पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Praveen Mishra
13 May 2025 12:09 PM

कोयंबटूर की एक अदालत ने कुख्यात 2019 पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को IPC की धारा 376 और इसके संबंधित उपधाराओं के तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सत्र न्यायाधीश आर नंदिनी देवी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के थिरुनावुक्कारासु, एन सबरीराजन उर्फ रिश्वंत, एम सतीश, टी वसंतकुमार, आर मणिवन्नन, हारोनिमस पॉल, पी बाबू उर्फ बाइक बाबू, के अरुलानंदम और एम अरुणकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई.
पोलाची सीरियल यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल मामला चार पुरुषों के एक गिरोह से संबंधित है, जो सोशल मीडिया पर सैकड़ों महिलाओं से दोस्ती करता है और फिर उनका यौन उत्पीड़न करता है, जिसमें अपमानजनक वीडियो शूट करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शामिल है। कहा जाता है कि गिरोह 2013 से इस तरह के अवैध कृत्यों में लिप्त था।
पीड़ितों में से एक, याचिकाकर्ता, एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा थी, जिस पर सैकड़ों महिलाओं के सीरियल यौन उत्पीड़न में शामिल गिरोह द्वारा हमला किया गया था और उनकी पहचान भी उनके द्वारा प्रकट की गई थी।