सुप्रीम कोर्ट ने ऋण वसूली अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई लागू करने के लिए बैंक की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

20 Dec 2021 2:33 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऋण वसूली अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई नहीं करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा की एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इस मामले में, हाईकोर्ट के अवमानना ​​क्षेत्राधिकार को लागू करने का प्रस्ताव, वह भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, न केवल निराधार था बल्कि बेतुका था।"

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक का उचित उपाय अवमानना ​​​​कार्रवाई करने के बजाय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष वसूली अधिकारी के आदेश को चुनौती देना था।

    "हम केवल इस आरोप के कारण हाईकोर्ट के साथ हैं कि वसूली अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष 1999 के एमए संख्या 1153 में हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप नहीं था, उसे अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता का उपाय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष वसूली अधिकारी के आदेश को चुनौती देना था।"

    हाईकोर्ट के समक्ष मामला

    मेसर्स प्रीमियर ब्रास एंड मेटल वर्क्स लिमिटेड ने वर्ष 1956 से ही आवेदक से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था और ऋण और नकद ऋण सुविधाओं का समय-समय पर नवीनीकरण/ वृद्धि की गई थी। इसने आवेदक के पास एक लीजहोल्ड प्लॉट को समान रूप से गिरवी रखा था....।

    चूंकि उधारकर्ता बैंक को बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा जिला न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय में 14,03,38,797.30/- रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसे बाद में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

    जबकि डीआरटी के समक्ष कार्यवाही लंबित थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने दिल्ली में हाईकोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया, जिसमें बैंक एक पक्ष नहीं था और उसे कोई जानकारी नहीं थी और मुकदमा तय किया गया था।

    अधिवक्ता ने आगे कहा कि डिक्री को उसके निष्पादन के लिए जिला न्यायाधीश, भोपाल को स्थानांतरित कर दिया गया था और डिक्री के निष्पादन पर, मैसर्स प्रीमियर ब्रास एंड मेटल वर्क्स लिमिटेड, भोपाल की संपत्ति को कुर्क किया गया था।

    जब नीलामी की जा रही थी, तब बैंक ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 53 के तहत निष्पादन न्यायालय के समक्ष कुर्की और बिक्री पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दायर किया।

    यह इस आधार पर था कि आवेदक एक सुरक्षित लेनदार था जिसने सभी चल और अचल संपत्ति की रेहन या गिरवी प्राप्त की थी और अन्य लेनदार को आवेदक के पास गिरवी रखी गई मशीनरी और अन्य चल और अचल संपत्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं था।

    चूंकि इसे 15 सितंबर, 1999 को एक्ज‌िक्यूटिव कोर्ट ने खारिज कर दिया था, बैंक ने इसके खिलाफ एक अपील दायर की थी जिसे 16 मई, 2006 को निपटाया गया था। उसी में, हाईकोर्ट ने 15 फरवरी, 1999 के आदेश को रद्द करते हुए ने घोषित किया कि अधिनियम की धारा 33-सी ने अपीलकर्ता के पक्ष में 15 मार्च, 1976 से पहले संपत्ति को गिरवी रखने या रेहन रखने के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया।

    हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इन अधिकारों को प्रतिवादी संख्या एक की बिक्री कर की बकाया राशि की वसूली या डिक्री धारक की देय राशि के लिए नहीं बेचा जा सकता है।

    बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंटेम्‍प्ट ऑफ कोर्ट एक्‍ट की धारा 12 सहप‌ठित संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत एक अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि ऋण वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर ने 16 मई 2006 को एक अपील (बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसर्स प्रीमियर ब्रास एंड मेटल्स लिमिटेड) का उल्‍लंघन किया है और इस तरह अदालत की घोर अवमानना के कारण खुद को सजा के लिए उत्तरदायी बना लिया है।

    याचिकाकर्ता (बैंक ऑफ बड़ौदा) की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट एपी श्रोती, जिनका सहयोग एडवोकेट वीएस श्रोती ने किया था, उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, वसूली अधिकारी ने 26 नवंबर, 2020 के आदेश द्वारा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को वस्तुतः रद्द कर दिया था। यह मानते हुए कि चूंकि बिक्री को रद्द नहीं किया गया था, इसलिए वास्तविक खरीदार को बेची गई संपत्ति को उसकी पिछली स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता था।

    याचिका खारिज करते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा,

    "यदि वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि सफल क्रेता ने वसूली अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दिया था जिस पर उसने निर्णय लिया है। यदि याचिकाकर्ता का विचार है कि वसूली अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा विविध अपील संख्या 1153/1999 में दिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं है, तो उसके पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसे चुनौती देने का उपाय है, लेकिन इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वसूली अधिकारी को अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।"

    केस टाइटल : बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मनीष श्रीवास्तव| Special Leave to Appeal (C) No(s). 19566/2021

    कोरम : जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ

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