पीठासीन जज को 433 (2) सीआरपीसी के तहत सजा माफी के आवेदन पर राय देते समय पर्याप्त कारण बताना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 April 2022 5:51 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा देने वाली अदालत के पीठासीन अधिकारी को सजा माफी के आवेदन पर राय देते समय पर्याप्त कारण बताना चाहिए।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि सजा देने वाली अदालत के पीठासीन अधिकारी की राय में अपर्याप्त कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे।

    अदालत ने पाया कि धारा 432 (2) सीआरपीसी का उद्देश्य कार्यपालिका को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।

    इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ कारागार नियम 1968 के नियम 358 के तहत प्रतिवादी को समय पूर्व रिहाई के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। दुर्ग स्थित केंद्रीय जेल के जेल अधीक्षक ने विशेष न्यायाधीश, से दुर्ग राय मांगी कि क्या याचिकाकर्ता को सजा माफी पर रिहा किया जा सकता है। 2 जुलाई 2021 को विशेष न्यायाधीश ने अपनी राय दी कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता की शेष सजा में छूट की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

    इसलिए सरकार के विधि विभाग ने माना कि चूंकि सजा सुनाने वाली अदालत के पीठासीन न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की रिहाई के संबंध में सकारात्मक राय नहीं दी है, इसलिए उसे रिहा नहीं किया जा सकता है। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    इस याचिका का विरोध करते हुए, राज्य ने तर्क दिया कि सजा को माफ करने या अस्वीकार करने के लिए निस्संदेह विवेकाधिकार है और राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश देने के लिए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है।

    इस संबंध में, अदालत ने इस प्रकार कहा:

    "जबकि अदालत यह निर्धारित करने के लिए सरकार के निर्णय की समीक्षा कर सकती है कि क्या यह मनमाना था, यह सरकार की शक्ति को हड़प नहीं सकता है और स्वयं छूट प्रदान नहीं कर सकता है। जहां कार्यपालिका द्वारा शक्ति का प्रयोग मनमाना पाया जाता है, दोषी के मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा सकता है...

    ...न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सजा माफी के लिए एक आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में सरकार के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निर्णय प्रकृति में मनमाना है या नहीं। अदालत को सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अधिकार है।"

    इस मुद्दे के बारे में कि क्या पीठासीन न्यायाधीश की राय बाध्यकारी होगी, कोर्ट ने कहा कि भारत संघ बनाम श्रीहरन (2016) 7 SCC 1 में, यह विशेष रूप से नहीं माना गया था कि पीठासीन न्यायाधीश की राय बाध्यकारी होगी। लेकिन यह माना गया कि छूट पर सरकार का निर्णय संबंधित अदालत के पीठासीन अधिकारी की राय से निर्देशित होना चाहिए।

    अदालत ने निम्नलिखित अवलोकन किए:

    यह 'सिर्फ एक और कारक' नहीं है श्रीहरन (सुप्रा) में, न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय अपराध की प्रकृति, अपराधी के रिकॉर्ड, उनकी पृष्ठभूमि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर प्रकाश डालती है। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय सरकार को 'सही' निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी कि सजा को माफ किया जाना चाहिए या नहीं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक प्रासंगिक कारक है, जिसका छूट के आवेदन पर कोई निर्धारक प्रभाव नहीं पड़ता है। सीआरपीसी की धारा 19 432 (2) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय सिर्फ एक अन्य कारक बन जाती है जिसे सरकार द्वारा छूट के लिए आवेदन तय करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। तब यह संभव है कि धारा 432(2) के तहत प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह जाए।

    सरकार पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकती है।

    हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उपयुक्त सरकार को पीठासीन न्यायाधीश की राय का यांत्रिक रूप से पालन करना चाहिए। यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय धारा 432 (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है या यदि न्यायाधीश छूट प्रदान करने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं करता है जो लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (सुप्रा) में निर्धारित किए गए हैं, सरकार पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकती है।

    अपर्याप्त तर्क के साथ एक राय धारा 432 (2) सीआरपीसी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी

    वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश ने लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (सुप्रा) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखा।

    इन कारकों में यह आकलन करना शामिल है (i) कि क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है; (ii) अपराध के दोहराए जाने की संभावना; (iii) अपराधी की भविष्य में अपराध करने की क्षमता; (iv) यदि अपराधी को कारागार में रखकर कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो; और (v) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति। लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सुप्रा) और हरियाणा राज्य बनाम जगदीश में, इस न्यायालय ने दोहराया है कि इन कारकों पर समय से पहले रिहाई के लिए दोषी के आवेदन पर फैसला करते समय विचार किया जाएगा।

    ..इस प्रकार, अपर्याप्त तर्क के साथ एक राय सीआरपीसी की धारा 432 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। इसके अलावा, यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिसके लिए धारा 432 (2) के तहत अभ्यास किया जाना है, जो कि कार्यपालिका को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

    इसलिए अदालत ने विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को पर्याप्त तर्क के साथ आवेदन पर नए सिरे से राय देने का निर्देश दिया।

    मामले का विवरण

    राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 401 | डब्ल्यूपी (सीआरएल) 49/2022 | 22 अप्रैल 2022

    पीठ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

    हेडनोट्सः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 432 (2) - छूट - यह नहीं कहा जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक प्रासंगिक कारक है, जिसका सजा माफी के आवेदन पर कोई निर्धारक प्रभाव नहीं पड़ता है। सीआरपीसी की धारा 432 (2) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय सिर्फ एक अन्य कारक बन जाती है जिस पर सरकार द्वारा छूट के लिए आवेदन तय करते समय ध्यान में रखा जा सकता है - यह कहना उपयुक्त नहीं है कि सरकार को पीठासीन न्यायाधीश की राय का यांत्रिक रूप से पालन करना चाहिए (पैरा 21-22)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 432 (2) - छूट - अपर्याप्त तर्क के साथ एक राय धारा 432 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी - प्रासंगिक कारकों में यह आकलन करना शामिल है (i) क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है; (ii) अपराध के दोहराए जाने की संभावना; (iii) अपराधी की भविष्य में अपराध करने की क्षमता; (iv) यदि अपराधी को कारागार में रखकर कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो; और (v) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति - यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय धारा 432 (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है या यदि न्यायाधीश छूट प्रदान करने के लिए लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (2000) 2 SCC 595 में निर्धारित प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं करता है, सरकार पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकती है (पैरा 21-24)

    भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 32,226 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 432 - न्यायिक समीक्षा - सजा माफी - न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सजा माफी के लिए एक आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में सरकार के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निर्णय प्रकृति में मनमाना है या नहीं। न्यायालय को सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अधिकार है। (पैरा 14)

    प्रशासनिक कानून - यदि संबंधित प्राधिकारी ने प्रासंगिक कारण प्रदान किए हैं तो कारण बताने की आवश्यकता संतुष्ट है। यांत्रिक कारणों को पर्याप्त नहीं माना जाता है। (पैरा 23)

    सारांश: सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी, जिसके सजा माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था- विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को पर्याप्त तर्क के साथ नए सिरे से छूट के लिए आवेदन पर राय प्रदान करने का निर्देश दिया।

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