'मोदी चोर' टिप्पणी मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Sharafat

15 July 2023 11:39 AM GMT

  • मोदी चोर टिप्पणी मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 'मोदी चोर' टिप्पणी मामले में आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट के 7 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

    आपराधिक मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी पर दायर किया गया था। ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे व्यक्तियों का जिक्र करते हुए गांधी ने पूछा था, "सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों है?"

    यह आरोप लगाते हुए कि गांधी की टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है, भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

    गांधी ने कहा कि जब उन्होंने यह बयान दिया था तो उनका कोई गलत इरादा नहीं था।

    23 मार्च, 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि, उनकी सजा निलंबित कर दी गई और उसी दिन उन्हें जमानत भी दे दी गई ताकि वह 30 दिनों के भीतर अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील कर सकें।

    3 अप्रैल को, गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर आपत्ति जताते हुए सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। हालांकि, सूरत सत्र न्यायालय ने 3 अप्रैल को गांधी को उनकी अपील के निपटारे तक जमानत दे दी।

    गांधी की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि गांधी के खिलाफ मामला एक बड़े पहचान योग्य वर्ग (मोदी समुदाय) से संबंधित है, न कि केवल एक व्यक्ति से।

    न्यायालय ने कहा कि भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता और "भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति" होने के नाते, गांधी का यह कर्तव्य है कि वे बड़ी संख्या में व्यक्तियों की गरिमा और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करें।

    गुजरात हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था,

    " ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने माननीय प्रधानमंत्री के राजनीतिक दल से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से, स्पष्ट रूप से सनसनी फैलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का नाम सुझाया और फिर आरोपी यहीं नहीं रुका बल्कि उन्होंने आरोप लगाया कि 'सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों है'। इस प्रकार, वर्तमान मामला निश्चित रूप से अपराध की गंभीरता की श्रेणी में आएगा।''

    गौरतलब है कि एचसी ने गांधी के खिलाफ लंबित अन्य शिकायतों पर भी ध्यान दिया, जिसमें पुणे कोर्ट में वीर सावरकर के पोते द्वारा दायर एक शिकायत भी शामिल थी। एचसी ने कहा कि कथित भाषण में गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर के खिलाफ मानहानि के शब्दों का इस्तेमाल किया था।

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