आय से अधिक संपत्ति का मामला: CBI-ED जांच के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
Shahadat
13 Aug 2026 1:02 PM IST

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया, जिसमें कोर्ट ने CBI और ED को एक BJP कार्यकर्ता के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। कार्यकर्ता का आरोप था कि गांधी के पास उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति है।
कांग्रेस नेता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने CBI और ED को कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया।
मई में दिए गए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था,
"यह उम्मीद की जाती है कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है तो शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कानून के अनुसार की जाए। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि CBI या ED कानून के तहत उचित कदम उठा सकती हैं।"
इसके बाद हाईकोर्ट ने एजेंसियों को जांच में हुई प्रगति के बारे में कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया।
20 जुलाई को दिए गए अगले आदेश में हाईकोर्ट ने CBI के हलफ़नामे पर असंतोष जताते हुए कहा कि यह उसके पहले के निर्देश के अनुसार नहीं था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ED ने ज़रूरी कदम उठाए और जांच के दौरान कोई जानकारी मिलने पर ED ज़रूरी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले पर आगे विचार के लिए 20 अगस्त की तारीख़ तय की।
गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दायर की, जिसमें मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई।
7 अगस्त को दायर की गई दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CBI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच विचार करेगी।

