सिविल मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश

Shahadat

23 Oct 2023 4:30 AM GMT

  • सिविल मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश

    देश में लंबित मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए।

    जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ द्वारा उच्च न्यायालयों को त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और मामलों के निपटान की निगरानी के लिए जारी किए गए 12 निर्देश इस प्रकार हैं:

    1. जिला और तालुका स्तर पर सभी अदालतें सीपीसी के आदेश V नियम (2) के तहत निर्धारित समयबद्ध तरीके से समन का उचित निष्पादन सुनिश्चित करेंगी। प्रधान जिला न्यायाधीशों द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी और आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद वे इसे आगे बढ़ाएंगे। विचार एवं निगरानी हेतु उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा।

    2. जिला और तालुका स्तर पर सभी अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि लिखित बयान आदेश VIII नियम 1 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर और अधिमानतः 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए और लिखित रूप में कारण बताएं कि समय सीमा को 30 दिनों से अधिक क्यों बढ़ाया जा रहा है। सीपीसी के आदेश VIII के उप-नियम (1) के प्रावधान के तहत दर्शाया गया है।

    3. जिलों और तालुकाओं की सभी अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि दलीलें पूरी होने के बाद पक्षकारों को आदेश सीपीसी की धारा 89 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अदालत के बाहर निपटान का कोई भी तरीका और पक्षकारों के विकल्प पर ऐसे मंच या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थिति की तारीख तय की जाएगी और पक्षकारों द्वारा इनमें से किसी एक को चुनने की स्थिति में निपटान के तरीके तय तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे और पक्षकारों को ऐसे प्राधिकारी/फोरम के समक्ष बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ऐसे निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होना होगा। साथ ही संदर्भ आदेश में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि परीक्षण को दो महीने से अधिक की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एडीआर के फलदायी नहीं होने की स्थिति में ट्रायल अगले निर्धारित दिन पर शुरू होगा और दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ेगा।

    4. धारा 89(1) के तहत निर्धारित विवाद के समाधान के लिए एडीआर का विकल्प चुनने में पक्षकार की विफलता की स्थिति में अदालत को अपने निर्धारण के लिए मुद्दों को एक सप्ताह के भीतर अधिमानतः खुली अदालत में तय करना चाहिए।

    5. मुकदमे की तारीख का निर्धारण पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले वकीलों के परामर्श से किया जाएगा, जिससे वे अपने कैलेंडर को समायोजित कर सकें। एक बार मुकदमे की तारीख तय हो जाने के बाद, मुकदमा यथासंभव दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।

    6. जिला और तालुका अदालतों के ट्रायल न्यायाधीश जहां तक संभव हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए डायरी बनाए रखेंगे कि किसी भी दिन सुनवाई के लिए केवल उतने ही मामले निपटाए जा सकें और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग पूरी करें, जिससे मामलों की भीड़भाड़ से बचा जा सके। इसके अनुक्रम के परिणामस्वरूप स्थगन की मांग की जाएगी। इस प्रकार हितधारकों को होने वाली किसी भी असुविधा को रोका जा सकेगा।

    7. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को आदेश XI और आदेश XII के प्रावधानों से अवगत कराया जा सकता है, जिससे विवाद के दायरे को कम किया जा सके। यह बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे समय-समय पर पुनश्चर्या प्रोग्राम और अधिमानतः वर्चुअल तरीके से आयोजित करें।

    8. ट्रायल कोर्ट आदेश XVII के नियम 1 के प्रावधानों का ईमानदारी से, सावधानीपूर्वक और बिना किसी असफलता के पालन करेंगे। एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद इसे नियम (2) के प्रावधान के तहत दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ाया जाएगा।

    9. अदालतें यह सुनिश्चित करने के लिए लागत के भुगतान के प्रावधानों को सार्थक प्रभाव देंगी कि मुकदमे को विलंबित करने के लिए कोई स्थगन नहीं मांगा जाए और ऐसे स्थगन दिए जाने की स्थिति में विपरीत पक्ष को उचित मुआवजा दिया जाए।

    10. मुकदमे के समापन पर मौखिक दलीलें तुरंत और लगातार सुनी जाएंगी और सीपीसी के आदेश XX के तहत निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय सुनाया जाएगा।

    11. प्रत्येक न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक लंबित मामलों से संबंधित आंकड़े प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा महीने में एक बार प्रधान जिला न्यायाधीश को भेजे जाएंगे, जो (प्रधान जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश) इसे एकत्र करेंगे और इसे आगे कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट द्वारा गठित समीक्षा समिति को भेजेंगे।

    12. संबंधित राज्यों के माननीय चीफ जस्टिस द्वारा गठित समिति दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश देगी और पुराने मामलों (जो अधिमानतः पांच वर्षों से लंबित हैं) की लगातार निगरानी भी करेगी।

    सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को निर्णय को सभी हाईकोर्ट में भेजने का निर्देश दिया गया।

    अंत में खंडपीठ ने यह भी कहा कि भविष्य में और निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

    आदेश में कहा गया,

    "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आगे के निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे, यदि आवश्यक हो और जैसा इस अदालत द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।"

    केस टाइटल: यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी और अन्य

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story