मानव श्रम द्वारा 'वन उपज' से तैयार उत्पाद भी 'वन उपज' हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट पहले के फैसले से असहमत

LiveLaw News Network

7 Oct 2021 11:52 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल वन अधिनियम के तहत चंदन का तेल एक 'वन उपज' है। अदालत पहले के एक फैसले पर असहमत व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि मानव श्रम द्वारा बनाई गई वस्तुएं या उत्पाद वन उत्पाद नहीं हैं।

    ज‌स्टिस इंदिरा बनर्जी और ज‌स्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा, अंतर किए जाने की मांग अधिनियम के उद्देश्य को विफल करती है, क्योंकि अवैध रूप से प्राप्त वन उत्पादों जैसे चंदन, शीशम, या अन्य दुर्लभ प्रजातियां, और उन पर काम करना, उन्हें एक उत्पाद बनाना, जो कि मुख्य रूप से आवश्यक वन उपज पर आधारित है, अधिनियम की कठोरता से बच जाएगा।

    इस मामले में, अदालत केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसने केरल वन अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी के दोष और सजा को बहाल कर दिया था। आरोपी को दोष सिद्धि केरल वन विभाग द्वारा दायर एक शिकायत पर थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अवैध रूप से चंदन का तेल रखा था जो कि एक वन उत्पाद था।

    अपील में उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि चंदन का तेल अधिनियम के उद्देश्य के लिए वन उत्पाद नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि धारा 2 (एफ) में लकड़ी के तेल के संदर्भ में "चंदन का तेल" शामिल नहीं किया सकता है।

    अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार "जंगल" में शामिल हैं: (i) निम्नलिखित में से एक जंगल में पाया या लाया गया है, अर्थात् लकड़ी, लकड़ी का कोयला, लकड़ी-तेल, गोंद, राल, प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, चंदन और शीशम के रेशें और जड़ें।

    पीठ ने कहा कि वन रेंज अधिकारी बनाम पी. मोहम्मद अली 1993 Supp (3) एसीसीसी 627 में सुप्रीम कोर्ट इस व्याख्या से असहमत था कि चंदन का तेल "वन उपज" नहीं है और अभिव्यक्ति "लकड़ी का तेल" चंदन, शीशम, जड़, आदि वस्तुओं के बजाए अन्य वस्तुओं के लिए संदर्भित है लकड़ी का तेल प्राकृतिक उत्पादों को संदर्भित करता है न कि प्रसंस्करण के माध्यम से प्राप्त उत्पादों के लिए।

    हालांकि, सुरेश लोहिया बनाम महाराष्ट्र राज्य (1996) 10 SCC 397 में अदालत ने एक विवादास्पद टिप्पणी की, जिसमें "प्रकृति के उपहारों" जैसे कि लकड़ी का कोयला, महुआ के फूल, या खनिज और, "मानव श्रम की सहायता से उत्पादित वस्तु" के बीच एक अंतर किया गया था। मानव श्रम की सहायता से उत्पादित वस्तुओं को अधिनियम के तहत "वन उपज" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था।

    सुरेश लोहिया (सुप्रा) की उक्त व्याख्या से असहमत‌ि व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा,

    20. उल्लेखनीय है कि सुरेश लोहिया (सुप्रा) में इस अदालत ने वन रेंज अधिकारी बनाम पी मोहम्मद अली (सुप्रा) पर ध्यान नहीं दिया है और कोई संदर्भ नहीं दिया है। सुरेश लोहिया में भी हमने नोटिस किया कि इस न्यायालय ने "वन उपज", "लकड़ी" और "पेड़" के बीच परस्पर क्रिया की व्याख्या करने का प्रयास किया है और निष्कर्ष निकाला कि मानव श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुएं या उत्पाद वन उत्पाद नहीं हैं। इस अदालत की राय है कि भेद किए जाने की मांग अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देती है...अंतर किए जाने की मांग अधिनियम के उद्देश्य को विफल करती है, क्योंकि अवैध रूप से प्राप्त वन उत्पादों जैसे चंदन, शीशम, या अन्य दुर्लभ प्रजातियां, और उन पर काम करना, उन्हें एक उत्पाद बनाना, जो कि मुख्य रूप से आवश्यक वन उपज पर आधारित है, अधिनियम की कठोरता से बच जाएगा। इसलिए, सुरेश लोहिया को बाध्यकारी प्राधिकारी नहीं माना जा सकता है।

    पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय, जहां तक ​​यह इस धारणा पर आगे बढ़ा है कि चंदन का तेल वन उत्पाद है, कानून की सही सराहना पर आधारित है। हालांकि, अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा उठाए गए अन्य तर्कों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया।

    केस और सिटेशन: भरत भूषण अग्रवाल बनाम केरल राज्य एलएल 2021 एससी 542

    मामला संख्या और तारीख: सीआरए 834 ऑफ 2009| 6 अक्टूबर 2021

    कोरम: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एस. रवींद्र भाटी

    अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, राज्य के लिए अधिवक्ता सी शशि

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story