'सीमित विभाग प्रतियोगी परीक्षा (LDCE)' से पदोन्नति को सामान्य पदोन्नति के बराबर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
2 Dec 2023 11:25 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सामान्य पदोन्नति और सीमित विभाग प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) से पदोन्नति के बीच अंतर किया। कोर्ट ने कहा कि LDCE प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया होने के नाते योग्यता के आधार पर त्वरित पदोन्नति की अनुमति देता है और मानदंड नियमित पदोन्नति के बजाय प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए विशिष्ट होते हैं।
न्यायालय ने कहा,
“सामान्य पदोन्नति और LDCE के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति के बीच अंतर किया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तुलना में LDCE के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति सुविधा या पदोन्नति के सामान्य कोर्स की प्रतीक्षा किए बिना उनकी पदोन्नति से बाहर दिया जाने वाला मौका है। वास्तव में यह उम्मीदवारों की सीमित कैटेगरी के भीतर प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से चयन है और इसे सामान्य पदोन्नति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण यह तर्क कि LDCE के माध्यम से चयन के मामले में भी मेडिकल फिटनेस के संबंध में नियमित पदोन्नति मानदंड लागू किया जाना है, स्वीकार्य नहीं है।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपीलकर्ता की मेडिकल टेस्ट परिणाम रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उसे सब इंस्पेक्टर के पद के लिए मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित किया गया था।
अपीलकर्ता, जो 4 अप्रैल 2012 से बीएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) है, उसने LDCE 2018-19 से सब-इंस्पेक्टर (जीडी) के पद पर पदोन्नति की मांग की। विज्ञापन में SHAPE-I मेडिकल कैटेगरी योग्यता सहित पात्रता शर्तों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया। LDCE में V लेवल शामिल है, अंतिम लेवल में उम्मीदवारों को विस्तृत मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पद के लिए मेडिकल रूप से फिट हैं।
अपीलकर्ता की 23 दिसंबर, 2019 को मेडिकल जांच की गई, जहां उसे मेडिकल रूप से अनफिट पाया गया। 27 फरवरी, 2020 को पुनर्विचार करने पर 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने भी पहले के निष्कर्षों की पुष्टि की। अपीलकर्ता ने मेडिकल रिपोर्ट को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट चला गया।
कोर्ट ने कहा कि LDCE प्रक्रिया शुरू होने के बाद अपीलकर्ता को कभी भी सब-इंस्पेक्टर (जीडी) पद के लिए मेडिकल रूप से फिट घोषित नहीं किया गया। जबकि अपीलकर्ता SHAPE-I कैटेगरी को पूरा करता है, यह पद पर आवेदन करने के लिए केवल एक शर्त है। अपीलकर्ता LDCE स्कीम योजना के अनुसार लेवल V विस्तृत मेडिकल एग्जाम के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा।
कोर्ट ने कहा,
“अपीलकर्ता ने कांस्टेबल के रूप में नियमित वार्षिक मेडिकल जांच कराई और उसे मेडिकल कैटेगरी SHAPE-I में घोषित किया गया, जो LDCE के माध्यम से सब-इंस्पेक्टर (जीडी) के पद पर आवेदन करने के लिए पात्रता शर्त है। यह चयन के लिए परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अपीलकर्ता को कभी भी मेडिकल रूप से फिट घोषित नहीं किया गया। उन्होंने कभी भी लेवल V उत्तीर्ण नहीं किया, जिसमें विस्तृत मेडिकल एग्जाम शामिल है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, क्योंकि अपीलकर्ता सब-इंस्पेक्टर (जीडी) पद के लिए LDCE के सभी पांच चरणों के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त नहीं कर सका।
केस टाइटल: पवनेश कुमार बनाम भारत संघ
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