'41 ए CrPC के तहत शक्ति का उपयोग धमकाने, प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता' : सुप्रीम कोर्ट ने WB सरकार के खिलाफ पोस्ट करने पर दिल्ली निवासी को जारी समन पर रोक लगाई
LiveLaw News Network
29 Oct 2020 11:00 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक निवासी को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ 'आपत्तिजनक' फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत जारी नोटिस के जवाब में पश्चिम बंगाल में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के दिशा-निर्देश पर रोक लगा दी है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा,
"न्यायालय के रूप में संज्ञान अंतर्निहित सिद्धांतों का होता है जो पुलिस जांच के मामले में न्यायिक समीक्षा के अभ्यास को रोकता है, समान रूप से, अदालत को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। "यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि धारा 41 ए के तहत शक्ति का उपयोग धमकाने, प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए नहीं किया गया है।"
दिल्ली निवासी रोशनी बिस्वास पर एक फेसबुक पोस्ट बनाने का आरोप है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा एक विशेष क्षेत्र में लॉक डाउन प्रतिबंधों को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है। बल्लीगंज पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी ने उसके बाद धारा 41 ए के तहत समन जारी किया। उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया जिसमें निर्देश दिया गया था कि जांच लंबित रहने के दौरान राज्य द्वारा उसके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि, अदालत ने उसे जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया, अगर धारा 41 ए के तहत दस दिन की पूर्व सूचना के साथ एक ताजा नोटिस जारी किया जाता है।
अपील पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस प्रकार कहा:
"इस तथ्य का कोई लाभ नहीं हो सकता है कि न्यायिक समीक्षा की कवायद में अदालत अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत जांच के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती। हालांकि, यह मुद्दा तथ्यों में है या नहीं जो हमने ऊपर सुनाया है, यह जांच अधिकारी के लिए धारा 41A के अर्थ के भीतर शक्ति का एक उचित अभ्यास का गठन करेगा जो याचिकाकर्ता को बल्लीगंज पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए मजबूर करता है, उस पोस्ट के लिए जिसमें यह सुझाव दिया है कि लॉक डाउन प्रतिबंध पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा एक विशेष क्षेत्र में उचित रूप से लागू नहीं किया गया है।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान धारा 41 ए के तहत समन का अनुपालन करने के लिए इस स्तर पर उसकी आवश्यकता होगी, जिसे उचित नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए, अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर एक अंतरिम रोक प्रदान की, इस शर्त के अधीन कि वो जांच अधिकारी द्वारा उसे संबोधित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न का जवाब देने देगी और यदि आवश्यक हो, तो उन प्रश्नों पर चौबीस घंटे के पर्याप्त नोटिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच पर भाग लेगी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय इन कार्यवाहियों के लंबित होने से पहले याचिका का निपटारा कर सकता है। मामला चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया है।
केस: रोशनी बिस्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एसएलपी ( क्रिमिनल ) 4937/2020]
पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी
वकील : वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत