आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए चोट की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य शर्त नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

27 July 2021 8:23 AM GMT

  • आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए चोट की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य शर्त नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए चोट की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य शर्त नहीं है।

    इस मामले में आरोपियों को आईपीसी की धारा 323 और 147 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने कथित तौर पर "मतदाताओं की सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए" एक गैरकानूनी जमावड़े का गठन किया था और चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला किया था।

    अभियुक्तों द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि कोई चोट रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं लाई गई थी और इसलिए उन्हें धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि घायल गवाहों के साक्ष्य बहुत महत्व के हैं और उनके साक्ष्य को खारिज करने के लिए बहुत ही ठोस और पुख्ता आधार की आवश्यकता है। अदालत ने आगे कहा कि सभी गवाह अपने बयानों में एक जैसे थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है

    पीठ ने कहा,

    "8... हो सकता है कि कोई गंभीर चोट और/या दिखाई देने वाली चोट न हो, अस्पताल ने चोट की रिपोर्ट जारी नहीं की हो। हालांकि, धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए चोट की रिपोर्ट पेश करना धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। धारा 323 आईपीसी स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक दंडनीय धारा है। "चोट" को धारा 319 आईपीसी के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 319 आईपीसी के अनुसार, जो कोई भी शारीरिक दर्द, बीमारी या किसी व्यक्ति को दुर्बलता बनाता है, उसे "चोट" कहा जाता है। इसलिए, शारीरिक दर्द के कारण भी "चोट" कहा जा सकता है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली अदालतों द्वारा धारा 323 आईपीसी के तहत आरोपी को दोषी ठहराए जाने के लिए कोई त्रुटि नहीं की गई है।"

    पीठ ने आईपीसी की धारा 147 के तहत भी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा,

    घटना के समय सभी आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति और उनकी सक्रिय भागीदारी को अभियोजन पक्ष ने उन गवाहों की जांच करके साबित किया है जो स्वतंत्र गवाह हैं और घायल गवाह भी हैं। "इस प्रकार, एक बार गैर-कानूनी जमावड़ा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में स्थापित हो जाता है, अर्थात, वर्तमान मामले में, "मतदाताओं की सूची को छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए", गैरकानूनी जमावड़ा का प्रत्येक सदस्य दंगा के अपराध का दोषी है। बल का उपयोग, भले ही यह जमावड़े के किसी एक सदस्य द्वारा मामूली संभव चरित्र हो, एक बार गैरकानूनी के रूप में स्थापित होने पर दंगा होता है। यह आवश्यक नहीं है कि बल या हिंसा सभी के द्वारा होनी चाहिए, बल्कि ये दायित्व गैरकानूनी सभा के सभी सदस्यों के लिए जवाबदेही होता है। जैसा कि राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा सही रूप से प्रस्तुत किया गया है, कुछ शब्दों से प्रोत्साहित कर सकते हैं, अन्य संकेतों द्वारा जबकि अन्य वास्तव में चोट पहुंचा सकते हैं और फिर भी गैरकानूनी जमावड़े के सभी सदस्य दंगों के समान रूप से दोषी होंगे।"

    केस: लक्ष्मण सिंह बनाम बिहार राज्य [सीआरए 606/ 2021 ]

    पीठ : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

    उद्धरण : LL 2021 SC 319

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