पंजाब अवैध शराब व्यापार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निष्क्रियता पर फटकार लगाई, कहा, "वे जो अच्छी व्हिस्की खरीद सकते हैं वे असली पीड़ित हैं"

Avanish Pathak

22 Nov 2022 7:49 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने अवैध शराब के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री से निपटने में राज्य सरकार के उपकरणों की निष्क्रियता पर सोमवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि वे पुलिस और आबकारी विभाग, पंजाब सरकार द्वारा चल रही जांच में प्रगति से संतुष्ट नहीं थे।

    खंडपीठ ने कहा,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि असली दोषियों तक पहुंचने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं, जो इस तरह की अवैध शराब के निर्माण और परिवहन के कारोबार में हैं। लाइसेंस रद्द करना और दंड या शुल्क की वसूली करना पर्याप्त नहीं है।"

    जस्टिस शाह ने पूछा, "पीड़ित कौन हैं?"

    उन्होंने खुद जवाब में कहा कि यह वे लोग नहीं हैं, जो अच्छी व्हिस्की खरीद सकते थे, बल्कि "आम, दबे-कुचले लोग" हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है और उन्हें अवैध और अक्सर नकली शराब खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।

    जस्टिस शाह ने कहा, "ये वे लोग हैं, जो पीड़ित हैं। ये वे लोग हैं जो अपनी जान गंवाते हैं। इसे बहुत गंभीरता से लें।"

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा देने में जिला पुलिस अधिकारियों, प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता और संरक्षण का आरोप लगाया।

    उन्होंने आग्रह किया, "इस तरह के बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार पुलिस और राजनेताओं की मिलीभगत के बिना नहीं चल सकता है।"

    राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए, उन्होंने बेंच को बताया, "कोई पुलिस अधिकारी, कोई राजनेता, डिस्टिलरी के किसी भी मालिक को चार्जशीट या गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने हलफनामे में कहा है कि कोई राजनेता शामिल नहीं है।"

    खंडपीठ को बताया किया गया कि आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर "बड़े पैमाने पर प्रवर्तन अभियान" चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप अवैध निकासी और शराब की सामग्री के निर्माण, शराब की अवैध बोतलबंदी, शराब के निर्माण से संबंधित विभिन्न मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ।

    राज्य सरकार ने आगे दावा किया है कि इन सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिनकी जांच की जा चुकी है या पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

    उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, पंजाब सरकार के अवर सचिव द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में, 2020 और 2021 के बीच डिस्टिलरी, बॉटलिंग प्लांट या ब्रुअरीज के खिलाफ उठाए गए कुछ कदमों की ओर इशारा किया गया था।

    पुलिस द्वारा दर्ज की गई 13 एफआईआर पर एक स्थिति रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष रखी गई। 13 एफआईआर में से केवल तीन में ही चालान काटे गए, जबकि शेष दस अभी भी जांच के चरण में हैं।

    भूषण ने यह भी बताया कि नष्ट की गई अवैध भट्टियों के मालिक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। उन्होंने दावा किया, "इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को केवल छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और चार्जशीट किया जा रहा है।"

    जस्टिस सुंदरेश ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा,

    "शराब के अवैध निर्माण से जुड़े मामले में चालान जारी करने और जुर्माना लगाने का क्या मतलब है? आप इसे लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन मान रहे हैं। आप जुर्माना लगा रहे हैं, चालान जारी कर रहे हैं। फिर , आपको कोई कर्मचारी मिल रहा है..."

    वकील ने सहायक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य जांच ब्यूरो के मुकदमों के एक हलफनामे के माध्यम से एक संक्षिप्त उत्तर पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया।

    अपने हलफनामे में सिंह ने बताया कि किया कि 2019 और 31 मई, 2021 के बीच, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत कुल 34,767 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और अवैध शराब बनाने वाली कुल 1270 अवैध इकाइयों का पता लगाया गया था और उन्हें नष्ट किया गया था।

    भूषण ने पूछा,

    "सवाल यह है कि अगर उन्होंने इन इकाइयों को नष्ट कर दिया है, तो क्या इनमें से किसी मालिक को गिरफ्तार किया गया है?" उन्होंने तर्क दिया, "जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ चालान दायर किए गए हैं, उनके बारे में कोई विवरण सामने नहीं आया है।"

    बेंच ने पाया कि यह संबंधित पुलिस अधिकारियों और आबकारी विभाग द्वारा "समय-समय पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण की कमी" का सूचक था।

    बेंच ने पंजाब सरकार, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के अवर सचिव को निम्नलिखित मुद्दों पर एक विस्तृत काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया:

    -क्या डिस्टिलरी, बॉटलिंग प्लांट, या ब्रुअरीज के मालिक जिनके लाइसेंस रद्द किए जाने की सूचना दी गई थी या जिन पर जुर्माना या शुल्क लगाया गया था, उन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 या अन्य अपराधों के तहत मुकदमा चलाया गया है?

    -क्या लगाया गया जुर्माना या शुल्क वसूल किया गया है?

    -तीन मामलों में, जहां चालान दर्ज किए जाने की सूचना दी गई थी-

    -किन-किन लोगों के खिलाफ चालान किया गया?

    -एफआईआर में आरोप

    -किन अपराधों के लिए चालान दाखिल किए गए?

    -बचे हुए मामलों में प्रत्येक एफआईआर का विवरण –

    -किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी?

    -किस अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी?

    -जांच का चरण क्या है?

    -एफआईआर के सिलसिले में किसे गिरफ्तार किया गया है?

    पंजाब में अवैध शराब के कारोबार की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। सितंबर 2020 में पंजाब के दो कांग्रेस नेताओं, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो ने राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को लिखे एक पत्र में अपनी ही पार्टी पर राज्य के "शराब माफिया" के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया था। पत्र में विधायकों ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र की विफलता का आरोप लगाया था और पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की थी।

    केस टाइटलः तरसेम जोधन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य। [एसएलपी (सी) नंबर 3764/2021]

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