सद्भाव में किया गया शादी का वादा, लेकिन बाद में पूरा नहीं हुआ : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप रद्द किए

LiveLaw News Network

3 Aug 2022 4:47 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    बलात्कार के एक मामले को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए झूठे वादे और उस वादे के उल्लंघन के बीच अंतर है जो अच्छे विश्वास में किया जाता है लेकिन बाद में पूरा नहीं किया जाता है।

    अदालत ने कहा कि, इस मामले में, 2009 से 2011 तक दोनों पक्षों के बीच सहमति से संबंध थे। हालांकि पीड़िता ने तर्क दिया कि यह रिश्ता आरोपी द्वारा दिए गए शादी के आश्वासन पर टिका था, शिकायत केवल तीन साल बाद 2016 में दर्ज की गई थी। जिसके चलते आईपीसी की धारा 376 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले आरोपी द्वारा दायर रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि बलात्कार को 'समाज के खिलाफ अपराध कहा जाता है।'

    जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज करना आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

    अदालत ने कहा कि प्राथमिकी के तहत आगे की कार्यवाही की अनुमति देना आपराधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही आरोपी को परेशान करना होगा। अदालत ने कहा, " पक्षों ने बिना शादी के काफी समय तक शारीरिक संबंध बनाने का फैसला किया। किसी कारण से, पक्षकार अलग हो गए। यह शादी से पहले या बाद में दोनों में हो सकता है।"

    प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 एससीसी 608 में पहले के एक फैसले का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा:

    "हम (2019) 9 SCC 608 में" प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य " में न्यायिक दृष्टिकोण से कार्रवाई के इस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए दृढ़ हैं जहां वास्तविक परिदृश्य में शिकायतकर्ता को पता था कि आरोपी से शादी करने में बाधाएं मौजूद हैं और फिर भी यौन संबंधों में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया। शादी के झूठे वादे के बीच अंतर किया गया था जो करने वाले द्वारा यह समझने पर दिया जाता है कि इसे तोड़ा जाएगा और वादे का उल्लंघन है जो सद्भाव में किया गया है लेकिन बाद में पूरा नहीं किया गया है। यह आईपीसी, 1860 की धारा 375 स्पष्टीकरण 2 और धारा 90 के संदर्भ में था।"

    प्रमोद सूर्यभान पवार में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा था: "धारा 375 के संबंध में एक महिला की "सहमति" में प्रस्तावित अधिनियम के प्रति एक सक्रिय और तर्कसंगत विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए कि "सहमति" को " तथ्यों की गलतफहमी" से समाप्त किया गया था या नहीं, वास्तव में" शादी करने के एक वादे से उत्पन्न होने वाले, दो प्रस्तावों को स्थापित किया जाना चाहिए। शादी का वादा एक झूठा वादा होना चाहिए, जो बुरे विश्वास में दिया गया था और जिस समय इसे दिया गया था, उसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था। झूठा वादा स्वयं तत्काल प्रासंगिकता का होना चाहिए, या यौन क्रिया में शामिल होने के महिला के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए।"

    मामले का विवरण

    मंदार दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 649 | सीआरए 442/2022 | 27 जुलाई 2022 | जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

    हेडनोट्स

    भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 375 और 90 - पक्षकारों ने बिना शादी के काफी समय तक शारीरिक संबंध बनाने का विकल्प चुना - किसी कारण से, पक्षकार अलग हो गए। यह शादी से पहले या बाद दोनों में हो सकता है - तीन साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई - प्राथमिकी के तहत आगे की कार्यवाही की अनुमति देना आपराधिक प्रक्रिया के माध्यम से अपीलकर्ता को परेशान करना होगा। शादी के झूठे वादे के बीच अंतर किया गया था जो करने वाले द्वारा यह समझने पर दिया जाता है कि इसे तोड़ा जाएगा और वादे का उल्लंघन है जो सद्भाव में किया गया है लेकिन बाद में पूरा नहीं किया गया है - प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 SCC 608।

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