रेप : शादी करने के वादे से पैदा होने वाली गलतफहमी घटना के समय के करीब होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

29 Sept 2020 12:38 PM IST

  • रेप : शादी करने के वादे से पैदा होने वाली गलतफहमी घटना के समय के करीब होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शादी के बहाने एक महिला से बलात्कार के आरोपी शख्स को बरी करते हुए कहा कि शादी करने के वादे से पैदा होने वाली गलतफहमी घटना के समय के करीब होती है और इसे समय की एक सचेत सकारात्मक कार्रवाई के साथ विरोध ना करने के लिए लंबे समय तक नहीं फैलाया जा सकता।

    इस मामले में अभियोजक द्वारा आरोप लगाया गया था कि आरोपी महेश्वर तिग्गा उससे शादी करने का वादा करता रहा और इस बहाने पति और पत्नी के रूप में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। यह भी आरोप लगाया गया कि वह पंद्रह दिनों के लिए उसके घर पर भी रुकी थी, जिस दौरान उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323 और 341 के तहत दोषी ठहराया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी।

    उसकी अपील पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि इस मामले में अभियुक्त अनुसूचित जनजाति से है जबकि अभियोजन ईसाई समुदाय से है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उनके बीच के पत्र, जो सबूतों के तौर पर रखे गए थे , यह स्पष्ट करते हैं कि एक-दूसरे के लिए उनका प्यार समय के साथ बढ़ा और परिपक्व हुआ। इस संदर्भ में, पीठ ने कहा:

    "वे दोनों एक-दूसरे पर मर- मिटे थे और युवाओं के जुनून ने उनके दिमाग और भावनाओं पर शासन किया था। इसके बाद जो शारीरिक संबंध थे, वे प्रकृति में अलग-थलग या कभी-कभार नहीं थे, बल्कि वर्षों से नियमित थे। अभियोजन पक्ष भी अपीलकर्ता के साथ चला गया था और उसके घर में रहता था। हमारी राय में, अपीलकर्ता द्वारा दूसरी लड़की के साथ शादी से सात दिन पहले और प्राथमिकी की पैरवी में चार साल की देरी अभियोजन पक्ष द्वारा शादी के वादे की सच्चाई और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता गंभीर संदेह पैदा करती है। जिरह में अभियोजन पक्ष के स्वीकार के मद्देनज़र मामले की पूरी उत्पत्ति गंभीर संदेह में है कि 09.04.1999 को कोई घटना नहीं हुई थी।"

    अदालत ने यह भी कहा कि, इन पत्रों से पता चलता है कि आरोपी रिश्ते के बारे में गंभीर था और शादी करने को इच्छुक था। लेकिन दुर्भाग्य से, सामाजिक कारणों से, विवाह नहीं हो सका क्योंकि वे विभिन्न समुदायों से संबंधित थे, यह कहा गया।

    अदालत ने कहा कि धारा 375 केवल तभी लागू होगी, जब अभियुक्त जानबूझकर गलत तरीके से बयानबाजी करता है और अभियोजन पक्ष ने तथ्य की गलत धारणा पर उसकी सहमति दी। यह जोड़ा गया:

    "आईपीसी की धारा 90 के तहत, तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है। लेकिन तथ्य की गलत धारणा घटना के समय के निकट होने की है और चार साल की अवधि तक नहीं फैल सकती है।"

    "शायद ही किसी विस्तार की जरूरत है कि अपीलार्थी द्वारा सहमति जानबूझकर और उसके द्वारा पसंद के अनुसार थी, जो कि उचित विचार-विमर्श के बाद उसके द्वारा बनाई गई थी, यह लंबे समय से एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ चलती रही, जो विरोध न करने की एक सचेत सकारात्मक कार्रवाई थी। उसके लिखे पत्र यह भी उल्लेख करते हैं कि रिश्ते के संबंध में उसके परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर उसके घर पर झगड़े होते थे, और उसे पीटा भी जाता था।"

    इस संदर्भ में, पीठ ने दो हालिया निर्णयों का उल्लेख किया: ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2019 SC 327 और प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 SCC 608। आरोपी को बरी करते समय, बेंच ने आगे कहा :

    "अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के कारण अभियोजक स्वयं अपने संबंधों की बाधाओं से अवगत थी। इस विश्वास के साथ एक सगाई समारोह भी आयोजित किया गया था कि सामाजिक बाधाओं को दूर किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से यह मतभेद भी पैदा हुआ कि क्या शादी चर्च में हो या मंदिर में आयोजित की जाए और अंततः विफल रही। उपलब्ध साक्ष्य पर ये राय बनाना संभव नहीं है कि शुरुआत से अपीलार्थी ने अभियोजन पक्ष से कभी शादी करने का इरादा नहीं किया था और केवल उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए धोखाधड़ी की थी।" अभियोजन पक्ष ने अपने पत्रों में स्वीकार किया कि अपीलकर्ता का परिवार हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा था।"

    अभियोजन पक्ष की सहमति एक सचेत और जानबूझकर पसंद वाली थी, एक अनैच्छिक कार्रवाई या इनकार से अलग और जो अवसर उसके लिए उपलब्ध था,अपीलकर्ता के लिए उसके गहरे प्यार के कारण उसे स्वेच्छा से उसके शरीर के साथ आजादी की अनुमति दी थी, जो सामान्य मानव व्यवहार में केवल उस व्यक्ति को दी जाती है, जिसके साथ गहरा प्रेम है।

    Case no.: CRIMINAL APPEAL NO. 635 OF 2020

    Case name: MAHESHWAR TIGGA vs. THE STATE OF JHARKHAND

    Coram: Justices Rohinton Fali Nariman, Navin Sinha and Indira Banerjee

    Counsel: Sr. Adv V. Mohana, Adv Pragya Baghel

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