पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Praveen Mishra

13 May 2025 5:39 PM IST

  • पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

    कोयंबटूर की एक अदालत ने कुख्यात 2019 पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को IPC की धारा 376 और इसके संबंधित उपधाराओं के तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    सत्र न्यायाधीश आर नंदिनी देवी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के थिरुनावुक्कारासु, एन सबरीराजन उर्फ रिश्वंत, एम सतीश, टी वसंतकुमार, आर मणिवन्नन, हारोनिमस पॉल, पी बाबू उर्फ बाइक बाबू, के अरुलानंदम और एम अरुणकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई.

    पोलाची सीरियल यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल मामला चार पुरुषों के एक गिरोह से संबंधित है, जो सोशल मीडिया पर सैकड़ों महिलाओं से दोस्ती करता है और फिर उनका यौन उत्पीड़न करता है, जिसमें अपमानजनक वीडियो शूट करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शामिल है। कहा जाता है कि गिरोह 2013 से इस तरह के अवैध कृत्यों में लिप्त था।

    पीड़ितों में से एक, याचिकाकर्ता, एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा थी, जिस पर सैकड़ों महिलाओं के सीरियल यौन उत्पीड़न में शामिल गिरोह द्वारा हमला किया गया था और उनकी पहचान भी उनके द्वारा प्रकट की गई थी।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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