[ 2.5 साल की भतीजी से रेप और हत्या ] ''जान लेने के इरादे से चोट नहीं पहुंचाई": सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा उम्रकैद में बदली
LiveLaw News Network
4 Nov 2020 12:03 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ढाई साल की भतीजी के बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया है। उसने जानबूझकर पीड़ित के जीवन को बुझाने के इरादे से कोई चोट नहीं पहुंचाई।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध और धारा 376A के तहत दंडनीय अपराध के लिए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करते हुए कहा।
शत्रुघ्न बबन मेशराम, जो मृतक पीड़िता लड़की का चाचा था, को ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 376A, 376 (1), (2) (f), (i) और (m) और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। उसे मृत्युदंड दिया गया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि की और आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह संदेह के किसी भी छाया से परे स्थापित किया गया है कि आरोपी ने पीड़िता से बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम दिया और परिणामी चोट पीड़ित की मौत का कारण बनी।
बेंच ने टिप्पणी की,
"वर्तमान मामले में पीड़िता की उम्र को ध्यान में रखते हुए, आरोपी को यह परिणाम मालूम होना चाहिए कि 2.5 साल के बच्चे पर यौन हमले से उसकी मौत हो जाएगी या ऐसी शारीरिक चोट लग सकती है, जिससे उसकी मौत हो सकती है। इस मामले में आईपीसी की धारा 300 के चतुर्थ खंड के मापदंडों के भीतर तुरंत बात होती है और इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत में पेश किए गए प्रश्न का उत्तर अपीलकर्ता के खिलाफ दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को हत्या के लिए गैर इरादतन हत्या करने के लिए दोषी माना जाता है।"
निर्णय में, पीठ को संदर्भित उन 67 मामलों की तालिका पर विचार किया गया जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने पिछले 40 वर्षों में बचन सिंह के इस न्यायालय के फैसले के बाद निपटा दिया था,
जहां
i)कथित अपराध धारा 376 और 302 आईपीसी के तहत थे;
(ii) पीड़ितों की आयु 16 वर्ष या उससे कम थी।
"इन 67 मामलों में से, कम से कम 51 मामलों में पीड़ित 12 साल से कम उम्र के थी, उन 51 मामलों में से 12 में, मौत की सजा शुरू में दी गई थी। हालांकि, 3 मामलों में ( क्रमांक संख्या 26 ए, 33 ए और 41A पर) पीठ ने कहा कि मौत की सजा पर पुनर्विचार में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
सजा के संबंध में, पीठ ने कहा कि केवल संहिता की धारा 235 (2) के उल्लंघन के कारण मौत की सजा को आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, मौत की सजा दी जा सकती है, पीठ ने विभिन्न मिसालों का उल्लेख किया और इस प्रकार कहा :
क) ऐसा नहीं है कि मौत की सजा का प्रावधान परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामलों में अस्वीकार्य है;
और ख) यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्तों के अपराधबोध को स्थापित करने में एक स्पष्ट चरित्र का है और एक असाधारण मामले की ओर जाता है या सबूत न्यायिक विवेक को पर्याप्त रूप से आश्वस्त करते हैं कि मृत्युदंड की तुलना में कम सजा के विकल्प का नहीं है, तो मृत्युदंड हो सकता है और इसे लागू किया जाना चाहिए। यह केवल इसलिए आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि तात्कालिक मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, मौत की सजा लागू ना करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, इस मामले को अनर्गल सिद्धांतों के मद्देनज़र माना जाना चाहिए और देखना चाहिए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्पष्ट चरित्र के हैं और कम सजा के विकल्प का उल्लेख किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि, हालांकि, मौत की सजा के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों से निपटने के लिए, उच्च या सख्त मानक पर जोर दिया जाना चाहिए।
पीठ इस प्रकार निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ी,
(ए) क्या वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने में बेदाग चरित्र का है या एक असाधारण मामले की ओर जाता है।
(ख) क्या रिकॉर्ड पर सबूत इतने मजबूत और पुख्ता हैं कि मौत की सजा की तुलना में कम सजा का विकल्प नहीं दिया जा सकता है?
पहले सवाल पर पीठ ने कहा :
"परिस्थितियां स्पष्ट, सुसंगत और निर्णायक हैं और अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने में निर्लिप्त चरित्र की हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत में एक असाधारण मामले को भी दर्शाया गया है जहां ढाई साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया था। पीड़िता के शरीर पर काटने के अलावा उसके साथ मारपीट की गई थी। बलात्कार इतनी तीव्रता का था कि पीड़िता की योनि और गुदा छिद्रों का विलय हो गया था। पीड़ित की उम्र, यह तथ्य कि अपीलकर्ता पीड़िता का मामा था और तीव्रता से हमला वर्तमान मामले को असाधारण बनाता है। "
अदालत ने तब माना कि उसे मौत की सजा की तुलना में कम सजा का विकल्प नहीं मिलता है।
यह देखा गया:
"यह सच है कि यौन हमला बहुत गंभीर था और अपीलकर्ता के आचरण को विकृत और बर्बर करार दिया जा सकता था। हालांकि, अपीलकर्ता के पक्ष में एक निश्चित सूचक तथ्य यह है कि उसने जानबूझकर किसी इरादे के साथ कोई चोट नहीं की है। पीड़िता को चोटों के लिए आरोपी ही जिम्मेदार है और यह चोट नं .17 थी जो मौत का कारण थी, धारा 302 आईपीसी के तहत उसकी सजा धारा 300 आईपीसी की पहली तीन धाराओं के तहत नहीं है। ऐसे मामलों में जहां सजा को आईपीसी की धारा 300 के तहत चौथे खंड की सहायता से दर्ज किया जाता है, यह बहुत दुर्लभ है कि मौत की सजा दी जाती है।"
तालिका का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि जहां पीड़ित 16 वर्ष से कम उम्र की थी और उसकी यौन हमले के दौरान मृत्यु हो गई थी, अधिकतम सजा सुनाई गई थी जो उम्रकैद थी। यह पहलू महत्वपूर्ण है, जबकि यह विचार करते हुए कि मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प दिया गया है या नहीं, यह जोड़ा गया है।
अदालत ने यह भी कहा कि, इस तथ्य के मद्देनज़र कि धारा 376A आईपीसी को अपराध के घटित होने से कुछ दिन पहले ही क़ानून की किताब में लाया गया था, अभियुक्त उक्त अपराध के लिए मृत्युदंड के लायक नहीं है।
मामला: शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य [आपराधिक अपील संख्या 763-764/2016 ]
पीठ : जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा
वकील : वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर, वकील सुशील करंजकर