राजीव गांधी हत्याकांड : तमिलनाडु के राज्यपाल 3-4 दिनों में दोषी पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसला करेंगे, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
LiveLaw News Network
21 Jan 2021 5:32 PM IST
राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई के मामले में,एसजी तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल "संविधान के अनुसार", अगले 3-4 दिनों के भीतर अनुच्छेद 161 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्ति के अभ्यास में सजा के छूट पर निर्णय लेंगे।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ पेरारीवलन द्वारा सितंबर 2018 में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जेल से रिहा करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने पहले इस तथ्य पर नाखुशी जताई थी कि सजा की माफी के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार दो साल से अधिक समय से तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष लंबित थी।
2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दया याचिका की लंबी पेंडेंसी का हवाला देते हुए पेरारीवलन की मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
गुरुवार को दोपहर 2 बजे पीठ के समक्ष पेश होकर, एसजी मेहता ने कहा,
"मेरे मित्र, एएसजी केएम नटराज इस मामले में भारत संघ के लिए उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन मुझे आपको बताने के निर्देश मिले हैं कि हमें तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल से जानकारी मिली है कि वह अगले 3-4 दिनों के भीतर संविधान के अनुसार इस मुद्दे पर फैसला करेंगे। "
जस्टिस राव ने कहा,
"तो हमें इस याचिका को तय करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह अच्छा है कि राज्यपाल फैसला कर रहे हैं ... यदि यह पहले किया गया होता, तो यह इस प्रयास के लिए हमें बख्शा जाता। हम इस पर बहुत अधिक होमवर्क कर रहे हैं ..।"
मेहता ने कहा,
"हां, आपके को यह तय करने की आवश्यकता नहीं होगी ... क्षमा करें, मैं अदालत में देर से आ रहा हूं।"
पीठ ने याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से पूछताछ की, अगर यह व्यवस्था उन्हें स्वीकार्य थी।
उन्होंने जवाब दिया,
"यदि प्राधिकरण निर्णय ले रहा है, तो यह ठीक है।"
जब पीठ ने मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित करने पर विचार किया, तो शंकरनारायणन ने कहा, "चूंकि आपने मामले को लंबाई में सुना है, तो क्या आप इसे हिस्सा-सुनवाई के रूप में चिह्नित कर सकते हैं और हमें एक विशिष्ट तिथि दे सकते हैं, यदि निर्णय अनुकूल नहीं है .. "
न्यायमूर्ति राव ने कहा,
"इसे 4 सप्ताह के बाद आने दें। एक बार निर्णय लेने के बाद, आपको अन्य उपायों का पालन करना होगा।"
आदेश को निर्धारित करने के लिए, पीठ शुरुआत में एसजी के प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ी कि "तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और 3-4 दिनों में अंतिम आदेश पारित किए जाएंगे"
एसजी ने प्रार्थना की,
"क्या आप केवल ' संविधान के अनुसार विचार करेंगे 'कह सकते हैं? मुझे नहीं पता कि राज्यपाल कैसे आगे बढ़ेंगे।"
पीठ ने आखिरकार यह दर्ज किया कि मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अगले 3-4 दिनों में संविधान के अनुसार विचार जाएगा, और इस मामले को 4 सप्ताह के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा।
खास बात यह है कि केवल बुधवार को केंद्र की ओर से एएसजी के एम नटराज ने प्रस्तुत किया कि यह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति हैं न कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो माफी / छूट देने के लिए सक्षम हैं।
नटराज ने आगे कहा,
"यदि संपूर्ण प्रतिनिधित्व एक प्राधिकरण को दिया गया था जिसमें प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो रिट अधिकार, जिसके लिए राज्यपाल की निष्क्रियता के कारण आग्रह किया जा रहा है, जो कहते हैं, उनके अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती है।"
बुधवार को न्यायमूर्ति राव ने कहा,
"राज्य सरकार ने रिहाई की सिफारिश की थी। दो साल से अधिक के लिए राज्यपाल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। राज्यपाल कार्यपालिका के लिए काम कर रहे हैं। अब वह नहीं कह सकते हैं .. यदि आप सरकार के फैसले से दुखी हैं, तो इसे चुनौती दें, " यह एक असाधारण स्थिति है जहां सरकार द्वारा सिफारिश की गई और आदेश पारित नहीं किए गए थे।"
शंकरनारायणन ने तर्क दिया था,
"इन सभी वर्षों के बाद एक बार भी भारत संघ द्वारा आपके सामने आपत्ति नहीं जताई गई है। 6 सितंबर, 2018 के आदेश (श्रीहरन के मामले में) में, आपने कहा कि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत एक आवेदन किया गया है और कहा गया है कि राज्यपाल वही फैसला करेंगे जो सही माना जाए। तब भारत संघ द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी। वे हर पांच साल में जब भी मौका आता है आपत्तियां उठाते हैं। नानावटी से लेकर आज तक, 70 वर्षों से, ऐसे सभी प्रश्न हैं। राज्यपाल के कार्यकारी डोमेन के भीतर और उनके साथ निपटा गया है। आज, भारत संघ कह रहा है कि हम 70 साल से जो कर रहे हैं वह गलत है, देश की सभी जेलों में सभी 90 लाख दोषियों के लिए, दया याचिकाएं केवल भारत के राष्ट्रपति के पास हो सकती हैं? वे कह रहे हैं कि चूंकि आईपीसी एक केंद्रीय अधिनियम है, इसलिए पिछले 70 वर्षों से प्रत्येक राज्यपाल की हर कवायद गलत है?"
उन्होंने कहा था,
"यह केंद्र की ओर से अप्रिय दलील है। भारत संघ इस प्रश्न को उठा सकता है, आप इस प्रश्न को खुला छोड़ सकते हैं लेकिन यह इसके लिए एक फिट मामला नहीं है। एक व्यक्ति जो लंबे समय से जेल में बंद है, भारत संघ की ओर से अंतिम समय में कानून के इस सवाल के जवाब के लिए प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है!"