सामान्य कानून और व्यवस्था स्थिति में निवारक हिरासत कानून का आह्वान नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

27 Jun 2022 9:03 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    इस बात पर जोर देते हुए कि निवारक हिरासत कानून "किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर कड़ा प्रहार करता है, और इसे नियमित तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता", सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "इस कानून के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां असाधारण शक्तियां हैं जिन्हें सरकार को एक असाधारण स्थिति में अभ्यास के लिए दिया गया है। "

    न्यायालय ने एक बार फिर इस अंतर को उजागर किया है कि जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति से भूमि के सामान्य कानून के तहत निपटा जा सकता है, वहीं सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति होने पर ही निवारक हिरासत के कानून के तहत शक्तियों का आह्वान उचित है , इसकी अनुपस्थिति में निवारक हिरासत खराब होगी और संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन होगी क्योंकि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर अतिक्रमण करती है।

    जस्टिस सी टी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के मार्च के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-पत्नी की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को उसके पति की निवारक हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया है, याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ निवारक हिरासत आदेश 28 अक्टूबर, 2021 को पुलिस आयुक्त, राचकोंडा कमिश्नरेट द्वारा इस आधार पर पारित किया गया था कि बंदी सोने की चेन स्नेचिंग में शामिल था। चेन स्नेचिंग के मामले में ज्यादातर महिलाएं ही शिकार होती हैं। वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में साल 2020 से ऐसा कर रहा है। वह सोने की चेन स्नेचिंग के 36 अपराधों में शामिल था। इससे पहले, बंदी ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर इन अपराधों को अंजाम देने के लिए एक गिरोह बनाया था ताकि जल्दी पैसा बनाया जा सके। आरोप है कि वो कार में सवार होकर हैदराबाद आए थे और एक लॉज में शरण ली थी। उनकी कार्यप्रणाली पहले कुछ आवासीय क्षेत्रों की रेकी करना और एक उपयुक्त आवासीय क्षेत्र का चयन करने के बाद, दो पहिया वाहनों और मोटर साइकिलों को उठाना था जो तब चेन स्नैचिंग अपराधों में उपयोग किए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि हालांकि प्राधिकरण के अनुसार हिरासती 30 से अधिक मामलों में शामिल था, लेकिन चेन स्नेचिंग के केवल 4 मामलों को नज़रबंदी के लिए आधार माना गया, क्योंकि अन्य मामले निकटता अवधि के पीछे और आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताए गए थे।

    जस्टिस रविकुमार और जस्टिस धूलिया की पीठ ने कहा कि संक्षेप में, हिरासती के खिलाफ प्राथमिकी प्राथमिक रूप से आईपीसी की धारा 392 के तहत 'डकैती' के अपराध के लिए है; कि हिरासत आदेश यह भी कहता है कि अपराध दिन के उजाले में किए गए थे और इस प्रकार आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं के मन में भय और दहशत पैदा हुई और इसलिए, सरकार को "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।

    पीठ ने कहा, "उक्त चार मामले कथित तौर पर 06.05.2021 से 26.07.2021 के बीच दो महीने की अवधि के भीतर बंदियों द्वारा किए गए थे और एक पुलिस स्टेशन यानी मेदिपल्ली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के भीतर हुए थे। इन सभी मामलों में, बंदी ने संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल किया था और धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत जमानत दी गई, जिसे आमतौर पर 'डिफ़ॉल्ट जमानत' के रूप में जाना जाता है और उसे 16.10.2021 को रिहा किया गया था। हिरासत आदेश बाद में 28.10.2021 को पारित किया गया था , जिसकी बाद में 13.01.2022 को सलाहकार परिषद द्वारा पुष्टि की गई, अर्थात, निर्धारित समय के भीतर। बंदी 28.10.2021 से हिरासत में है। निवारक हिरासत कानून, जिसके तहत शक्तियों का प्रयोग किया गया है, एक लंबा घुमावदार क़ानून है जिसे 'तेलंगाना बूट-लेगर, डकैतों, ड्रग-अपराधियों, गुंडों, अनैतिक व्यापार अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम, भूमि-हथियाने वाले, नकली बीज अपराधी, कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य अपमिश्रण अपराधी, नकली दस्तावेज़ अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, शस्त्र अपराधी, साइबर अपराध अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अधिनियम, 1986 कहा जाता है।"

    पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया गया है; कि पूर्वोक्त प्रावधान के तहत, अन्य बातों के साथ, एक "गुंडे" के खिलाफ एक हिरासती आदेश पारित किया जा सकता है, और एक "गुंडे" को अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित किया गया है; चूंकि आरोप यह है कि बंदी चेन स्नैचिंग के चार मामलों में शामिल है, यानी डकैती, जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVII के तहत दिए गए अपराधों के तहत आता है, उसे आदेश दिनांक 28.10.2021 के तहत आदतन अपराधी घोषित किया गया है और वो इस तरह हिरासत में एक "गुंडा" है; और यह कि अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, एक "गुंडे" के खिलाफ, "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए" हिरासत आदेश पारित किया जा सकता है " , और "डकैती" से संबंधित चार आपराधिक मामलों में बंदी की कथित संलिप्तता के कारण उसे "गुंडा" घोषित किया गया है और कहा जाता है कि यह इस तरह से कार्य कर रहा है जो "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल है।"

    पीठ ने कहा,

    " पूर्वोक्त प्रावधान के पढ़ने से पता चलता है कि "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" का यहां एक महत्वपूर्ण प्रभाव है और जब तक सरकार यह मानने में उचित नहीं है कि बंदी का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल है, निवारक हिरासत खराब होगी और इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन होगा क्योंकि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अतिक्रमण करता है। "

    जारी रखते हुए, पीठ ने जोर देकर कहा कि उसके दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां, जैसा कि 28.10.2021 को हिरासत आदेश में आरोपित किया गया है, कानून और व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती है जिसे भूमि के सामान्य कानून के तहत निपटा जा सकता है, और यह कि निवारक हिरासत के कानून के तहत असाधारण शक्तियों को लागू करने का कोई अवसर नहीं था।

    पीठ ने कहा,

    "हिरासत कानून के प्रावधानों के आह्वान को उचित ठहराते हुए प्राधिकरण द्वारा अपनी हिरासत में सौंपे गए कारण यह हैं कि बंदी को सभी चार मामलों में जमानत दी गई है और चूंकि उसके समान अपराध में लिप्त होने की संभावना है, इसलिए निवारक हिरासत का आदेश जारी किया गया। सभी चार मामलों में जमानत क्यों दी गई, इसका कारण नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष की अक्षमता के कारण सभी चार मामलों में जमानत दी गई थी, जिसने समय पर अपनी जांच पूरी नहीं की थी। जमानत दी गई क्योंकि पुलिस द्वारा सभी मामलों में 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। इस प्रकार दोष अभियोजन पक्ष के साथ है। दूसरा कारण यह बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते समय कोई शर्त नहीं रखी थी। "

    पीठ ने चर्चा की,

    "यह फिर से मामले की एक गलत प्रस्तुति है। शर्तों को केवल इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि यह एक डिफ़ॉल्ट जमानत थी, और इस प्रकृति की जमानत में शर्तों को लागू करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।"

    पीठ का सुविचारित विचार था कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ निवारक हिरासत कानून लागू करना उचित नहीं था; कि "निवारक हिरासत कानून के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां असाधारण शक्तियां हैं जो सरकार को असाधारण स्थिति में अपने प्रयोग के लिए दी गई हैं क्योंकि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर कड़ी चोट करती है, और इस प्रकार नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।"

    बेंच ने घोषित किया, "कानून और व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति के बीच के अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में निपटाया है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो अभियोजन पक्ष को उसकी जमानत रद्द करने की मांग करनी चाहिए और / या हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से निवारक हिरासत कानून के तहत आश्रय मांगना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित उपाय नहीं है। "

    कोर्ट ने "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के बीच अंतर के बिंदु पर राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य मामले में मिसाल का हवाला दिया।

    यह उल्लेख करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले में, न्यायालय को तेलंगाना राज्य में निवारक हिरासत कानून के नियमित और अनुचित उपयोग के बारे में एक अवलोकन करना पड़ा, पीठ ने अपील की अनुमति दी, 28.10. 2021 के हिरासत के आदेश और हाईकोर्ट की खंडपीठ के दिनांक 25.03.2022 के आदेश को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

    केस: शेख नाज़नीन बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC) 559

    भारत का संविधान - अनुच्छेद 22 - निवारक हिरासत - इस कानून के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां असाधारण शक्तियाँ हैं जो सरकार को एक असाधारण स्थिति में प्रयोग करने के लिए दी गई हैं - कानून और व्यवस्था की स्थिति से भूमि के सामान्य कानून के तहत निपटा जा सकता है- पैरा 12 और 13

    सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था - अंतर - कानून और व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति के बीच अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में निपटाया है - राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य AIR 1966 SC 740 का हवाला दिया (पैरा 15 )

    तेलंगाना बूट-लेगर, डकैतों, ड्रग-अपराधियों, गुंडों, अनैतिक व्यापार अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम, भूमि-हथियाने वाले, नकली बीज अपराधी, कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य अपमिश्रण अपराधी, नकली दस्तावेज़ अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, शस्त्र अपराधी, साइबर अपराध अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अधिनियम, 1986 - धारा 3 (1) - उपरोक्त प्रावधान को केवल पढ़ने से ही पता चलता है कि "सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव" महत्वपूर्ण है और जब तक सरकार यह मानने में उचित नहीं है कि बंदी का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल है, निवारक हिरासत खराब होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन होगा क्योंकि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर अतिक्रमण करता है (पैरा 9)

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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