दिल्ली और NCR में प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा

LiveLaw News Network

14 Dec 2020 11:59 AM GMT

  • दिल्ली और NCR में प्रदूषण :   सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो दिनों का समय दिया है ताकि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित आयोग पर अपना हलफनामा दाखिल कर सके कि आयोग के गठन करने के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है।

    सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लिए वायु प्रदूषण के आंकड़े अब बेहतर हुए हैं।

    उन्होंने कहा कि केंद्र अपना हलफनामा दाखिल करेगा जिसके लिए दो दिन का समय चाहिए। आयोग द्वारा की गई कार्रवाई पर अदालत को सूचित किया जाएगा।

    वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि गठित आयोग में 18 में से केवल 4 सदस्य हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है।

    याचिकाकर्ता आदित्य दुबे के लिए पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलील दी कि यह सार्वजनिक आपातकाल है और केंद्र को दो दिन क्यों लगने चाहिए। केंद्र को कोर्ट को सूचित करना चाहिए कि आयोग ने क्या किया है। केंद्र एक कानून लाया और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया। कानून में 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने या 5 साल की जेल या दोनों के साथ दंड का उल्लंघन करने के प्रावधान हैं।

    6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने और दिल्ली में परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण के मुद्दे के बारे में याचिका पर सुनवाई की थी।

    एसजी तुषार मेहता ने शुरू किया था,

    जहां तक ​​अध्यादेश ("राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन") का संबंध है, हमने आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की है। आयोग आज ही कार्य करना शुरू कर देगा,"

    सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा था,

    "हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। कई आयोग और दिमाग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप यह सुनिश्चित करें कि अब शहर में स्मॉग न हो।"

    इस मौके पर वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने नए कानूनी ढांचे के संबंध में कुछ मुद्दों की ओर भी ध्यान दिलाया- "अध्यक्ष एक नौकरशाह हैं ... दूसरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ... तो अपराधों का कोई वर्गीकरण नहीं है।" सभी अपराधों में पांच साल की सजा ...

    सीजेआई ने एसजी से जानना चाहा,

    "वे (आयोग) स्वास्थ्य मंत्रालय सहित देश में किसी से भी बात कर सकते हैं ... लोगों के वर्तमान रवैये को देखते हुए, हमारे सभी गैर-संज्ञेय अपराध हैं? सभी के लिए 5 साल का कारावास है? क्या कोई नया होना चाहिए?" अपराधों की ग्रेडिंग? सब कुछ एक-गुना है, यह कैसे हो सकता है? "

    सिंह ने कहा,

    "इस बीच, कुछ कदम उठाने होंगे।"

    सीजेआई ने कहा,

    "हम सलाह नहीं देना चाहते हैं। वे सभी जानकार लोग हैं।"

    एसजी ने बताया था कि आयोग के सदस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली के एक प्रोफेसर, एक पूर्व-महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), और गैर-सरकारी संगठनों के कुछ प्रतिनिधि हैं, जिनमें से सभी विशेषज्ञ हैं और आज से काम करना शुरू कर देगा।

    सिंह ने आग्रह किया था,

    "सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल आज है। जब तक अदालत फिर से खुलती है, तब तक यह खत्म हो जाएगा। महत्वपूर्ण अवधि अभी है। मैंने जो पहले कहा था वह केवल एक हल्के अंदाज में नहीं था, मैं वास्तव में पीड़ित हूं ... कुछ कठोर है किया जाना।"

    सीजेआई ने कहा,

    "आखिरकार, हम कानून की अदालत हैं। समस्या को कार्यपालिका द्वारा निपटाया जाना चाहिए- उनके पास पैसा, शक्ति, संसाधन हैं। और अब इच्छाशक्ति भी है?"

    एसजी ने जोर दिया,

    "निश्चित रूप से, इच्छाशक्ति!"

    सीजेआई ने कहा,

    "हम अपनी जिम्मेदारी या अपने कार्यों से हट नहीं रहे हैं। यह सिर्फ इतना है कि हमारी कुछ सीमाएं हैं, शक्ति के रूप में नहीं, लेकिन जैसा कि कार्यक्षमता का संबंध है, शक्ति नहीं।"

    सिंह ने निवेदन किया था,

    "और मैं इसका एक मजबूत पैरोकार हूं। लेकिन आपातकाल आज का है। मैंने आपको आज ही बोर्ड के अंत में इस मामले पर रोक लगाने के लिए कहा।"

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