टैक्स क्रेडिट" के हिस्से के रूप में लागू करना सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के प्रावधान के विपरीत है। टीवी ट्रांसटोनलस्ट्रॉय एफकॉन्स ज्वाइंट वेंचर बनाम भारत संघ में, मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया और माना कि रिफंड के लाभ का विस्तार केवल अप्रयुक्त क्रेडिट के लिए है जो इनपुट वस्तुओं पर कर की दर के कारण जमा होता है, इनपुट सेवाओं के कारण संचित अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को छोड़कर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होता है, एक वैध वर्गीकरण और विधायी शक्ति का एक वैध अभ्यास है।

    अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में विवाद की जड़ धारा 54 की उप-धारा (3) से धारा 54 और उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 को समझने और व्याख्या करने से संबंधित है।

    धारा 54(3) का प्रारंभिक वाक्य (i) एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा प्रदान करता है; (ii) किसी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का; (iii) किसी भी कर अवधि के अंत में।

    लेकिन पहले प्रोविज़ो का प्रभाव, जैसा कि इसके आरंभिक शब्दों से संकेत मिलता है, यह है कि:

    1. (i) और (ii) के अलावा अन्य मामलों में अप्रयुक्त आईटीसी की "कोई वापसी नहीं" की "अनुमति दी जाएगी";

    2. मूल भाग में अभिव्यक्ति "दावा" को पहले प्रावधान के शुरुआती वाक्य में "अनुमति दी जाएगी" वाक्यांश से अलग किया जाना चाहिए। इसी तरह, शुरुआती भाग में अभिव्यक्ति "धनवापसी का दावा कर सकती है" को पहले प्रावधान के शुरुआती भाग में "कोई धनवापसी नहीं" से अलग किया जाना चाहिए;

    3. पहले प्रावधान का प्रभाव यह है कि अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की अनुमति केवल (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले मामलों में ही दी जाएगी। पिछले वाक्य में अभिव्यक्ति 'केवल' वैधानिक भाषा के लिए एक न्यायिक जोड़ नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से "कोई वापसी नहीं" की अभिव्यक्ति से अनुसरण करता है, "इसके अलावा अन्य मामलों में" की अनुमति दी जाएगी;

    4. अभिव्यक्ति "इसके अलावा अन्य मामलों में" एक स्पष्ट संकेतक है कि खंड (i) और (ii) प्रतिबंधात्मक हैं और पात्रता की शर्तें नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, पहले प्रोविज़ो के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित दो आकस्मिकताओं में धन-वापसी की अनुमति दी जा सकती है;

    5. पहले प्रावधान के खंड (i) और खंड (ii) के बीच एक स्पष्ट अंतर है: (ए) निर्यात के मामले में, इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं के बीच किसी भी अंतर के बिना आकस्मिकता ज़ीरोरेटेड आपूर्ति है; (बी) घरेलू आपूर्ति के विपरीत, खंड (ii) उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर के कारण क्रेडिट के संचय से संबंधित है;

    6. विधायी प्रारूपकार ने पहले प्रावधान के खंड (i) और खंड (ii) के बीच स्पष्ट अंतर किया है और यह इस संदर्भ में था कि धारा 54 (3) के शुरुआती शब्दों में अभिव्यक्ति "किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी का दावा कर सकता है "का उपयोग किया गया है

    7. धारा 54 के लिए स्पष्टीकरण 1 , खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "रिफंड" को परिभाषित करते हुए एक समावेशी परिभाषा को अपनाता है जिसमें (ए) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की ज़ीरोरेटेड आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर की वापसी शामिल है; (बी) इस तरह की ज़ीरोरेटेड आपूर्ति करने में उपयोग की जाने वाली इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर की वापसी; (सी) निर्यात के रूप में माने जाने वाले माल की आपूर्ति पर कर की वापसी; और (डी) धारा 54 की उप-धारा ( 3) के तहत प्रदान की गई अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी; तथा

    8. स्पष्टीकरण 1 इंगित करता है कि निर्यात के संदर्भ में, विधायिका ने इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी को अपने दायरे में लाया है। इसके विपरीत, घरेलू आपूर्ति के मामले में उसने अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी पर विचार किया है "जैसा कि उप-धारा (3) के तहत प्रदान किया गया है"। स्पष्टीकरण एक स्पष्ट संकेतक है कि घरेलू आपूर्ति के संबंध में, यह केवल अप्रयुक्त क्रेडिट है जो इनपुट वस्तुओं पर कर की दर पर आउटपुट आपूर्ति की दर से अधिक होने पर जमा हुआ है, जिसकी वापसी की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में पहले प्रोविज़ो का खंड (ii) एक प्रतिबंध है और पात्रता की मात्र शर्त नहीं है।

    धारा 54(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर

    संसद ने धारा 54 (3) के प्रावधानों को अधिनियमित करते हुए, रिफंड निर्धारित करने के लिए जीएसटी शासन की तह के भीतर कानून बनाया। ऐसा करते हुए, इसने धारा 54(3) के पहले प्रावधान के तहत रिफंड के अनुदान को दो श्रेणियों तक सीमित कर दिया है जो खंड (i) और (ii) द्वारा शासित हैं। धनवापसी का दावा क़ानून द्वारा शासित होता है। धनवापसी मांगने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।

    संसद ने पहले प्रावधान के खंड (i) में कर के भुगतान के बिना जीरो-रेटेड आपूर्ति के मामले में अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की अनुमति दी है। पहले प्रावधान के खंड (ii) के तहत, संसद ने अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की परिकल्पना की है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है।

    जब न तो संवैधानिक गारंटी है और न ही वापसी के लिए वैधानिक अधिकार है, तो यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान रूप से माना जाना चाहिए। इस तरह की व्याख्या को, अगर अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो अप्रत्याशित परिणाम शामिल होंगे, संसद के विधायी विवेक को कर की दर, रियायतों और छूटों को फैशन करने के लिए सीमित करना, यदि न्यायपालिका ऐसा करती है, तो यह विधायी विकल्पों और नीतिगत निर्णयों पर अतिक्रमण करने का जोखिम उठाएगी जो कार्यपालिका के विशेषाधिकार हैं।

    इन विकल्पों में से कई विचार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जरूरतों और आकांक्षाओं के बीच खींचे गए जटिल संतुलन पर आधारित हैं और कर लगाने और उनके संग्रह के संबंध में डेटा और जानकारी के सावधानीपूर्वक विश्लेषण का परिणाम हैं। यही कारण है कि अदालतें राजकोषीय मुद्दों पर नीतिगत मामलों के क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करती हैं। इसलिए हम धारा 54(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

    अभिव्यक्ति 'इनपुट' को 'सेवाओं' को शामिल करने के लिए विस्तृत नहीं किया जा सकता

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है:

    "'इनपुट' का अर्थ लगाना ताकि इनपुट सामान और इनपुट सेवाओं दोनों को शामिल किया जा सके, धारा 54(3) के प्रावधानों का उल्लंघन होगा और स्पष्टीकरण-I की शर्तों के विपरीत होगा जो पहले नोट की गई हैं। नतीजतन, यह निर्धारिती के तर्क को स्वीकार करने के लिए न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि धारा 54(3) को प्रासंगिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया में, न्यायालय को माल और सेवाओं दोनों को कवर करने के लिए अभिव्यक्ति 'इनपुट्स' को व्यापक बनाना चाहिए।"

    केस: भारत संघ बनाम वीकेसी फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; सीए 4810/ 2021

    उद्धरण LL 2021 SC 446

    पीठ : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

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