केस ट्रांसफर की शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए; ये राज्य न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी पर अनावश्यक आक्षेप लगा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
6 April 2023 9:12 AM IST
आपराधिक ट्रायल को ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रांसफर के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तों को दोहराया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत ट्रांसफर की शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल तब करना चाहिए जब न्याय स्पष्ट रूप से गंभीर संकट में हो।
"इस अदालत ने इस तथ्य पर विचार करते हुए केवल असाधारण मामलों में ट्रांसफरकी अनुमति दी है कि ट्रांसफर राज्य न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी पर अनावश्यक आक्षेप लगा सकते हैं। इस प्रकार, वर्षों से, इस न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश और स्थितियां निर्धारित की हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का न्यायोचित रूप से आह्वान किया जा सकता है।
मामले में, मृतक को कथित तौर पर 'कुछ अज्ञात बाहुबलियों और बदमाशों' द्वारा गर्दन में गोली मार दी गई थी, जब वह एक राजनीतिक दल के कार्यालय में काम कर रहा था। हालांकि तुरंत एक अस्पताल ले जाया गया, वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अगले दिन, वास्तविक शिकायतकर्ता जाहर शा की शिकायत के बाद प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के साथ धारा 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच के बाद, पुलिस अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ आठ अन्य लोग भी अपराध में शामिल थे। उनके खिलाफ वास्तविक शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता सहित 107 गवाहों की सूची के साथ एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।
ट्रायल के लंबित रहने के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के न्यायिक विभाग के कानूनी सलाहकार और पदेन सचिव ने राज्यपाल के एक आदेश द्वारा 2021 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें लोक अभियोजक को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत आवेदन करने और ट्रायल कोर्ट की सहमति के अधीन प्रतिवादी संख्या 2 से 11 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही वापस लेने का निर्देश दिया गया। इस अधिसूचना को कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस बीच मामले को वापस लेने की अनुमति देने वाले आदेश सहित राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई रद्द की जा सकती है। अपील पर, खंडपीठ ने आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से फैसले के लिए वापस भेज दिया।
एकल न्यायाधीश ने तब देखा कि उस स्तर पर रिट याचिका को वापस लेने से खंडपीठ के आदेश के साथ-साथ न्याय के लक्ष्य भी विफल हो जाएंगे। यह निर्देश दिया गया था कि लिंक जज के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और सक्षम अदालत के आदेश के बिना प्रतिवादी नंबर 2 को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। इस आदेश को बाद में खंडपीठ ने अपील में बरकरार रखा था।
इसके बाद, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 2 अगस्त, 2022 को अंततः रिट याचिका का फैसला किया और सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
इस बीच, मृतक के भाई ने आपराधिक मुकदमे को असम स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार करने से पहले, सीआरपीसी की धारा 406 के तहत मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति के साथ-साथ याचिकाकर्ता के लोकस पर प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर चर्चा की।
न्यायालय ने लोकस के खिलाफ चुनौती को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता, मृतक का सगा भाई होने के नाते, निष्पक्ष सुनवाई में रुचि रखता है ताकि मृतक और उसके परिवार को न्याय मिले।
स्थानांतरण याचिकाओं के पहलू के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मामलों के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित आशंका है कि न्याय नहीं किया जाएगा।
अदालत ने कहा,
"हालांकि, एक मामले के ट्रांसफर को प्राप्त करने के लिए, याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों को दिखाने की आवश्यकता होती है जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह उचित आशंका रखता है। यह आशंका काल्पनिक नहीं हो सकती है और केवल आरोप नहीं हो सकती है।"
अदालत ने कहा कि स्थानांतरण याचिका पर फैसला करते समय पक्षकारों और गवाहों की सुविधा के साथ-साथ उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी प्रासंगिक कारक हैं।
मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखने के बाद, पीठ ने सहमति व्यक्त की कि पश्चिम बंगाल राज्य ने मुख्य आरोपी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 की मदद करने की दृष्टि से एक पूर्ण "यूटर्न" लिया था और यह इसके लिए सीआरपीसी की धारा 321 के तहत खुद अभियोजन वापस लेने की शक्तियों का सहारा लेने की हद तक चला गया ।
"धारा 321, सीआरपीसी का एक सादा पठन संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है कि यह मामले का लोक अभियोजक प्रभारी है जिसे अदालत की सहमति से अभियोजन पक्ष से वापसी के लिए स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से अपना विवेक लगाना है। मौजूदा मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 321 की योजना के लिए पूरी तरह से अलग थी क्योंकि अभियोजन वापस लेने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया था और लोक अभियोजक को केवल उक्त सरकारी अधिसूचना पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। लिंक न्यायाधीश ने लोक अभियोजक के आवेदन को स्वीकार करने और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए मामले को सूचीबद्ध किए जाने की तारीख से पहले ही अभियोजन पक्ष से वापसी की अनुमति देने में जल्दबाजी दिखाई।
यह कहते हुए, अदालत ने इन अवैधताओं पर प्रकाश डाला जिन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के सक्रिय अभ्यास के कारण बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
"हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा अपीलीय/पुनरीक्षण/रिट क्षेत्राधिकार के सक्रिय अभ्यास के परिणामस्वरूप इनमें से किसी भी पेटेंट अवैधता को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। न केवल राज्य सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया गया, बल्कि लिंक न्यायाधीश द्वारा इस तरह की रिहाई की अनुमति देने वाले आदेश को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यह रिकॉर्ड की बात है कि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 2 को बार-बार जमानत देने से इनकार कर दिया और यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी जमानत पर रिहाई के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया।
इसलिए, प्रासंगिक प्रश्न यह था कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर ट्रायल का स्थानांतरण आवश्यक था। कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है।
"मामले को पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता की आशंकाएं, जिनमें से कुछ वास्तव में वास्तविक हैं, उचित निर्देश जारी करके प्रभावी ढंग से निवारण किया जा सकता है"
बेंच ने कहा, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि 90 से अधिक गवाह, जिनमें से अधिकांश बंगाली भाषी हैं, की जांच की जानी बाकी है।
" ट्रायल को किसी अन्य पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित करने से उन गवाहों के बयान में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी और उनमें से कुछ दूर स्थान की यात्रा करने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं और इस प्रकार, अभियोजन का मामला गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा। जब तक हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मुकदमे की कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित कर रहे हैं, तब तक हम यह मानने के इच्छुक नहीं हैं कि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, अगर ट्रायल पश्चिम बंगाल राज्य में होता है।
इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए:
• अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय, तामलुक, पुरबा मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल के समक्ष मामले को कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश, शहर सत्र न्यायालय के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।
• दो सप्ताह के भीतर बेंच हाईकोर्ट की पूर्व स्वीकृति के साथ मुख्य जज, शहर सत्र न्यायालय, कलकत्ता की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल राज्य को एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश।
• मृतक की पत्नी, याचिकाकर्ता और अन्य महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना।
• पश्चिम बंगाल राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे और प्रतिवादी संख्या 2 या सह-अभियुक्तों द्वारा गवाहों को प्रभावित करने, डराने या धमकाने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया जाता है।
• वास्तविक शिकायतकर्ता की जांच और क्रॉस एग्जामिनेशन करना, जिसे एक चश्मदीद गवाह भी कहा जाता है; याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त एडवोकेट विशेष लोक अभियोजक को सहायता प्रदान कर सकता है।
केस : अफजल अली शा @ अब्दुल शौकत बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य | ट्रांसफर याचिका (आपराधिक) संख्या 409 / 2021
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 268
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 406 - इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए केवल असाधारण मामलों में ट्रांसफर की अनुमति दी है कि ट्रांसफर राज्य न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी पर अनावश्यक आक्षेप लगा सकते हैं। इस प्रकार, वर्षों से, इस न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश और स्थितियां निर्धारित की हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का न्यायोचित रूप से आह्वान किया जा सकता है।
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